छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन आवेदन 2024 |cg vriddha pension apply


 vriddha pension yojna cg क्या आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं,क्या आप या आपका परिवार गरीबीरेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के अंतर्गत आता है,क्या आपका या आपके परिवार में किसी का उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है,तो अवश्य ही आपको इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहिए।क्योंकि इस आर्टिकल में हम वद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं।

इंदिरागांधी वृद्धा पेंशन योजना केंद्र सरकार की महती योजनाओं में से एक है।यह योजना केंद्र व राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चलाया जा रहा है।इस योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।
ऐसे व्यक्ति को 350 रुपया प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है,और जिनका उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है ऐसे व्यक्तियों को 650 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है।



 
वद्धावस्था पेंशन योजना क्या है,इसके लिए अहर्ता क्या है,आवेदन कैसे करें,क्या-क्या दस्तावेज लगेगा आदि।इसके साथ ही हम बताने वालें है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए घर बैठे ही online आवेदन कैसे कर सकतें हैं।

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इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य-

इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध जनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद करना है।

इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता-

1. गरीबीरेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार होना चाहिए।
2.उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
3.सम्बन्धित राज्य का मूलनिवासी होना चाहिए।

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हितग्राही को मिलने वाला लाभ

यदि कोई वृद्ध व्यक्ति जो गरीबीरेखा के नीचे जीवन यापन करता है और उसका उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो 350 रुपया प्रति माह व 80 वर्ष या उससे अधिक है तो 650 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान है।350 रुपये में200 रुपये केंद्र सरकार व 650 रुपये में 500 रुपये केंद्र सरकार का अनुदान रहता है।

online आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज-

1.निवास प्रमाण पत्र।
2.आयु प्रमाण पत्र।
3.गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने सम्बन्धित दस्तावेज।
3.बैंक खाता क्रमांक।
Online आवेदन करने के लिए इन सभी दस्तावेजों का फोटो लेकर या स्केंन कर  jpg/png/jpig/pdf फाइल में बदल लेना है।दूसरी बात यह कि इन सभी दस्तावेजों का साइज 256kb से अधिक नही होना चाहिए।

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वृद्धा पेंशन हेतु रजिस्ट्रेशन कैसे करें

इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ सरकार की अधिकारीक वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो सीधे नीचे दिए लिंक में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।
(रजिस्ट्रेशन एक बार ही होना है फिर edistrict  के किसी भी online सेवाओं के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं।)

रजिस्ट्रेशन व आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें

जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपके लैपटॉप स्क्रीन पर जो पेज खुलेगा उसमें तीन लोगो दिखाई देगा।पहले लोगो के नीचे ‘लोकसेवा केंद्र’,दूसरे  लोगो के नीचे’शासकीय’और तीसरे लोगो के नीचे ‘नागरिक’ लिखा मिलेगा।आपको ‘नागरिक’ लिखे लोगो क्लिक करना है।




 

अब यूजर नेम और पासवर्ड का पेज खुलेगा।चूंकि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है इसलिए click here for new registration को क्लिक करना है।


उसके बाद रजिस्ट्रेशन फार्म खुलेगा उसे भर लेना है। पूरा भरकर ‘सहेजें’ को ओके कर देना है।रजिस्ट्रेशन भरना कैसे है,उदाहरण-
 
यूजर नेम-mona33
पूरा नाम-mona netam
पासवर्ड-(अल्फाबेट और अंक मिला कर बनाना है।)
पासवर्ड पुनः-(उसी पासवर्ड को पुनः लिखना है)
गोपनीय प्रश्न-सलेक्ट करना है।
उत्तर-प्रश्न का उत्तर लिखना है।
मोबाइल नं-



 

अब पुनः home पेज में आकर ‘नागरिक’वाले लोगो को क्लिक करना है और यूजर नेम और पासवर्ड भरकर login कर देना है। अब पासवर्ड बदलने का पेज खुलेगा उसमें नया पासवर्ड भरकर ‘सेव’कर देना है इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया।बदला हुआ पासवर्ड ही आपका login पासवर्ड है।

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वृद्धा पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें –

अब पुनः home पेज में आकर नागरिक वाले लोगो को क्लिक करना है। फिर यूजर नेम और पासवर्ड भरकर login कर लेना है |अब अगला जो पेज खुलेगा उसमे ‘सभी सेवाएँ देखें‘ लिखा रहेगा।आपको उस स्थान को क्लिक करना है।

उसको क्लिक करते ही आपको छत्तीसगढ़ सरकार की सभी  online सेवाएँ दिखने लगेगा ।आपको ‘इंदिरागांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के ऑनलाइन आवेदन करना है इस लिए ऑनलाइन आवेदन वाले स्थान को क्लिक करना है।


अब आवश्यक दस्तावेज का पेज खुलेगा उसमें लिखे ‘आगे’ को क्लिक करते ही online फार्म खुल जाएगा।
आवेदक का नाम-(आवेदक और हितग्राही एक ही व्यक्ति है तो दोनों में एक ही व्यक्ति का नाम रहेगा।)
हितग्राही का नाम-
पता-
ईमेल-
जिला-
कार्यालय का प्रकार-
ग्राम-
वार्ड-
आदि भरकर ‘सहेजें’ को ओके कर देना है।



अब फार्म का दूसरा भाग खुलेगा जिसमें पिता/पति का नाम,उत्तराधिकारी का नाम,उम्र,गली/मुहल्ले के नाम,गॉंव,डाकघर,पिनकोड,लिंग,जन्मतिथि,बैंक का नाम,शाखा ,खाता संख्या आदि भरकर ‘सहेजें व पूर्वालोकन’को ओके कर देना है।




अब फार्म का तीसरा और अंतिम भाग खुलेगा जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होगा।जैसे ही पेज खुलता है उसके ऊपर भाग में दायीं ओर लिखे ‘सभी अनुलग्नक देखें’ को क्लिक करना है।अब अपलोड करने वाले सभी दस्तावेजों का ऑप्शन खुल जायेगा। बारी-बारी से सभी दस्तावेजों को अपलोड कर लेना है,और अंत में ‘अनुलग्नक सहेजें व पूर्वालोकन’ को ओके कर देना है।


(जिन दस्तावेजों में किसी एक को अपलोड करना है उसके आगे ‘हेज़'(#) और जिन दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है उसके आगे ‘तरांकन(*) का चिन्ह लगा रहेगा।)

अब भरे हुए सभी जानकारियों को अवलोकन कर लेने के बाद ‘जमा करें’ को ओके कर देना है।इस प्रकार आपका आवेदन ऑनलाइन सब्मिट हो गया।अब आवेदन सन्दर्भ क्रमांक प्राप्त होगा उसे नोट कर लेना है,या प्रिंट करा लेना है। इस आवेदन सन्दर्भ क्रमांक की आवश्यकता online आवेदन की स्थिति जांचने के समय पड़ेगा।

आवेदन की online स्थिति जाँचने यहाँ क्लिक करें

वृद्धवस्था पेंशन के लिए आवेदन करने कुछ दिन बाद निर्धारित दिवस से पहले आप आवेदन सन्दर्भ क्रमांक डाल कर आवेदन की स्थिति जाँच सकते हैं।
 
हमनें वृद्धावस्था राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए online आवेदन करने की पूरी जानकारी आपको बताई है ।हमें आशा है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने में कोई परेशानी नहीं होगी।फिर भी आवेदन को भरने में या अन्य कोई परेशानी होती है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो शेयर जरूर कर देना।धन्यवाद

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)-

वृद्धा पेंशन में नाम कैसे जोड़े?

edistrict cg पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने से वृद्धा पेंशन में नाम जुड़ जायेगा |


छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए क्या करना चाहिए?

edistrict cg पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

वृद्धा पेंशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं?

1.निवास प्रमाण पत्र।
2.आयु प्रमाण पत्र।
3.गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने सम्बन्धित दस्तावेज।
3.बैंक खाता क्रमांक।

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