छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग की योजनाएं 2024 | horticulture department scheme cg

जय जोहर ,छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग के योजनाओं से जुड़ी जानकारी के साथ एक बार फिर आपका हमारे वेबसाइट पर स्वागत हैं | आज हम आपसे छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों के लिए शरू किये गये योजनाओं की जानकारी साझा करने जा रहे है ,जिसके मदद से आप घर बैठे ही अनुदान प्राप्त कर करते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं |

उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत अलग -अलग योजनों के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है | यदि आप भी इन योजनाओ के तहत अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस जानकारी को ध्यान से जरुर पढना चाहिए | उद्यानिकी विभाग की सभी योजनाएं कृषि से जुड़ा है ,इस लिए इन योजनाओं के लिए कृषक बंधू ही आवेदन कर सकते हैं |

उद्यानिकी विभाग की अनुदान योजना CG-

छत्तीसगढ़ उद्यान विभाग कृषि विभाग की तरह ही कृषि कार्यों से जुड़ा विभाग है ,इस लिए उद्यान विभाग की सभी योजनाएँ कृषकों के लिए हैं | क्योंकि बागवानी फसलों के लिए भी कृषि योग्य भूमि की जरूरत पडती है | हालाँकि आज कल घर के छतों /पोर्च पर बागवानी किया जाता है ,परन्तु छत्तीसगढ़ बगवानी हेतु कृषि भूमि का ही इस्तेमाल किया जाता है |

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उद्यानिकी विभाग के प्रमुख योजनाओं  की सूची –

  1. फल-पौध रोपण योजना
  2. नदी /कछार /तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना
  3. राज्य पोषित सूक्ष्म सिचाई योजना
  4. कम्युनिटी फेसिंग योजना
  5. मसाला क्षेत्र विस्तार
  6. पुष्प क्षेत्र विस्तार
  7. सब्जी क्षेत्र विस्तार
  8. छोटा तालाब
  9. पैक हॉउस

फल-पौध रोपण योजना विवरण व आवेदन प्रक्रिया –

विवरण – छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग की योजनाओं में से फल-पौध रोपण योजना आम नागरिकों के लिए उपयोगी योजना है ,इस योजना के तहत प्रदेश में फल पौधों के क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि हेतु पात हितग्राहियों को अनुदान में राशि प्रदान की जाती है |

इस योजना के तरह दिए जाने वाले अनुदान – इस योजन के तहत प्रति हितग्राही प्रति हेक्टेयर लागत राशि 43750 रूपये पर 25% अनुदान अर्थात 10938 रूपये पांच वर्षों में |

फल पौधा रोपण योजना के लिए पात्रता- फल पौधा रोपण योजना की पात्रता की बात करें तो इसके लिए छोटे या बड़े कृषक का होना जरूरी नहीं है,इसके लिए प्रदेश के कोई भी कृषक वर्ग है आवेदन कर सकते हैं।

फल पौधा रोपण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया- इसके लिए प्रदेश के जो भी किसान आवेदन करना चाहते हैं उन्हें जिला कार्यालय सहायक संचालय उद्यानिकी कार्यालय या मार्केट से आवेदन प्राप्त कर पूर्ण रूप से भर लेना है और आवेदन को जिला कार्यालय सहायक संचालय उद्यानिकी में जमा करना हैं । आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सूची सहायक संचालय उद्यानिकी जिला कार्यालय से पता किया जा सकता है।

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नदी/कछार /तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना विवरण व आवेदन प्रक्रिया –

विवरण- इस योजना के तहत नदी कछार / तटीय क्षेत्रों में खेती करने वाले पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की नवीन योजना है। इस योजना के अंतर्गत लागत का 50 % तक अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं |

इस योजना के लिए दिए जाने वाले अनुदान- इस योजना के तहत 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र के अनुमानित लागत 9400 रुपए पर 50% अनुदान देते हुए अधिकतम ₹4700 अनुदान दिया जाता है।

पात्रता- आवेदक को बीपीएल एवं लघु व सीमांत कृषक होने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है।

आवेदन प्रक्रिया- नदी कछार/ तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन फार्म तथा आवश्यक दस्तावेजों की सूची की जानकारी जिला कार्यालय सहायक संचालय उद्यानिकी से प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय सहायक संचालय उद्यानिकी में जमा करना होगा।

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राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना विवरण व आवेदन प्रक्रिया-

विवरण– इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषकों को ड्रिप सिंचाई अपनाने पर अनुदान में राशि उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान- राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत अधिकतम 2.00 हेक्टेयर रकबे पर लघु एवं सीमांत कृषक को 60% अनुदान दिया जाता है वही बड़े कृषक को 40% अनुदान राशि दिया जाता है।

पात्रता- इस योजना के अंतर्गत कोई भी किसान वर्ग आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास 2.00 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हैं। आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है।

आवेदन प्रक्रिया- इस योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों की सूची जिला कार्यालय सहायक संचालय उद्यानिकी से प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फार्म को अपने जिला कार्यालय सहायक संचालय उद्यानिकी में जमा करना होगा।

कम्युनिटी फेसिंग योजना विवरण व आवेदन प्रक्रिया-

विवरण- कम्युनिटी फेसिंग योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभ दिए जाने का प्रावधान है।

इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान-इस योजना के अंतर्गत लागत राशि 108970 प्रति हेक्टेयर पर 50% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत 2 कृषकों का समूह बनाना अनिवार्य है। 2.00 हेक्टेयर तक अनुदान देने का प्रावधान है।

योजना के लिए पात्रता- इस योजना के लिए प्रदेश के लघु /सीमांत वर्ग के समस्त कृषक आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया- आवेदन फार्म तथा आवश्यक दस्तावेजों की सूची की जानकारी विकासखंड उद्यान अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। फार्म पूर्ण रूप से फील करने के पश्चात अपने विकासखंड उद्यान अधीक्षक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

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पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना विवरण व आवेदन प्रक्रिया-

विवरण- पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में फूलों की खेती का विकास तथा विस्तार करना है । इस योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक के लिए अनुदान मुहैया कराया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान- पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत कुल लागत का 40% अनुदान,अधिकतम ₹40000 प्रति हेक्टेयर देने का प्रावधान है।

पात्रता- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के कोई भी कृषक जो फूलों की खेती करने के इच्छुक है वह आवेदन कर सकता है।

आवेदन प्रक्रिया- पुष्प विस्तार योजना के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक कृषक विकासखंड उद्यान अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर इसी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना विवरण व आवेदन प्रक्रिया-

विवरण- इस योजना के अंतर्गत बीज मसाले तथा राइजोमेटीक प्रजातियों के फसल। मिर्च, धनिया, मेथी, अदरक, लहसुन,एवं हल्दी जैसे मसाला फसलों की खेती के क्षेत्र में विस्तार हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा अनुदान मुहैया कराया जाता है।

अनुदान- इस योजना के अंतर्गत कुल लागत का 40% अनुदान अधिकतम ₹12000 प्रति हेक्टेयर देने का प्रावधान है।

पात्रता- इसके लिए लघु /सीमांत कृषक का होना जरूरी नहीं है,छत्तीसगढ़ का कोई भी कृषक जो मसाला की खेती करना चाहता है,वह आवेदन कर सकता है।

आवेदन प्रक्रिया- मसाला की खेती करने के इच्छुक कृषक इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने विकासखंड के उद्यान अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं।

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सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना विवरण व आवेदन प्रक्रिया-

विवरण- प्रदेश में सब्जी की खेती को बढ़ावा देने और विस्तार करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

अनुदान- प्रदेश में सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस योजना के अंतर्गत कुल लागत का 40% अनुदान अधिकतम ₹40000 प्रति हेक्टेयर देने का प्रावधान है। संभावित लागत ₹50000 है।

पात्रता- प्रदेश का कोई भी कृषक जो सब्जी की खेती करना चाहता है इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया- सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत जिले के समस्त विकासखंड के उद्यान अधीक्षक कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।

छोटा तालाब योजना विवरण व आवेदन प्रक्रिया-

विवरण- छोटा तालाब योजना के अंतर्गत 20 × 20 × 3 मीटर आयताकार तालाब निर्माण हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है।

अनुदान- छोटा तालाब योजना के अंतर्गत कुल लागत का 50% अनुदान अधिकतम 75 हजार रूपये देने का प्रावधान है।

पात्रता- इसके लिए छत्तीसगढ़ का कोई भी किसान जो छोटा तालाब निर्माण कराना चाहते हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया- इसके लिए आवेदन विकासखंड के उद्यान अधीक्षक कार्यालय में जमा किया जा सकता है और इसी कार्यालय से इस संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पैक हाउस योजना विवरण व आवेदन प्रक्रिया-

विवरण- पैक हाउस योजना के अंतर्गत लघु/ सीमांत कृषकों को छोटा गोदाम निर्माण हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत 6×9 मीटर लंबाई चौड़ाई वाले गोदाम के लिए अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

अनुदान– पैक हाउस योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा कुल लागत का 50% अनुदान या अधिकतम ₹200000 प्रति पैक हाउस स्वीकृत किया जाता है।

पात्रता- इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का लघु /सीमांत कृषक वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया- अन्य योजनाओं की तरह इस योजना के अंतर्गत आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों के बारे में अधिक जानकारी/ आवेदन जमा करने के लिए विकासखंड के उद्यान अधीक्षक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

इस आर्टिकल में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग के प्रमुख योजनाओं और इन योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान से जुड़ी जानकारी आप से साझा किए हैं,उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि आप भी इन योजनाओं में से किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में जाकर इस संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


इस जानकारी को सभी किसान भाइयों को शेयर जरूर करें ताकि वे भी उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के बारे में जान सकें और आवश्यकतानुसार उसका लाभ ले सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)-

छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग की योजनायें कौन कौन सी है ?

फल-पौध रोपण योजना
नदी /कछार /तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना
राज्य पोषित सूक्ष्म सिचाई योजना
कम्युनिटी फेसिंग योजना
मसाला क्षेत्र विस्तार
पुष्प क्षेत्र विस्तार
सब्जी क्षेत्र विस्तार
छोटा तालाब
पैक हॉउस



उद्यानिकी क्या है?

उद्यानिकी = बागवानी

उद्यानिकी विभाग की अनुदान योजना CG

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