जय जोहार, छत्तीसगढ़ राजस्व मामलों से जुड़ी आम लोगों के लिए जरुरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज डाउनलोड करने की जानकारी के साथ एक बार पुनः आपका हमारे वेबसाइट पर स्वागत है। आज हम आपसे छत्तीसगढ़ अधिकार अभिलेख डाउनलोड करने से जुड़ी जानकारी साझा करने जा रहे हैं। इसलिए पूरी जानकारी को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि यदि कभी अधिकार अभिलेख की आवश्यकता पड़ेगी , तो इस आर्टिकल में बताए अनुसार घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे ।
छत्तीसगढ़ में मिसल डाउनलोड करने की कई वेबसाइट आपको मिल जाएंगे, परंतु अधिकार अभिलेख डाउनलोड करने की यह पहली जानकारी है। ज्यादातर लोग मिसल और अधिकार अभिलेख को एक ही दस्तावेज समझते हैं , किन्तु दोनों ही दस्तावेजों में अंतर है। मिसल 1922-23 से 1927-28 के बीच का जमीन रिकॉर्ड होता है, जबकि अधिकार अभिलेख 1954-55 का जमीन से जुड़ा रिकॉर्ड होता है।
योजना का नाम | अधिकार अभिलेख डाउनलोड |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के नागरिक |
लाभ | ऑनलाइन अधिकार अभिलेख डाउनलोड कर सकते हैं | |
विभाग | छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग |
ऑफिसियल वेबसाइट | revenue.cg.nic.in |
छत्तीसगढ़ अधिकार अभिलेख-
छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की वेबसाइट छत्तीसगढ़ भू अभिलेख में अधिकार अभिलेख ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है, परंतु जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अधिकार अभिलेख हेतु कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है।
जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं मिसल और अधिकार अभिलेख दोनों ही अलग-अलग दस्तावेज है। मिशन 1926 27 का जमीन रिकॉर्ड होता है जबकि अधिकार अभिलेख 1954-55 का रिकॉर्ड होता है। अधिकार किस काम में आता है या आपको भलीभांति पता होगा परंतु फिर भी हम बताते हैं यदि आप जाति प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज के रूप में मिसल लगाते हैं और यदि बीच की कोई कड़ी नहीं मिलता है तब अधिकार अभिलेख की जरूरत पड़ती है।
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मिसल और अधिकार अभिलेख में अंतर-
मिसल 1926 27 का जमीन का रिकॉर्ड होता है और जबकि अधिकार अभिलेख 1954 55 का जमीन का रिकॉर्ड होता है।
मिसल में जाति का उल्लेख होता है जबकि अधिकार अभिलेख में जाति का उल्लेख नहीं रहता है।
ST ,SC वर्ग के लोगों के लिए जाति बनवाने हेतु मिसल अनिवार्य होता है , जब वंश का कड़ी मिल जाता है तब अधिकार अभिलेख की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि वंश का कड़ी नहीं मिलता है तब अधिकार अभिलेख की आवश्यकता पड़ती है |
मिसल और अधिकार अभिलेख में समानता –
दोनों ही दस्तावेज जमीन का रिकॉर्ड होता है |हालाँकि मिसल 1923 से 1928 के बीच का रिकॉर्ड होता है , जबकि अधिकार अभिलेख 1954-55 का रिकॉर्ड होता है |
अधिकार अभिलेख के फायदे या लाभ-
अधिकार अभिलेख में आप अपने दादा परदादा का नाम जान सकते हैं।
अधिकार अभिलेख के माध्यम से आपको यह भी जान सकते हैं कि आप के दादा परदादा के नाम पर कितनी जमीन थी।
जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अधिकार अभिलेख एक सहायक दस्तावेज है।
लाभार्थियों को कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
1954-55 तक के अपने पूर्वजों का रिकॉर्ड देख सकते हैं |
कोई भी नागरिक आसानी से ग्रामवार अपना अधिकार अभिलेख चेक कर सकते हैं।
अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड चेक करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क भुगतान करना नहीं पड़ेगा।
अधिकार अभिलेख डाउनलोड हेतु आवश्यक दस्तावेज/ जानकारी-
दादा या परदादा या उसके पिताजी का नाम जिनके नाम पर 1954-55 के आसपास जमीन का रिकॉर्ड हो।
छत्तीसगढ़ अधिकार अभिलेख कैसे डाउनलोड करें-
स्टेप 1- अधिकार अभिलेख डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके सर्च बॉक्स में revenue.cg.nic.in टाइप कर सर्च करना है। सर्च करते ही छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का ऑफिशल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।
स्टेप 2- अब छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का वेबसाइट का होमपेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। होम पेज के हेडर में दिए गए परियोजनाएं के इंटरफेस पर क्लिक करना है। परियोजनाएं पर क्लिक करते ही इसके अंतर्गत भुइया, भू नक्शा,नजूल भूमि संधारण खसरा, परिवर्तित भूमि संधारण खसरा,राजस्व न्यायालय, वर्षा की जानकारी,आपदा सहायता,भू अर्जन, फसल कटाई प्रयोग, ई गजट जैसे ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इनमें से स्वामित्व के इंटरफ़ेस पर क्लिक करना है।
स्टेप 3- अब स्वामित्व स्कीम का पेज स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, इस पेज में स्क्रीनशॉट द्वारा दिखाए गए अनुसार अधिकार अभिलेख प्रिंट के इंटरफ़ेस पर क्लिक करना है।
स्टेज 4- अब अधिकार अभिलेख प्रिंट करने के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे
ULPIN नंबर के द्वारा
नाम के अंश से
मोबाइल नंबर के आधार पर
आपके पास ULPIN नंबर नहीं है और ना ही अधिकार अभिलेख में मोबाइल नंबर लिंक है, इसलिए आप नाम के अंश से ही अधिकार अभिलेख सर्च कर सकते हैं। नाम के अंश से वाले ऑप्शन के सामने बने सर्कल पर टिक मारकर करना है इसके बाद जिला का नाम,तहसील का नाम, ग्राम का नाम चयन करना है फिर अंत में उस व्यक्ति का नाम दर्ज करना है ,जिसके नाम से 1945-55 में जमीन का रिकॉर्ड रहा हो। दर्ज करने के पश्चात देखें के इंटर पेज पर क्लिक कर देना है।
यदि नाम अधिकार अभिलेख से मैच कर जाता है, तो अधिकार अभिलेख स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा अन्यथा कोई डाटा नहीं का नोटिफिकेशन प्रदर्शित होने लगेगा। अधिकार अभिलेख स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते है |
उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहें। साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि लोगों को इस ऑनलाइन सुविधा की जानकारी मिल सके। यदि आप गूगल में सर्च कर हमारे वेबसाइट hamargaon.com पर सीधे रीडायरेक्ट होते हैं तब आपको इस जानकारी के अलावा भी बहुत सी जानकारियां मिलेगी जिससे आप विभिन्न योजनाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)-
अधिकार अभिलेख कैसे निकलता है?
अधिकार अभिलेख निकालने के लिए revenue.cg.nic.in के वेबसाइट पर जाना है फिर योजनाएं अंतर्गत स्वामित्व का क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं |
अधिकार अभिलेख 1945-45 का जमीन रिकॉर्ड होता है |
अधिकार अभिलेख कैसे प्राप्त करें?
अधिकार अभिलेख निकालने के लिए revenue.cg.nic.in के वेबसाइट पर जाना है फिर योजनाएं अंतर्गत स्वामित्व का क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं |