Bank Complaint 2024 | बैंक की शिकायत कैसे करें

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हेलो फ्रेंड्स, आम आदमी की जीवन में बैंक बहुत अहमियत रखता है ,आज कल लगभग सभी लोगों का बैंक में खाता होता है | पैसा निकालना हो, जमा करना हो, लोन लेना हो, किसी भी स्कीम का लाभ लेना हो बैंक के माध्यम से ही संपन्न होता है। यदि इन कार्यों के लिए बैंक आपकी समस्या का सही तरीके से समाधान नहीं कर रहा है , तो उस स्थिति में आप RBI लोकपाल योजना के अंतर्गत ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। RBI के शिकायत पोर्टल पर आप बैंकिंग ही नहीं नान बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, व्हीकल फाइनेंस कंपनी, बीमा कंपनी के खिलाफ भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

कभी-कभी ATM से विड्रोल करते समय खाते से राशि कट जाता है और एटीएम से राशि आहरित नहीं होता है | अकाउंट नंबर मिसमैच के कारण राशि अन्य के खाते में चला जाता है, लोन से संबंधित आपका शिकायत है या किसी बैंक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत करना है इन सभी के खिलाफ आरबीआई के लोकपाल ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं इस आर्टिकल में हम आपको शिकायत की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं  ,इसलिए पूरी जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ें।

बैंक से जुड़े कामकाज जैसे- ATM /डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ चेक बुक/ मैनेजमेंट /स्टॉफ/ लोन से जुड़ी कोई शिकायत है और ब्रांच मैनेजमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आप इसकी शिकायत सबंधित बैंक के द्वारा ग्राहकों को शिकायत की सुविधा प्रदान करती है | यदि आपके शिकायत के 30 दिवस के भीतर समस्या का समाधान किया जाता है, उसके बाद RBI लोकपाल पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं |

RBI OMBUDSMAN (LOKPAL)  –

बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 1995 में किया गया था ,जिसे 2002 में संशोधित किया ,इसके बाद  2006 में एक बार फिर संशोधित किया , इसी क्रम में 2018 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल लाया गया | इसके बाद 2019 में डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल लाया गया | लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त ऐसे अधिकारी होते हैं , जो बैंकिंग व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं व ग्राहकों के बिच  होने वाले विवादों को निपटाते हैं | बैंकिंग लोकपाल के पास अर्द्ध न्यायिक अधिकार होता है ,यदि ग्राहक या बैंकिंग व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थायें निर्णय से सहमत नहीं है , तो इसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं |

RBI लोकपाल में शिकायत करने से पहले क्या करें –

बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करने से पहले आपको सम्बन्धित बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के पास ऑफलाइन /ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना होगा | यदि बैंक लेनदेन से जुड़ी शिकायत है तब आप सम्बन्धित ब्रांच में लिखित कंप्लेंट दर्ज कर पावती ले लें , इसके अलावा सम्बन्धित बैंक के शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर कंप्लेंट नम्बर प्राप्त कर लें |

अब 30 दिवस तक आपको इंतजार करना है अर्थात बैंक समस्या समाधान के लिए 30 दिन का समय लेता है , क्योंकि कंप्लेंट से जुड़ी सभी दस्तावेजों की जाँच आदि के लिए बैंक द्वारा 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है | यदि 30 दिवस के अंदर बैंक आपके समस्या का समाधान नहीं करता है ,तब आप प्रूफ के साथ लोकपाल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं | क्योंकि लोकपाल में शिकायत करने के लिए बैंक /वित्तीय संस्था में किये गये शिकायत का जानकारी पूछा जाता है |

अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज व आवश्यक जानकारी  –

राशि जो लेनदेन में फसा है |

बैंक या अन्य गैर बैंकिंग कम्पनी के पास पहली बार किये गये लिखित शिकायत की कॉपी व दिनांक |

बैंक या अन्य गैर बैंकिंग कम्पनी के पास रिमाइंडर के तौर पर दुबारा किये गये लिखित शिकायत की कॉपी व दिनांक (यदि ऐसा किये हो तब ) |

कटौती की स्थिति में कटौती का दिनांक |

ATM/ Credit /Debit /Card number

loan/ deposit account number

FILE UPLOAD की साइज़ व फॉर्मेट –

अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज 2 mb से अधिक साइज़ का नहीं होना चाहिए वहीं फाइल pdf/jpg फॉर्मेट में होना चाहिए

RBI बैंकिंग लोकपाल में शिकायत का अनुभव –

मेरे मामले में ATM से राशि आहरित करते समय ATM में ही राशि रुक गया और अकाउंट से राशि डिडक्ट हो गया ,मेरे द्वारा तत्काल सम्बन्धित बैंक में मौखिक शिकायत किया गया ,बैंक द्वारा 24 से 48 घंटे में राशि अकाउंट वापस आ जाने की बात कही गई | राशि वापस नहीं की स्थिति में मेरे द्वारा सम्बन्धित ब्रांच में लिखित आवेदन दिया गया | सम्बन्धित बैंक के कस्टमर पोर्टल ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया गया साथ ही साथ ATM टोल फ्री नम्बर पर भी शिकायत दर्ज कराया गया |

यकीन मानिये मुझे तीन माह तक बैंक का चक्कर लगाना पड़ा ,सम्बन्धित बैंक के उच्च अधिकारी राशि आहरित होने की बात करते थे , बैंक कर्मचारी कुछ नहीं कर सकने की बात करते थे | RBI ombudsman (लोकपाल ) शिकायत की मुझे जानकारी ही नहीं थी | एक दिन बहुत परेशान होकर इन्टरनेट पर RBI के टोल फ्री नम्बर पर बात किया ,तब जाकर इसकी जानकारी मिली | फिर RBI ombudsman (लोकपाल ) शिकायत करने के 5-6 दिन में मेरे अकाउंट में राशि वापस आ गया |

बैंक के खिलाफ शिकायत कैसे करें-

स्टेप 1 – किसी भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में लैपटॉप के ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके सर्च बार में rbi.org.in/scripts /complaints टाइप कर सर्च करना है ,सर्च करते ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल योजना के अंतर्गत शिकायत का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।

स्टेप 2- अब शिकायत पोर्टल का होमपेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। यहां पर सबसे पहले आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन करें जिसके लिए ऊपर भाषा चयन का ऑप्शन मिल जाएगा। ताकि आप कंप्लेन की पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ सके। इसके बाद लोकपाल योजना के अंतर्गत बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए click here to file a complaint against any regulated entity (banks, NBFCs, systems participants) के इंटरफेस पर क्लिक करना है।

स्टेप 3- उसके बाद पुनः एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में आपको स्क्रीन में 4 तरह का इंटरफेस दिखाई देगा |

file a complaint
track your complaint
file an appeal
feedback

किसी भी बैंक या नान बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के खिलाफ ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए file a complaint के इंटरफेस पर क्लिक करना है।

स्टेप 4- अब जो पेज ओपन होगा उसमें आपको केवल कैप्चा कोड को फिल करना है , फिर next पर क्लिक करना है। इसके बाद के पेज में शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर Get OTP पर क्लिक करना है, अब आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे फील कर validate के इंटरफेस पर क्लिक करना है।

इस तरह फार्म का अगला भाग ओपन हो जाएगा नाम और मोबाइल नंबर पहले से फील रहेगा, ईमेल आईडी, कंप्लेंट कैटेगरी(individual चयन करना है), उम्र (age ),लिंग (gender),आवेदक का राज्य (state ), आवेदक का जिला(district ), आवेदक का पता(address ), पिन कोड(pincode ),  इकाई (entity name) का नाम चयन करना है जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। इसके लिए सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद उस बैंक या नान बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का नाम टाइप करना है, जिससे सर्च सूची में उसका नाम दिखाई देने लगेगा आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अंत में next पर क्लिक करना है।

स्टेप 5- इसके बाद नीचे पुनः एक न्यू पर जुड़ जाएगा, इस भाग में आपको उस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से जुड़ी जानकारी फिल करना होगा। यदि बैंक के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं तो –
is your complaint related to credit card –yes /no (क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायत है तब yes अन्यथा no )
entity state( इकाई का राज्य)-
entity district( जिला)-
bank branch ( शाखा)-

इसके बाद कंप्लेंट से जुड़े डिटेल की जानकारी आपको देनी है। नीचे 4 तरह की जानकारी आपसे पूछा जाएगा यदि इनमें से किसी भी कैटेगरी में आपका जवाब हां है तब आप कंप्लेंट नहीं कर सकते।

* is your complaint subjustice/ under arbitration/ already dealt with on merits by a court/tribunal /arbitrator /authority- yes/no ( यदि आपने अपना कंप्लेंट किसी न्यायालय या अथॉरिटी के पास दे रखा है तब उस स्थिति में लोकपाल आपके शिकायत को नहीं ले सकता इसलिए अभी ऐसा है तो शिकायत सही कर सकते)

* is your complaint made through an advocate (unless you are yourself and advocate) –yes /no (क्या आपकी शिकायत एक अधिवक्ता के माध्यम से की गई है, भले ही आप स्वयं और अधिवक्ता हों)

* has your complaint already been dealt with or is under process on the same ground with the ombudsman-yes/no (क्या आपकी शिकायत का निपटारा पहले ही हो चुका है या लोकपाल के साथ उसी आधार पर प्रक्रियाधीन है)

* is complaint from the staff of a regulated entity and involves employer employee relationship –yes/no (एक विनियमित संस्था के कर्मचारियों से शिकायत है और इसमें नियोक्ता कर्मचारी संबंध शामिल है)

अंत में next पर क्लिक करना है।

स्टेप 6- अब आपको बैंक में किए गए कंप्लेंट से जुड़ी जानकारी फील करनी है।

* have you fill the return electronic complaint with the regulated entity- yes /no आपको yes पर टिक करना है।

* date on which the complaint was first field with the regulated entity (बैंक में पहली बार किए गए शिकायत का दिनांक)

* upload a copy of the complaint (किए गए शिकायत की कॉपी अपलोड)

* have you received any reply from the entity –yes /no (क्या बैंक द्वारा कोई रिप्लाई दिया गया)

* have you sent any reminder to the regulated entity-yes /no (क्या बैंक में आपने दोबारा आवेदन दिया)

* date of reminder(यदि आपने बैंक में रिमाइंडर आवेदन किया है , तो दिनांक)

* upload reminder (कॉपी रिमाइंडर की कॉपी अपलोड यदि हो)

* date of the deputed transaction( एक्चुअल ट्रांजैक्शन की तिथि, इसे बहुत ध्यान से भरे क्योंकि यहां पर आपको कटौती की वास्तविक दिनांक दर्ज करना है)

* is your complaint against the wallet of the regulated entity- yes /no (विनियमित इकाई के बटुए के खिलाफ आपकी शिकायत है)

* is your complaint against business –yes /no (कोरेस्पोंडेंट व्यापार संवाददाता के खिलाफ आपकी शिकायत है)

* ATM/ Credit /Debit /Card number ( एटीएम/ क्रेडिट/ डेबिट /कार्ड नंबर)-

* loan/ deposit account number( लोन/ डिपॉजिट अकाउंट नंबर)-

Complaint category and other details- (स्क्रीन शॉट द्वारा केटेगरी को और अधिक समझ सकते हैं )

  • complaint category  (शिकायत श्रेणी) –
  • complaint sub category 1 (शिकायत उप श्रेणी एक) –
  • complaint sub category 2  (शिकायत उप श्रेणी 2)-
  • facts of the complaint (शिकायत के तथ्य) – अधिकतम 2000 करैक्टर में कंप्लेंट का विवरण दर्ज जरना है |
  • amount involved in the transaction dispute , if any  (राशि जो लेनदेन में फसा है )
  • compensation Sought dispute if any (यदि कोई मुआवजा चाहते हैं तो राशि दर्ज करना है )

इस तरह अंत में next पर क्लिक करना है।

स्टेप 7- इस भाग में कंप्लेंट से जुड़ी यदि कोई और अन्य दस्तावेज है , तो आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा ,उस पर अपलोड कर देना है ,फिर authorisation में no पर टिक कर देना है | अंत में घोषणा (declaration ) के सामने बने बॉक्स पर टिकमार्क कर REVIEW AND SUBMIT पर क्लिक करना है।

अब आपके द्वारा भरा गया फार्म पुनः अवलोकन हेतु दिखाई देगा सभी जानकारी सही होने पर फाइनल सबमिट कर देना है सबमिट करते ही आपको एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा जिसे ध्यान से नोट कर रख लेना है आपको अपने आवेदन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं अभी तक आपके आवेदन पर क्या कार्यवाही हुई है तो तीसरे नम्बर के स्टेप में track your complaint ऑप्शन मिलेगा ,उसमें आवेदन क्रमांक दर्ज कर submit करना है ,जिससे आपके आवेदन की स्थिति पता चल जायेगा |

⇒RBI लोकपाल में शिकायत करने के लिए यहाँ क्लिक करें 

COMPLAINT EMAIL-

यदि आप किसी बैंक /बैंक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं तो crpc@rbi.org.in पर ईमेल के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं |

RBI complaint number –

1448

उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा  ,साथ ही उम्मीद है आपके लिए बहुत हद तक उपयोगी साबित भी होगा , क्योंकि हर किसी को बैंक या अन्य फाइनेंसियल कंपनी से लेनदेन करना ही पड़ता है और ऐसे में यदि संबंधित इकाई आपका सहयोग नहीं करता है और आपको किसी भी प्रकार का आर्थिक हानि होता है, तो सीधे आप भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं | लोकपाल द्वारा शीघ्र ही आपके शिकायतों का निराकरण किया जाता है | इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें साथ ही यदि आवेदन करने में किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या भेज सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने प्रश्न (FAQ)-

QUE-बैंक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें?

ANS- किसी भी बैंक कर्मचारी के खिलाफ किसी भी उस बैंक के ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं |

QUE-बैंक में शिकायत के लिए आवेदन कैसे लिखें?

ANS- बैंक में शिकायत करने के लिए कोरे काजग में शाखा प्रबन्धक के नाम से आवेदन लिख सकते हैं |

QUE-बैंक में शिकायत के लिए आवेदन कैसे लिखें?

ANS- बैंक में शिकायत करने के लिए कोरे काजग में शाखा प्रबन्धक के नाम से आवेदन लिख सकते हैं |

QUE-क्या मैं अपने बैंक के बारे में आरबीआई से शिकायत कर सकता हूं?

ANS- जी बिलकुल कर सकते हैं ,पर पहले बैंक में शिकायत करना होगा ,बैंक ध्यान नहीं देता है तब 30 दिन के बाद लोकपाल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं |

QUE-मैं बैंक की समस्या के बारे में शिकायत कैसे करूं?

ANS-बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं |

QUE-बैंक शिकायत का जवाब नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए?

ANS-बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं |

QUE-कंज्यूमर कोर्ट में केस कैसे डाला जाता है?

ANS-इस आर्टिकल में कंप्लेंट करने की पूरी जानकारी बताया गया है |

QUE-मैं भारत में एक बैंक पर मुकदमा कैसे कर सकता हूं?

ANS- पहले बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करें ,समाधान नहीं होने पर मुकदमा दायर क्कर सकते हैं |

QUE-मैं बैंकिंग लोकपाल से कब शिकायत कर सकता हूं?

ANS- पहले बैंक में शिकायत करना होगा ,बैंक ध्यान नहीं देता है तब 30 दिन के बाद लोकपाल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं |

QUE-क्या मैं सीधे लोकपाल से शिकायत कर सकता हूं?

ANS-पहले बैंक में शिकायत करना होगा ,बैंक ध्यान नहीं देता है तब 30 दिन के बाद लोकपाल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं |

QUE-अगर आप किसी शिकायत को लोकपाल के पास ले जाना चाहते हैं तो इसमें शामिल राशि कितनी होनी चाहिए?

ANS- इसकी कोई सीमा नहीं है यह 1 रूपये भी हो सकता है और १ लाख भी हो सकता है।

2 thoughts on “Bank Complaint 2024 | बैंक की शिकायत कैसे करें”

    • पहले बैंक में लिखित शिकायत कर पावती ले ले ,फिर एक माह बाद इस पोर्टल पर शिकायत करें

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