cg online diversion apply | छत्तीसगढ़ डायवर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

हेलो दोस्तों , छत्तीसगढ़ का आपका अपना जाना -पहचाना वेबसाइट hamargaon.com ( हमरगाँव डॉट कॉम ) पर एक बार फिर से स्वागत है ,दोस्तों ,आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आयें हैं | जी हाँ ! दोस्तों जैसाकि आपको इस आर्टिकल के शीषक से पता चल ही गया होगा ,आज हम डायवर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन के तरीके बताने जा रहे हैं |

राजस्व विभाग से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे – बी 1 खसरा ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें ,ऑनलाइन डाउनलोड किये गये बी 1 खसरा को घर बैठे वैलिड कैसे करें , नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें आदि से जुड़ी जानकारी हम आपसे पहले ही साझा कर चुके हैं ,आप हमारे पिछली पोस्ट में जाकर उक्त जानकारी को पढ़ सकते हैं तथा पोस्ट में बताये गये विधि से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |


छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न विभागों में नागरिकों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान किया गया है ,परन्तु या तो आम नागरिकों को इसकी जानकारी ही नही है या जानकारी है भी तो कोई इस सुविधा का लाभ लेना नही चाहते |

👉 छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान के जमीन का सरकारी रेट पता करें 


बहुत से नौकरी पेशे से जुड़े लोग शहर में प्लाट या जमीन खरीदते हैं , कुछ लोग व्यवसायिक दृष्टि से जमीन का व्यपवर्तन ( डायवर्सन ) कराना चाहते हैं और दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं ,जिससे हजारों रूपये का नुकसान उठाना पड़ता है , आप स्वयं डायवर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इससे आपको खर्च भी कम पड़ेगा और डायवर्सन भी आसानी से हो जायेगा |

👉 डिजिटल हस्ताक्षरित बी-1 खसरा घर बैठे डाउनलोड कैसे करें 


ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेने के फायदे –


1. घर बैठे डायवर्सन करा सकते हैं |
2. कार्यालय का चक्कर काटना नही पड़ेगा |
3. समय की बचत |
4. इससे आपके अनावश्यक व्यय में कटौती होगी |
5. डिजिटली करण को बढ़ावा मिलेगा |

👉डायवर्सन आवेदन की प्रक्रिया का pdf डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें👈


डायवर्सन हेतु आवश्यक दस्तावेज –


♦ आवेदन
♦ जमीन का दस्तावेज pdf
♦ चालान का pdf
♦  बी 1 खसरा  pdf
♦ नक्शा pdf

👉 नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें 


ई-चालान तथा शुल्क –


डायवर्सन सीमांकन हेतु देय राशि को इ-चालान द्वारा verify करना है तथा ऑनलाइन पोर्टल में pdf बनाकर अपलोड करना है | आपके जमीन के वर्ग फिट तथा जमीन के प्रकार के आधार पर चालान कितने का लगेगा , जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें 👈

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डायवर्सन ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें –


STEP 1. डायवर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आपको अपने mobile /laptop के ब्राउजर को open कर revenue.cg.nic.in या हिंदी में राजस्व न्यायलय छत्तीसगढ़ टाइप कर सर्च करना है | आपके सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल के अंत में राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ लिंक दिया जा रहा है | आप सभी जानकारी को ध्यान से समझ लेने के बाद लिंक के माध्यम से login हो सकते हैं |


ST.EP 2 उक्त वेबसाइट पर क्लिक करते ही राजस्व न्यायलय छत्तीसगढ़ के वेबसाइट का home पेज स्क्रीन पर खुल जायेगा , इस पेज में राजस्व नयायालय के द्वारा नागरिक सुविधाओं की सूची दिखाई देगा ,आप चाहें तो अन्य सुविधाओं का लाभ भी घर बैठे ले सकते हैं | डायवर्सन के लिए आपको लाल रंग में दिए इंटरफेस राजस्व न्यायलय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु क्लिक करें  पर क्लिक करना है |



STEP 3. अब ऑनलाइन आवेदन हेतु फॉर्म स्क्रीन पर खुल जयेगा , फॉर्म को चार भागों में भरना है –
1 . सामान्य जानकारी
2. वाद भूमि की जानकारी
3. आवेदक की जानकारी
4. अनावेदक की जानकारी
1 . सामान्य जानकारी –


इस भाग में मामले का प्रकार ,आवेदन का विवरण ,आवेदन लिखें ,दस्तावेज अपलोड करें का इंटरफेस दिखाई देगा | मामले का प्रकार -मूल मामला , आवेदन का विवरण- कृषि भूमि व्यपवर्तन एवं भू भाटक का निर्धारण , आवेदन लिखे -आवेदन टाइप करना है ,दस्तावेज अपलोड – इस भाग में जमीन का दस्तावेज का pdf अपलोड करना है बी-I ,नक्शा का pdf अलग -अलग अपलोड करना है |



2. वाद भूमि की जानकारी –
इस भाग में डायवर्सन के लिए प्रस्तावित भूमि से जुड़ी जानकारी दर्ज करना है ,जैसे – जिला ,न्यायालय ,तहसील ,ग्राम ,वार्ड , खसरा क्रमांक आदि का चयन करना है ,यदि एक से अधिक खसरा है तो एक -एक करके खसरा को चुनते जाना है |



3. आवेदक की जानकारी –
इस भाग में डायवर्सन हेतु भू-स्वामी (आवेदक ) का जानकारी दर्ज करना है ,जैसे -नाम ,पिता/पति ,वर्ग, जाति ,लिंग ,उम्र, पता ,इमेल आदि यदि आप किसी अधिवक्ता के माध्यम से डायवर्सन करा रहे हैं तब अधिवक्ता का नाम ,mobile नम्बर आदि | यदि आवेदक एक से अधिक हैं तब आपको आवेदक जोड़ें पर क्लिक कर दुसरे आवेदक को भी जोड़ना है |



4. अनावेदक की जानकारी –
इस भाग में आपके आवेदन को प्रस्तुत करने वाले का जानकारी दर्ज करना है | आवेदक वह है जिसके नाम पर जमीन है और अनावेदक आपके आवेदन को प्रस्तुत करने वाला ,यदि सामान्य शब्दों में कहें तो आपका पक्षकार ही अनावेदक है , सम्बन्धित का नाम ,,पिता/पति ,वर्ग, जाति ,लिंग ,उम्र, पता ,इमेल आदि दर्ज करना है |

फॉर्म पूर्ण रूप से भर लेने के बाद आपके द्वारा दर्ज किये गये mobile नम्बर पर OTP प्राप्त हो जायेगा | OTP वाले कालम में OTP दर्ज करना है तथा अंत में सुरक्षित करें पर क्लिक करना है |



अब आपका आवेदन सीधे सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन को दिखने लगता है ,पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज करने रीडर को प्रेषित किया जाता है ,यदि आपका ऑनलाइन आवेदन सही-सही और पूर्ण भरा है तब रीडर द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाता है और प्रकरण क्रमांक दर्ज होता है |


इसके बाद प्रकरण क्रमांक आपके मोबाइल नम्बर पर भेज दिया जायेगा ,प्रकरण नम्बर के आधार पर आप अपने आवेदन की प्रगति का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं |

👉ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यह जानकारी बहुत ही उपयोगी है ,इस लिए इस शेयर और कमेन्ट जरुर करें ,यदि आप ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो समय अधिक लगता है ,क्योंकि ऑफलाइन को पोर्टल पर ऑनलाइन करना होता है यदि आप सीधे ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इस पर कार्यवाही तेजी से होता है ,क्योंकि यह पोर्टल पर पेंडिंग शो होता है |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)-


जमीन का डायवर्सन कैसे होता है?

revenue.cg.nic.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |


डायवर्सन कितने दिन में हो जाता है?

३ माह के अन्दर पूर्ण हो जाता है |


डायवर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं?

व्यपवर्तन या परिवर्तन


डायवर्सन कैसे लगाया जाता है?

revenue.cg.nic.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

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