हेलो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जा रहे हैं विभिन्न योजनाओं से जुड़ी ऑनलाइन सुविधा की जानकारी के साथ एक बार फिर से आपका हमारे वेबसाइट hamargaon.com पर स्वागत है। आज हम आपसे रजिस्ट्री से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं । यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आपने रजिस्ट्री कराने में चुक कर दिए तो बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है।
जी हां दोस्तों आज हम आपसे एक सूची साझा करने जा रहे हैं, जिसके मदद से आप जान पाएंगे कि कौन-कौन से कार्य (दस्तावेज ) ऐसे है जिसका आपको रजिस्ट्री (पंजीयन) कराना जरूरी है और कौन-कौन सी चीजें ऐसे है जिसका आप रजिस्ट्री करा भी सकते हैं और नहीं कराना चाहते हैं तो भी काम चलेगा। इसके साथ साथ हम आपको इस पोस्ट में छत्तीसगढ़ शासन के रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी का पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे जिसकी मदद से रजिस्ट्री दर भी आसानी जान पाएंगे।
पंजीयन अनिवार्य तथा वैकल्पिक दस्तावेज की सूची ऐसे देखें –
स्टेप 1. पंजीयन (रजिस्ट्री) की अनिवार्यता संबंधी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना है तथा उसके शहर से बार में registration and stamps department cg government टाइप कर सर्च करना है। सर्च करते हैं छत्तीसगढ़ शासन रजिस्ट्रेशन एवं स्टाफ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।
स्टेप 2. इसके बाद महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के वेबसाइट का होम पेज open हो जाएगा, आपको इस पेज में बाई और नागरिक सेवाएं के अंतर्गत पांच प्रकार का विकल्प दिखाई देगा आपको दूसरे नंबर पर इंडियन अनिवार्य पर क्लिक करना है,इस प्रकार आप आसानी से देख पाएंगे कि अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जिनका पंजीयन कराना अनिवार्य है।
स्टेप 3. यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन से दस्तावेज है जिसका पंजीयन कराना वैकल्पिक है तो इसके लिए ठीक है उसके बाद कभी कॉल पर पंजीयन वैकल्पिक पर क्लिक करना है, जिससे उन दस्तावेजों की सूची प्रदर्शित होने लगेगा जिसके लिए पंजीयन कराना वैकल्पिक है अर्थात आप चाहे तो पंजीयन रजिस्ट्री करा भी सकते हैं और नहीं कराना चाहते तो भी कोई परेशानी नहीं होगी।
रजिस्ट्री (पंजीयन) शुल्क दर-
जैसा कि आपको विदित है किसी भी प्रकार के रजिस्ट्री के लिए हमें रजिस्ट्रीकरण फीस भुगतान करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर रजिस्ट्री दर लागू किया गया है जो कि स्टाम्प ड्यूटी चार्ज तथा दस्तावेज चार्ज के रूप में हमें देनी होती है। इसके लिए आपको होम पेज में ही शुल्क के अंतर्गत पंजीयन शुल्क पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आप बाजार मूल्य के आधार पर पंजीयन शुल्क दर देख सकते हैं।
अन्य उपयोगी जानकारी
इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट का विजिट जरूर करते रहें। यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को सजा जरूर करें ताकि लोग घर बैठे रजिस्ट्री से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकें।
बहुत ही सुंदर जानकारी महोदय