हेलो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु किसान पंजीयन फार्म भरते समय सामान्य तौर पर होने वाले गलतियों से जुड़ी जानकारी के साथ एक बार पुनः आपका हमारे वेबसाइट पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि धान खरीदी हेतु किसान पंजीयन /संशोधन फार्म भरते समय सामान्य तौर पर कौन-कौन सी गलतियां होती है, और उसे कैसे सुधारा जा सकता है?
हो सकता है यदि आपके फार्म में अधिक त्रुटि होता है,उस स्थिति में आप धान विक्रय करने से वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए पंजीयन/ संशोधन आवेदन फार्म फील करते समय विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। नीचे सामान्य तौर पर पंजीयन /संशोधन फार्म भरते समय होने वाली गलतियों के बारे में बताया गया है, जिसके मदद से आप अपने फार्म को बिना किसी गलती के फील कर सकते हैं।
पंजीयन हेतु पात्रता –
समस्त श्रेणी के भू स्वामी तथा पट्टाधारी कृषक को पोर्टल में पंजीयन करने की पात्रता होगी |
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वन पट्टा धारक ,ग्राम पंचायण एवं संयुक्त वन प्रबन्धन समिति जो अपने भूमि वृक्षारोपण करते हैं ,उन्हें पोर्टल में पंजीयन की पात्रता होगी |
धान खरीदी 2022-23 हेतु पंजीयन/ संशोधन की तिथि-
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2022- 23 में समर्थन मूल्य पर ध्यान खरीदी हेतु किसानों को पंजीयन तथा संशोधन के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक का समय दिया गया है। ऐसे किसान जिनका पंजीयन नहीं हुआ है, पंजीयन कराना चाहते हैं, वे उक्त तिथि के अंदर आवेदन फार्म भर कर जमा कर सकते हैं।
उन किसानों को किसी भी तरह से पंजीयन या संशोधन कराने की आवश्यकता नहीं है जो अपने रकबा को यथावत रखना चाह रहे हैं अर्थात जिनका पूर्व में पंजीयन हो चुका है और वे अपने रकबा में किसी तरह से आप फेरबदल नहीं करना चाहते। परंतु जो किसान अपने रकबा में संशोधन कराना चाहते हैं, वह 31 अक्टूबर 2022 तक संशोधन फार्म भर कर जमा कर सकते हैं।
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आवेदन फॉर्म कहां जमा करें-
जो भी किसान पंजीयन कराना चाहते हैं या अपने रकबे में संशोधन कराना चाहते हैं, वे 31 अक्टूबर 2022 से पहले पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन फार्म अपने क्षेत्र के पटवारी या कृषि विस्तार अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन आवेदन या संशोधन की सुविधा नहीं दी गई है।
धान खरीदी पंजीयन /संशोधन हेतु फार्म भरते समय सामान्य तौर पर होने वाली गलतियां-
1.गलत फार्म का चयन-
पंजीयन संशोधन से जुड़ी जो ज्यादातर गलतियां देखने को मिलती है , उसमें किसान भाई पंजीयन फार्म के स्थान पर संशोधन फार्म और संशोधन फार्म के स्थान पर पंजीयन फार्म का चयन कर लेते हैं। जिसके कारण फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने में त्रुटि होती है या फिर पंजीयन या संशोधन नहीं हो पाता है।
इसके लिए किसान भाइयों को इस बात को ध्यान में रखना होगा, कि यदि आप नए कृषक के तौर पर पंजीयन कराना चाहते हैं तब आपको प्रपत्र क्रमांक एक और यदि आप पहले से पंजीकृत कृषक हैं और अपने रकबे में किसी तरह का संशोधन कराना चाह रहे हैं तब आपको प्रपत्र क्रमांक दो का चयन करना है।
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2.कृषि भूमि ग्राम /निवासी ग्राम-
धान खरीदी हेतु नवीन पंजीयन या संशोधन फार्म भरते समय सामान्य तौर पर जो दूसरी तरह की गलतियां होती है, यह उन किसानों के साथ होता है, जिन का निवास ग्राम और कृषि भूमि ग्राम अलग-अलग होता है। जबकि फार्म में दोनों ही जगह एक ही ग्राम का नाम दर्ज कर देते हैं।
ऐसे किसान जिनका निवास ग्राम और कृषि भूमि ग्राम अलग अलग है, उनको फार्म भरते समय विशेष सावधानी रखना चाहिए, निवास स्थान वाले कॉलम में जो जिस ग्राम में निवासरत है, उसका नाम दर्ज करना चाहिए और कृषि भूमि ग्राम में उस ग्राम का नाम दर्ज करना चाहिए जिस ग्राम के दायरे में खेत आता है।