जय जोहार, छत्तीसगढ़ पंचायत विभाग से जुड़ी जानकारी के साथ एक बार पुनः आपका हमारे वेबसाइट पर स्वागत है ,आज हम आपसे ग्राम पंचायत की प्रमुख योजनाओं और उसमें मिलने वाली अनुदान से जुड़ी जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं। किसी भी ग्राम पंचायत में यदि ग्राम पंचायत चाहे तो विभिन्न कार्यों के लिए अधिकतम ₹200000 तक के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जा सकते हैं। यह राशि ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त होता है।
भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के पग बंधी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। परंतु 1993 में संविधान ( 73 वा संशोधन ) अधिनियम 1996 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसके साथ ही देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।
योजना का नाम | chhattisgarh gram panchayat ki yojanaye |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जन |
लाभ | आपके ग्राम पंचायत के कार्य और अनुदान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं | |
उद्देश्य | ग्रामों का समग्र विकास करना | |
वेबसाइट | dpcg.cgstate.gov.in |
पंचायती राज व्यवस्था की 3 संस्थाएं-
जिला पंचायत
जनपद अर्थात ब्लॉक पंचायत
ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत की योजना cg-
ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न निर्माण के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना,छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना का एकीकरण करके मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना प्रारंभ की गई है |
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रूपये तक राशि स्वीकृत किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाने वाले घोषणा जैसे अटल समरसता भवन, मिनी स्टेडियम, पंचायत भवन के मामले में यह सीमा शिथिल हो जाती है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत निम्न कार्य स्वीकृत किये जाते हैं –
गली क्रांक्रिट करण निर्माण 100 मीटर-
गली कांक्रीटकरण ग्राम पंचायत के द्वारा कराए जाने वाले प्रमुख कार्यों में से एक है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ₹260000 स्वीकृत किए जाते हैं।
नवीन ग्राम पंचायत भवन-
नवीन ग्राम पंचायत भवन हेतु मनरेगा मद से 8.15, समग्र विकास से 5.00 एवं अन्य मद से 1.00 लाख ( अभिसरण से) 14.15 लाख। अनुमोदित लागत ₹500000 स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है।
नाली निर्माण 100 मीटर-
नाली निर्माण 100 मीटर हेतु मनरेगा मद से 40%,समग्र विकास से 40% एवं 14वें वित्त से 20% इस तरह 1.97 लाख रुपए अनुमोदित लागत स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है।
निर्मला घाट निर्माण-
ग्राम पंचायतों को तालाबों में निर्मला घाट निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है जो कि 2.60 लाख रुपया है।
मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय सेड निर्माण-
मुक्तिधाम एवं प्रतिक्षालय सेड निर्माण हेतु पंचायतों को 479000 रुपए स्वीकृत किया जाता है।
आंगनबाड़ी भवन निर्माण बाउंड्री वॉल सहित-
आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु ₹600000 स्वीकृत किया जाता है।
उचित मूल्य दुकान की निर्माण-
पंचायतों को उचित मूल्य दुकान के निर्माण हेतु ₹700000 स्वीकृत किया जाता है।
कांजी हाउस भवन निर्माण-
फसलों को नुकसान पहुंचा रहे पशुओं को कांजी हाउस में रखने हेतु कांजी हाउस भवन निर्माण हेतु ₹322000 स्वीकृत किया जाता है।
समुदायिक भवन निर्माण-
ग्राम पंचायतों को समुदाय भवन निर्माण हेतु ₹650000 स्वीकृत किया जाता है।
तालाब सौंदर्यीकरण निर्माण-
तलाब सौंदर्यकरण के लिए पंचायतों को ₹200000 स्वीकृत किया जाता है।
विद्युत विहीन ग्राम पंचायत भवनों में सोलर प्लांट-
जिन ग्राम पंचायतों में विद्युत पहुंच की सुविधा नहीं है उन ग्राम पंचायत भवनों में सोलर प्लांट की स्थापना हेतु शासन द्वारा ₹152000 स्वीकृत किया जाता है।
व्यवसायिक परिसर निर्माण-
ग्रामों में व्यवसायिक परिसर निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों को पांच दुकान, नाली एवं सीसी रोड के लिए ₹892000 स्वीकृत किया जाता है।
चौक सौंदर्यीकरण निर्माण-
ग्राम पंचायतों को चौका सौंदर्यीकरण के लिए ₹130000 स्वीकृत किया जाता है।
अटल समरसता भवन-
जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मिनी स्टेडियम, समरसता भवन, पंचायत ने भवन निर्माण एवं मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुसार अरे ग्राम पंचायतों के लिए राशि की सीमा शिथिल की जा सकती है। अटल समरसता भवन के लिए 19.39 लाख रुपए स्वीकृत किया जाता है।
मिनी स्टेडियम निर्माण-
इसके लिए 31 लाख 61 हजार रुपये स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है।
ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदान-
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 49 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों को संपन्न करने का दायित्व सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य स्वयं के राजस्व का 6.15 हिस्सा ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार वितरण करने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के 5050 ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष ₹200000 दिए जाने का प्रावधान है।
ग्राम पंचायत के मूलभूत कार्य-
स्थानीय उत्सव पर खर्च, धार्मिक स्थल में निर्माण/ मरम्मत पर व्यय ,स्वागत प्रवेश द्वार निर्माण पर व्यय , निर्माण कार्यों का शिलान्यास/ लोकार्पण /भूमि पूजन, सरपंच /पंच के राज्य स्तरीय सम्मेलन के आने-जाने पर व्यय, जन समस्या निवारण शिविर, ग्राम सुराज अभियान आयोजन पर व्यय , किसी परिवार व्यक्ति को सहायता अनुदान राशि पर व्यय,योजनाओं का प्रचार प्रसार फोटोकापी /स्टेशनरी पर व्यय, पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय , उच्च अधिकारियों के मौखिक निर्देश पर राशि का व्यय, टेलीविजन/ मोबाइल फोन क्रय करने पर व्यय, शासकीय सार्वजनिक भवनों में तड़ित चालक लगाने हेतु व्यय, |
नल जल योजना हैंडपंपों के सुधार व्यवस्था पर व्यय , ग्राम गंगा योजना के अंतर्गत खोदे गए ट्यूबवेल में पम्पों की व्यवस्था , ग्राम में स्थापित हैंड पम्प के निकट नाली हौदी का निर्माण , जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए उचित मात्रा में निशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था, ग्रामीण सचिवालय ,ग्राम पंचायत के संचालन के लिए लेखन सामग्री पर व्यय ,स्वामी आत्मानंद वाचनालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था पर व्यय ,अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य बस्तियों के मजरे टोले में सड़क बत्ती कनेक्शन विस्तार पर व्यय ,पंचायत भवन में राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीर लगाने पर व्यय |
ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति के अंतर्गत समस्त भवन जो पंचायत के अधीन है मरम्मत/ रखरखाव/ रंग रोगन पर व्यय, पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक शासकीय भवनों में निशक्त जनों के लिए रैंप निर्माण, नशा मुक्ति उन्मूलन कार्यक्रम ,कुपोषण मुक्ति संबंधी कार्यक्रम का आयोजन ,महामारी/ प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम पर व्यय, कूड़ा दान निर्माण ,सुलभ शौचालय ,स्कूल/ आंगनबाड़ी /छात्रावास, ग्राम पंचायत भवनों में निर्मित शौचालय के मरम्मत/ रखरखाव पर व्यय, राष्ट्रीय पर्व में मिष्ठान वितरण पर व्यय ,ग्रामसभा आयोजन पर होने वाले व्यय , पंचायत से संबंधित ऐसी योजना के प्रचार-प्रसार/ दीवार लेखन कार्य पर व्यय जिसमें राशि प्राप्त नहीं होती है।
कांजी हाउस की व्यवस्था पर व्यय, पशु चिकित्सा शिविर आयोजन, सड़क बत्ती में एलईडी लाइट/ ट्यूब लाइट पर व्यय,भिन्न स्तर पर निर्वाचन पर प्रासंगिक, संकुल स्तरीय खेलकूद/ ब्लॉक स्तरीय खेलकूद पर व्यय (अलग से अनुदान प्राप्त नहीं होने पर ) ,ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय में पानी की व्यवस्था पर व्यय |
इसके अलावा स्थानीय परिस्थितियों और संस्थाओं के अनुसार किसी भी कार्य में ग्राम पंचायत में पारित अनुमोदन के आधार पर केस किया जा सकता है।
उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा, इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहें, साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें , ताकि लोगों को पंचायतों को मिलने वाले अनुदान और उसके व्यय किस किस कामों पर किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी मिल सके और लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ग्राम पंचायत में अपनी बात रख सकें और संबंधित कार्य को संपन्न करा करा सकें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –
नाली निर्माण ,तालाब सौंदर्यीकरण ,गली कांक्रिट ,स्कूल ,आँगन बड़ी ,कांजी हॉउस आदि कार्य मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत संचालित योजनायें है |
राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान प्राप्त होता है |
पंचायत को विकास के लिए कितना फंड मिलता है?
अलग अलग कार्यों के लिए एक वर्ष में अधिकतम 2000000 रूपये तक फंड मिलता है |
सरपंच का काम क्या होता है?
पंचायत का समग्र विकास सरपंच का मुख्य काम होता है |
पंचायत को फंड कैसे मिलता है?
ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर फंड मिलता है |
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