gumasta license cg | दुकान रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़

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जय जोहार, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और किसी भी प्रकार के दुकान का संचालन करते हैं तब आपके पास से संबंधित दुकान का लाइसेंस होना अत्यंत आवश्यक है। गुमस्ता लाइसेंस के बिना आपका दुकान या किसी भी प्रकार का उत्पादक सामग्री अवैध तो है ही , साथ ही बिना गुमस्ता लाइसेंस के किसी भी प्रकार का लोन या अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।

यदि आप किसी भी प्रकार का दूकान ,सिनेमा ,वाणिज्यिक ,होटल रेस्टोरेंट जैसे व्यापार करने जा रहे हैं या नया -नया शुरू किये हैं तो इसके लिए सबसे आवश्यक गुमस्ता लाइसेंस जरुर बनवा लेना चाहिए ,नहीं तो आपको कभी भी खाद्य विभाग के कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है और भरी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता हैं | गुमस्ता लाइसेंस कुछ निर्धारित समय के लिए जारी किया जाता था ,जिसे रिन्यूअल कराना पड़ता था ,छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस प्रक्रिया में सुधार लाते हुए नवीनीकरण की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है |

छत्तीसगढ़ में अब जब तक आप किसी दूकान का सञ्चालन करते हैं ,तब तक के लिए गुमस्ता लाइसेंस वैध होता है | बार -बार रिन्यूअल की झंझट खत्म हो गया है |

cg gumsta license-

छत्तीसगढ़ के दुकान एवं स्थापना नियम 1958 न.25 के अंतर्गत किसी भी दुकान या विनिर्माण कंपनी के स्थापना के लिए गुमस्ता लाइसेंस का होना अनिवार्य है। आज हम आपसे cg gumsta license के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने से जुड़ी जानकारी साझा करने जा रहे हैं यदि आप भी किसी भी प्रकार के दुकान का संचालन करते हैं तो आपको पूरी जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए।

गुमस्ता लाइसेंस से जुड़ी जानकारी-

1. साझेदारी व्यापार है तो भागीदारी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।

2. यदि दुकान या स्थापना खाद्य पदार्थ उत्पादन मार्केटिंग और बिक्री पर आधारित है तो मालिक को खाद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।

3. यदि दुकान या स्थापना आवेदक का नहीं है तो किराए की रसीद प्रस्तुत करना है।

4. यदि दुकान या स्थापना आवेदक का है तो पिछले वर्ष की संपत्ति कर की रसीद संलग्न करना है। व्यापार की नवीनतम रसीद की आवश्यकता पड़ेगी।

5. यदि दुकान या स्थापना का शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है तो बैंक भुगतान का ऑनलाइन रसीद संलग्न करें।

6. यदि दुकान या स्थापना का शुल्क निगम कार्यालय में जमा किया गया है तो उसकी रसीद संलग्न करें।

गुमस्ता लाइसेंस आवेदन शुल्क-

यदि आप गुमस्ता लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको इसके लिए ₹30 शुल्क रुपए आवेदन के अंत में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई श्रमिक कार्यरत नहीं है तो ₹100 अलग से शुल्क लगेगा। यदि आपके पास 1 से 3 श्रमिक कार्यरत हैं तब आपको ₹150 शुल्क लगेगा। वही 4 से 9 श्रमिक कार्यरत हैं तो ₹200 शुल्क लगेगा और 9 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं तब आपको ₹250 शुल्क देना होगा।

स्थापना के 1 माह के अंदर पंजीयन नहीं होने पर अर्थदंड-

3 महीने के भीतर- वार्षिक लाइसेंस दर 10% हो जाएगा।
6 महीने के भीतर – वार्षिक लाइसेंस दर 20% हो जाएगा।
9 महीनों के भीतर वार्षिक लाइसेंस दर 30% हो जाएगा।
9 महीने से अधिक – वार्षिक लाइसेंस पर 50% होगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज-

  1. आधार कार्ड 250 kb /jpeg या pdf

2. पहचान पत्र- पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटर आईडी 250 kb /jpeg  या  pdf

छत्तीसगढ़ गुमस्ता लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें-

स्टेप 1- किसी भी दुकान या उत्पादक फर्म का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप से ब्राउज़र में जाना है और उसके सर्च बार में chhattisgarh e-district टाइप कर सर्च करना है। सर्च करते ही छत्तीसगढ़ e-district का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।

स्टेप 2- अब e-district पोर्टल के वेबसाइट का होम पेज इस स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। इस पेज को स्क्रोल डाउन करने पर आपको लॉगिन के अंतर्गत तीन तरह का इंटरफेस दिखाई देगा।
लोक सेवा केंद्र
शासकीय
नागरिक
दुकान स्थापना पंजीयन हेतु आप दो तरह से आवेदन कर सकते हैं या तो आप सीएससी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या स्वयं भी गुमस्ता लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको स्वयं गुमास्ता लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब आप को दिए गए इंटरफ़ेस में से नागरिक के इंटरफ़ेस पर क्लिक करना है।

स्टेप 3- इसके बाद लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा, यदि आपकी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पहले से ही पंजीकृत हैं तब आपको अपना आईडी और पासवर्ड फिल करना है, यदि आप पहली बार e-district पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने जा रहे हैं तब आपको नीचे दिए गए click here for new registration पर क्लिक करना है।

अब जो पेज ओपन होगा उसमें रजिस्ट्रेशन फार्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको उपयोगकर्ता का नाम फिल करना है ( उपयोगकर्ता का नाम- sandeepkh@ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यही आपका यूजर आईडी होगा) उसके बाद पूरा नाम, पासवर्ड, पुनः पासवर्ड, जिला गोपनीय प्रश्न, गोपनीय प्रश्न का उत्तर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दर्ज कर सहेजें पर क्लिक करना है। इस तरह आप का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा |

पासवर्ड चेंज –

अब लॉगिन हेतु इंटरफेस स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा , आपको अपना यूजरनेम और क्रिएट किए गए पासवर्ड को फिलकर लॉगइन के इंटरफ़ेस पर क्लिक करना है क्लिक करते ही एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में आपको पासवर्ड को बदलना होगा। सबसे पहले अपने वर्तमान पासवर्ड को फील करना है  ,उसके बाद न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है और पुनः पासवर्ड के इंटरफेस पर न्यू पासवर्ड को दर्ज कर change password पर क्लिक कर देना है।

स्टेप 4- इसके बाद जो पेज ओपन होगा, उसमें आप सभी सेवाएं देखें के इंटरफेस पर क्लिक करना है। छत्तीसगढ़ शासन e-district में दिए गए सभी सेवाओं की सूची स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी, चुंकि e-district पोर्टल के माध्यम से 70 से 80 प्रकार के सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है इसलिए एक से अधिक पेज दिखाई देंगे। इनमें से आपको 63-64 नंबर के आसपास दुकान एवं स्थापना पंजीयन हेतु का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके सामने ऑनलाइन आवेदन का इंटरफ़ेस दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है।

एक न्यू पर ओपन हो जाएगा यहां पर आप देख पाएंगे की दुकान एवं स्थापना पंजीयन हेतु आपको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी इसके अलावा आप ऑनलाइन आवेदन के समय लगने वाले ऑनलाइन शुल्क का जानकारी भी आप देख पाएंगे, इस पेज में आपको सिम्पली आगे बढ़े पर क्लिक करना है।

स्टेप 5- इस तरह आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा ,पूरी जानकारी आपको हिंदी में फिल करनी है |

आवेदक का नाम – आवेदक कोई भी हो सकते हैं)
हितग्राही का नाम – जिसके लिए लाइसेंस बनवाना है उसका नाम लिखना है।
(यदि आवेदक और हितग्राही दोनों एक ही है तो दोनों ही जगह एक ही व्यक्ति का नाम आएगा और नीचे दिए गए बॉक्स पर ठीक करना है)
मोबाइल नंबर-
जिला-
कार्यालय का प्रकार-( नगर पालिका/ नगर निगम/ जोन/ नगर पंचायत)
निगम /नगर पंचायत/ नगर पालिका का नाम-
वार्ड-
आवेदक का पता-
अंत में जमा करें पर क्लिक करना है।

अब फार्म का अगला भाग स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इस भाग में भरे जाने वाली जानकारी-

आवेदन का प्रकार- नया
स्थापना की तारीख-
स्थापना का प्रकार- वाणिज्यिक स्थापना /होटल रेस्टोरेंट/ सिनेमा/ दुकान
स्थापना का नाम-
दुकान नंबर-
पता-
पिन कोड-
व्यवसाय के स्वरूप-
स्वामी का नाम-
स्वामी का विवरण- नाम /,स्थाई पता,पिता का नाम, पदनाम व्यापार या व्यवसाय के स्वामित्व का प्रकार
क्या स्वामी के परिवार के सदस्य स्थापना में शामिल हैं-
स्वामित्व में शामिल परिवार के सदस्य की जानकारी विस्तार से- नाम, आयु,लिंग,स्वामी के साथ संबंध
कर्मचारियों का विवरण-
पुरुष कर्मचारियों की संख्या-
महिला कर्मचारियों की संख्या –
कर्मचारियों की कुल संख्या –
सप्ताहिक बंद के दिन-
सभी जानकारी फील करने के बाद अंत में सहेजें और पुरवालोकन के इंटरफ़ेस पर क्लिक करना है।

⇒दुकान लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें 

अपलोड सेक्शन-

इस भाग में आपको आधार कार्ड और पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस क्या पैन कार्ड को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अनुलग्नक सहेजें के इंटरफ़ेस पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही फार्म का भरा हुआ पेज स्क्रीन पर दिखाई देगा सभी जानकारियों को एक बार फिर से मिलान कर लेना है और अंत में जमा करें के इंटरफेस पर क्लिक कर देना है।

पेमेंट तथा शुल्क विवरण-

जैसे ही आप जमा करें पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो पेमेंट भुगतान करना है स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। भुगतान विधि में ewallet का ऑप्शन दिखाई देगा आप  ewallet के थ्रू ही भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन क्रमांक स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा  ,आप उसे प्रिंट कर अपने पास रख लेंगे। एप्लीकेशन नम्बर की जरूरत दुकान का लाइसेंस डाउनलोड करते समय पड़ेगी |

⇒ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें 

उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा यदि आप किसी भी प्रकार के दुकान का संचालन करते हैं तब आपको e-district पोर्टल के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। यदि आपके दुकान का पंजीयन नहीं है इस स्थिति में आप समस्या में पड़ सकते हैं, हम अपने अगले पोस्ट में दुकान लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड करने से जुड़ी जानकारी आपसे साझा करेंगे तब तक आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहे साथी इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)-

QUE-क्या छत्तीसगढ़ में गुमास्ता लाइसेंस जरूरी है?

ANS-गुमास्ता लाइसेंस किसी दुकान /प्रतिष्ठान का लाइसेंस की तरह होता है ,गुमास्ता लाइसेंस अनिवार्य रूप से होना चाहिए ,ऐसे दुकान या उत्पादक इकाई जो खाद्य पदार्थों से जुड़ा हो उनके पास गुमास्ता लाइसेंस होना अनिवार्य है |

QUE-गुमास्ता लाइसेंस कैसे बनता है?

ANS-छत्तीसगढ़ में गुमास्ता लाइसेंस EDISTRICT PORTAL के माध्यम से बनता है ,गुमास्ता लाइसेंस बनाने की पूरी विधि इस आर्टिकल में बताया गया है |

QUE-ऑनलाइन गुमास्ता कैसे बनाते हैं?

ANS-गुमस्ता लाइसेंस बनाने की पूरी विधि इस आर्टिकल में बताया गया है।

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