हेलो फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक बार पुनः आपका हमारे वेबसाइट hamargaon. com पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आप घर बैठे ही शासन के किसी भी विभाग से जानकारी प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं?
छत्तीसगढ़ देश का छठवां ऐसा राज्य है जहां पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है, इस सुविधा के मदद से आप ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ घर बैठे ही ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक ऑफलाइन ही मेनुअल तरीके से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किया जा सकता था ,हाल ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई है |
RTI के तहत ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ –
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हाल ही में RTI प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है, जिसके मदद से कोई भी आम नागरिक किसी भी शासकीय /अर्द्ध शासकीय विभाग/ कार्यालय से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन कर बिना कहीं जाए घर बैठे ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है what is RTI-
सूचना के अधिकार अधिनियम को अंग्रेजी में right to information कहते हैं, इसे शॉट रूप में RTI कहा जाता है। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया है, तब से यह शासन प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता के लिए जाना जाता है।
लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुई व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और चुने हुए व्यक्ति से यह अपेक्षा करती है कि वह पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। परंतु ज्यादातर देशों में भ्रष्टाचार बढ़ता गया, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और मालिक को यह जानने का पूरा अधिकार होता है,कि जो व्यक्ति या सरकार उनकी सेवा में है वह क्या कर रही है, साथ ही जनता द्वारा किए गए शिकायत यार जानकारी पर क्या कार्यवाही हुई है यह जानकारी सूचना का अधिकार प्रदान करती है।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कितने दिनों के अंदर जानकारी प्रदान की जाती है-
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 30 दिन के अंदर जन सूचना अधिकारी को जानकारी उपलब्ध करानी होती है, कुछ मामलों में यह 45 दिन है। इसके साथ साथ जीवन तथा स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर चाही गई सूचना उपलब्ध कराया जाता है।
आवेदन से जुड़ी जानकारी-
यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है या तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या गलत जानकारी प्रदान करता है तो इसके लिए प्रतिदिन के हिसाब से ₹250 की दर से ₹25000 तक का जुर्माना उसके वेतन से काटा जा सकता है।
सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस देनी होती है जो कि केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ ₹10 रुपए फीस तय की है। कुछ राज्यों में अलग-अलग है बीपीएल कार्ड धारकों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसके साथ साथ किसी दस्तावेज का कॉपी लेने पर प्रति पृष्ठ ₹2 के हिसाब से भुगतान करना होता है, यदि समय पर जानकारी मुहैया नहीं कराया जाता उस स्थिति में यह भी निशुल्क हो जाता है।
RTI के तहत जानकारी प्राप्त करने हेतु पंजीयन तथा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें-
स्टेप 1- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पंजीयन तथा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है और उसे ओपन कर टाइप करना है rtionline.cg.gov.in और सर्च कर देना है।
इसके अलावा इस आर्टिकल के अंत में ऑनलाइन पोर्टल का लिंक भी उपलब्ध कराया जा रहा है आप पूरी जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद नीचे दिए गए लिंक माध्यम से उक्त वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो सकते हैं।
स्टेप 2- सूचना का अधिकार छत्तीसगढ़ शासन के वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। यदि आप पहली बार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तब आपको अपना पंजीयन करना होगा पंजीयन करने के लिए दिए गए लॉगिन के इंटर फेस के नीचे दिए गए नया आवेदक का पंजीयन पर क्लिक करना है।
स्टेप 3- उसके बाद नया आवेदक पंजीयन हेतु निर्देश का पेज स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, यहां आपको सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद नीचे दिए गए चेकबॉक्स पर टीक कर देना है, टीक करने के पश्चात next पर क्लिक करना हैं।
स्टेप 4- इस तरह पंजीयन हेतु फार्म स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। आवेदक प्रकार (govt. servant /journalist / social worker /other) चयन करना है, इसके बाद आवेदक का नाम इंग्लिश, हिंदी दोनों भाषाओं में, ईमेल आईडी, पिता,माता, मोबाइल नंबर,जाति,उम्र, लिंग आवेदक का पता इंग्लिश’ हिंदी दोनों ही भाषाओं में, पिन कोड, जिला, निवास (urban/rural), इसके बाद अंत में preview पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपका भरा हुआ आवेदन प्रदर्शित होने लगेगा सभी जानकारी को ध्यान से देख लेंगे | सभी जानकारी सही होने पर submit पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही वेरीफाई ईमेल आईडी का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा।
स्टेप 5- अब आपके द्वारा दर्ज ईमेल आईडी पर एक एसएमएस प्राप्त होगा, जिसे ओपन करना है। ओपन करने पर आपका ईमेल आईडी आटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के पश्चात आपके मोबाइल स्क्रीन पर पासवर्ड क्रिएट करने तथा पासवर्ड पुष्टि का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और अंत में create पर क्लिक कर देना।
इस तरह छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार पोर्टल पर आपका पंजीयन पूर्ण हो जाएगा। एक बार पंजीयन करने के बाद आप कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | ईमेल आई डी आपका यूजर आईडी होगा वही आपके द्वारा सेट किए गए पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड होगा।
सूचना का अधिकार के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें-
स्टेप 1– अब आपको अपने मोबाइल में ब्राउज़र पर जाना है और पुनः rtionline.cg.gov.in टाइप कर सर्च करना है सर्च करते ही सूचना का अधिकार छत्तीसगढ़ शासन के वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको लॉगइन के अंतर्गत अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के मदद से लॉगिन कर लेना है।
स्टेप 2- लॉगिन पर क्लिक करते ही आरटीआई के तहत ऑनलाइन आवेदन हेतु ड्रेस बोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको आरटीआई आवेदन करें पर क्लिक करना है।
पूरी जानकारी आपको 700 बिंदुओं पर दर्ज करना है।
आरटीआई अनुदेश- इस भाग में दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ना है अंत में नीचे गए चेक बॉक्स पर टीक कर next पर क्लिक कर देना |
सामान्य विवरण- एक भाग में पंजीयन के समय दर्ज किए गए आपकी पूरी जानकारी प्रदर्शित होगी। यहां पर आपको 1500 शब्दों में आरटीआई का विवरण बस दर्ज करना है। फिर next पर क्लिक करना है|
आरटीआई विभाग का विवरण- यहां पर उस विभाग से जुड़ी जानकारी दर्ज करना है जिस विभाग से आपको सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं।
आवेदन की समीक्षा- यहां आपके द्वारा दर्ज आवेदन को आप देख सकते हैं जानकारी गलत होने पर उसे एडिट कर सुधार सकते हैं और अंत में next पर क्लिक करना हैं।
अपलोड दस्तावेज- यहां आपको आवेदन से जुड़े दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज अपलोड करते समय आपको mb का भी ध्यान रखना है।
भुगतान का विवरण– जैसा कि ऊपर बताया गया है आपको आरटीआई के लिए कुछ शुल्क भी भुगतान करना पड़ सकता है, यदि आप किसी दस्तावेज का कॉपी चाहते हैं तो 35 पेज ₹2 के हिसाब से आपको भुगतान करना है इसके अलावा यदि आप गरीबी रेखा में नहीं आते उसी स्थिति में ₹10 आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। फोन पे,गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
सारांश- इस तरह सभी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने के पश्चात आरटीआई फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने पर आपको एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा जिसे नोट कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
इस तरह आप घर बैठे ही आसानी से शासन के किसी भी विभाग से ऑनलाइन आवेदन के जरिए सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी द्वारा आपके पते पर सूचना का अधिकार के तहत चाही गई जानकारी भेजी जाएगी या फिर ऑनलाइन ही पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा वैसे आप अपने आवेदन क्रमांक के मदद से ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेन्ट सेक्शन में कमेन्ट कर हमें जरुर भेजें |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –
सूचना के अधिकार में कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती?
सूचना के अधिकार में भारत के एकता अखंडता और सम्प्रभुता,सुरक्षा ,विदेश निति से जुड़ी जानकारी नहीं दी जा सकती है |
सूचना के अधिकार के दायरे में कौन कौन आता है?
राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति ,प्रधानमंत्री ,संसद ,राज्य विधान मंडल ,न्यायालय, महालेखाकर सभी सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं|
छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ?
छत्तीसगढ़ में सूचना का अधिकार 1 अक्टूबर 2005 को लागु हुआ था |
एक वर्ष में तीन बार आरटीआई के लिए आवेदन कर सकता है
RTI का आवेदन कहाँ कहाँ किया जा सकता है?
सभी कार्यालयों में सुचना अधिकारी के नाम से आवेदन किया जा सकता है |
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर आरटीआई लगा सकते हैं |
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