National Scheduled Caste commercial / Educational Loan Scheme अनुसूचित जाति व्यवसायिक/शैक्षणिक ऋण योजना

यदि आप अनुसूचित जाति से बिलॉन्ग करते हैं और यदि आपको किसी भी लघु व्यवसाय/ शिक्षा /महिला समृद्धि के लिए लोन की आवश्यकता है, तो इस जानकारी को आपको ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए , क्योंकि आज हम आपसे उस योजना से जुड़ी जानकारी साझा करने जा रहे हैं ,जिसके तहत भारतीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति संवर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु व्यवसाय के इच्छुक लोगों के लिए लोन की सुविधा प्रदान की जाती है।

भारतीय अनुसूचित जाति प्राधिकरण द्वारा व्यवसाय हेतु लोन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण के लिए भी लोन प्रदान की जाती है , महिला सशक्तिकरण लोन योजना में लगभग आधे राशि छुट के रूप में प्रदान की जाती है , आपको शेष राशि किस्त के रूप में शासन को जमा करना होता है।

भारतीय अनुसूचित जाति प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के लोन मुहैया कराई जाती है परंतु जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं या लोन प्रक्रिया में होने वाले परेशानियों के कारण इस योजना का लाभ नहीं ले पाते।

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नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन क्या है-

एनएसएफडीसी अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के नाम से की गई थी। गरीबी रेखा के दोगुने से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निधियां जुटाना उनकी व्यवस्था करने का कार्यसौंपा गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आयोजक योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम दो अलग-अलग निगमों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक पृथक कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उद्देश्य-

* छोटे कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

* अनुसूचित जाति के आबादी के लिए ट्रेनों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों का पहचान करना।

* कौशल और अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा उपयोग की प्रक्रिया को उन्नत बनाना।

* अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान और आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

* पात्र युवाओं को उनके कौशल को बढ़ाने के लिए भारत में वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण कोर्स के लिए ऋण देना।

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व्यवसाय का प्रकार जिनके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ऋण मुहैया कराती है-

कृषि उपकरण, अदरक एवं हल्दी संसाधन, खेतिहर जमीन की खरीद, बकरी पालन, ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप, ग्रेनाइट टाइल्स, बेकरी, पंसारी की दुकान, बांस का फर्नीचर बनाना, दस्तकारी, बैंड पार्टी, हैंडलूम, बैटरी बनाना, हाथ का बना कागज,ब्यूटी पार्लर, धातु वस्तु,साइकिल मरम्मत की दुकान,अंडज उत्पत्तिशाला,बायोगैस प्लांट, बागवानी, ब्लड बैंक, होजरी, बुक बाइंडिंग, जूट वस्त्र,ईट बनाना,लॉन्ड्री,चमड़े के वस्त्र, बैलगाड़ी,केबल टीवी,चमड़ा संसाधन,मोमबत्ती उत्पादक,कार्ड की दुकान,चुनाभट्टी,कालीन मशीन की दुकान जय से लगभग 125 प्रकार के व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

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ऋण का प्रकार –

मियादी ऋण – इस योजना के अंतर्गत 30 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिए  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदान की जाती है। जिसका ब्याज दर अधिकतम 6% से 10% तक हो सकता है,यह राशि के अधिकता के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है।  मियादी रेल की चुनौती अधिकतम 10 वर्षो के अंदर तिमाही /छमाही/ वार्षिक किस्तों में की जा सकती है।

लघु ऋण वित्त योजना-लघु ऋण योजना के अंतर्गत 50000 तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है जिसमें परियोजना लागत का 90% तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

लघु व्यवसाय योजना- लघु व्यवसाय योजना के अंतर्गत 200000 वाली इकाई लागत के लिए 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिससे अधिकतम 6 वर्षों के भीतर आसान तिमाही किस्तों में जमा किया जा सकता है।

हरित व्यवसाय योजना- इस योजना के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत ई रिक्शा,कंप्रेस्ड एयर वाहन,गैजेट्स, पाली हाउस जैसे इकाइयों के लिए ऋण प्रदान की जाती है।

शिक्षा ऋण –व्यावसायिक /तकनीकी शिक्षा के लिए वित्ति सहायता प्रदान की जाति है |

महिला समृद्धि योजना – महिलाओं को व्याज में छुट सहित लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है |

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए पात्रता-

* अनुसूचित जाति संवर्ग का व्यक्ति होना आवश्यक है।

* आवेदक संबंधित जिले का निवासी होना आवश्यक है।

* वाहन योजना में आवेदक के नाम का वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

* आवेदक का आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना आवश्यक है।

* परिवार का वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹98000 तथा शहरी क्षेत्र में ₹120000 से अधिक नहीं होना चाहिए।

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आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज-

* उम्र संबंधी प्रमाण हेतु पांचवी /आठवीं/ दसवीं की अंकसूची

* ऋण हेतु आवेदन पत्र

* जाति प्रमाण पत्र

* निवास प्रमाण पत्र

* बीपीएल राशन कार्ड

* पासपोर्ट साइज फोटो

* आधार कार्ड की कॉपी

* बैंक पासबुक की कॉपी

* बंधक विलेख,अनुबंध पत्र, गारंटी करार एवं शपथ पत्र।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन कहाँ / कैसे करें-

आवेदक ऋण हेतु निशुल्क निर्धारित आवेदन पत्र जिले के जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय से प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण भर कर जिला अंत्यावसयी कार्यालय में जमा करना होता है। इसके पश्चात आवेदन को राज्य शासन द्वारा योजना क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण बैंक /क्षेत्रीय बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं |

जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन किए गए आवेदन को अपने मुख्यालय भेज देते हैं इसके बाद आवेदक को उक्त आवेदन को संबंधित बैंक में जमा करना होता है।

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उम्मीद है आजकल जानकारी आपको पसंद आया होगा यदि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और अनुसूचित जाति किस श्रेणी में आते हैं तब आप व्यवसाय तथा शिक्षा के लिए लोन ले सकते हैं। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहें।

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