जय जोहार, छत्तीसगढ़ के आम लोगों से जुड़ी जानकारी के साथ एक बार फिर से आपका अपना जाना पहचाना वेबसाइट hamargaon.com पर स्वागत है। छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज व आवेदन फॉर्म के पीडीएफ से जुड़ी जानकारी हम आपसे पहले ही साझा कर चुके हैं, आज हम आपसे निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी जानकारी साझा करने जा रहे हैं। इसलिए पूरी जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ें।
छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन की जानकारी कई वेबसाइटो में आपको मिल जाएगा, परंतु ज्यादातर वेबसाइट में सीएससी सेंटर( लोक सेवा केंद्र) के माध्यम से आवेदन करने की जानकारी दिया गया है, आज हम छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आम नागरिक द्वारा घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जिसके मदद से आपको किसी लोक सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आप घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे और प्रमाण पत्र बन जाने पर ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकेंगे।
आर्टिकल का नाम | छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के निवासी |
लाभ | csc सेंटर जाये बिना ही निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं |
ऑफिसियल वेबसाइट | edistrict.cgstate.nic.in |
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र-
देश में सभी राज्य अपने नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करती है इससे यह प्रमाणित होता है कि वह व्यक्ति उस राज्य का स्थाई निवासी है। मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही राज्य के अंतर्गत शासकी, गैर शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो जिस राज्य का निवासी है मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है।
आम नागरिक मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु स्वयं कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन –
जब कोई नागरिक किसी योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करता है , तो उसे निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। सामान्य स्थिति में पंचायत स्तर से जारी निवास प्रमाण पत्र ,राशन कार्ड ,पेन कार्ड ,आधार कार्ड प्रस्तुत किया जा सकता है परंतु किसी भी स्थाई शासकीय सेवाओं का लाभ लेने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होता है ,जोकि तहसील कार्यालय से जारी होता है ।
मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत घर बैठे बनवायें प्रमाण पत्र –
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत घर बैठे ही विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है ,इसके लिए किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है | बस 14545 पर कॉल करना होता है ,फिर मितान (एजेंट) घर आकर ऑनलाइन आवेदन करते हैं ,प्रमाण पत्र बन जाने पर घर पहुंचा कर प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं ,परन्तु यह सेवा अभी शहरी क्षेत्रों के लिए लागु है |ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वयं आवेदन क्कर सकते हैं या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं |
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र हेतु पात्रता-
- छत्तीसगढ़ का सामान्य निवासी होना आवश्यक है।
- व्यक्ति छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है या उसके माता-पिता में से किसी एक या कोई कानूनी अभिभावक जो कम से कम 15 साल से छत्तीसगढ़ में सतत रूप से निवास कर रहा है।
- आवेदक या उसके माता-पिता राज्य सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहे हो। या अपने माता-पिता पिछले 5 वर्षों के लिए राज्य में कोई अचल संपत्ति, उद्योग व्यापार के कब्जे में हैं।
उपरोक्त शर्तों के प्रति के अलावा व्यक्ति कम से कम इन शर्तों को भी पूरा करना चाहिए-
- व्यक्ति कम से कम 3 साल के लिए छत्तीसगढ़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल अविभाजित मध्य प्रदेश के जिले के शैक्षिक संस्थानों में से किसी भी शिक्षण संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है।
अन्य सभी मामलों के लिए उपयुक्त के अलावा अन्य निम्नलिखित वीडियो में से किसी भी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थाई निवासी तब माना जाएगा जब-
- पति या छत्तीसगढ़ राज्य में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बच्चे |
- पति या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों|
- पति या छत्तीसगढ़ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संवैधानिक किया वैधानिक पद धारण व्यक्तियों के बच्चे|
- पति या छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन स्थापित किसी भी संस्थान या निगम या बोर्ड या आयोग के कार्यरत नामित अधिकारी /कर्मचारियों के बच्चे|
निवास प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज (स्केन कॉपी 256mb से कम )-
- शपथ पत्र
- आधार कार्ड
- 15 वर्ष तक निवास का प्रमाण -घर /भूमि सम्बन्धी दस्तावेज , जन्म प्रमाण पत्र ,rasion कार्ड ,वोटर आईडी कार्ड ,पिता /पालक का सेवा सम्बन्धी प्रमाण |
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र – कक्षा 5 वीं , 8 वीं , 10 वीं , 12 वीं ,स्नातक ,स्नातकोत्तर ,एमफिल ,तकनीकी विषय का अंकसूची |
- अन्य मामलों में 5 निवास का प्रमाण -घर भूमि का दस्तावेज |
निवास प्रमाण पत्र हेतु नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें –
स्टेप 1- छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है और उसके सर्च बॉक्स में edistrict.cgstate.nic.in टाइप कर सर्च करना है सर्च करते ही छत्तीसगढ़ e-district का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।
स्टेप 2- छत्तीसगढ़ e-district पोर्टल का होम स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको लॉगिन के अंतर्गत नागरिक के इंटरफ़ेस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आईडी और पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा क्योंकि आप पहली बार लोगिन करने जा रहे हैं इसलिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए click here for new registration पर क्लिक करना है।
स्टेप 3-अप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको उपयोगकर्ता का नाम(user name ), पूरा नाम,पासवर्ड,पुनः पासवर्ड,जिला,गोपनीय प्रश्न,गोपनीय प्रश्न का उत्तर,मोबाइल नंबर दर्ज कर सहेजें पर क्लिक करना है। उपयोगकर्ता का नाम (mayasagar@), पासवर्ड (Asharma@123) इस तरह रखा जा सकता है।
इस तरह रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जायेगा |
निवास प्रमाण पत्र हेतु नागरिक के रूप में आवेदन कैसे करें –
स्टेप 1- अब edistrict cg में लॉगिन के अंतर्गत नागरिक के ऑप्शन पर जाना है, फिर आईडी और पासवर्ड फील कर सहेजें पर क्लिक करना है। अब पासवर्ड चेंज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा यहां पर आपको अपने वर्तमान पासवर्ड फिर न्यू पासवर्ड और पुनः पासवर्ड इंटर कर save पर क्लिक करना है। अब आपको नए पासवर्ड से पुनः लॉगइन करना होगा। फिर सभी सेवाएं देखें का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है और सभी सेवाओं में से आपको निवास प्रमाण पत्र आवेदन के सामने दिए गए इंटरफ़ेस आवेदन करें पर क्लिक करना है।
स्टेप 2- अब आवेदन फार्म ओपन हो जाएगा।
आवेदक का नाम -( पिता का नाम )
मोबाइल नम्बर
पता -जिला ,तहसील ,कार्यालय ,ग्राम
हितग्राही का नाम
ईमेल आईडी
राजस्व ग्राम का नाम
सभी जानकारी को भरने के बाद जमा करें पर क्लिक करना है |
आवेदन के इस भाग में आवेदक ,हितग्राही ,पता ,जन्म तिथि ,और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी फिल करना है अंत में सहेजें और पूर्वावलोकन पर क्लिक करना है |
अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज ओपन हो जायेगा ,उपर दिए गये सभी दस्तावेजों को बारी -बारी अपलोड करना है ,जरुरी नहीं है कि जो द्स्तावेज जो क्रम में दिया गया है उसी क्रम मे हो ,अपलोड का क्रम उपर नीचे कर सकते हैं | अंत में सहेजें पर क्लिक करना है |
अब आपके द्वारा भरा गया फॉर्म अवलोकन हेतु पुनः दिखाई देगा ,सभी जानकारी सही होने पर अनुलग्नक सहेजें पर क्लिक कर देना है ,इस तरह फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जायेगा और एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा ,जिसे नोट कर रख लेना है | निवास प्रमाण पत्र की स्थिति पता करने और प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी |
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें
उम्मीद है आज का यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा ,इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट का नियमित विजित करते रहें | इस जानकारी को शेयर जरुर करें ताकि लोग इस सुविधा के बारे में जान सकें | यह आर्टिकल आपके लिए कितना मददगार साबित हुआ कमेन्ट सेक्शन में कमेन्ट कर हमें जरुर भेजें |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)-
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र कैसे भरें?
e district cg में जाकर ऑनलाइन आवेदन करें ,सभी जानकारी हिंदी में दिया गया है ,फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी |
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?
e district cg में जाकर निवास आवेदन पर क्लिक करें फिर ऑनलाइन आवेदन को फिल करें|
मूल निवास बनाने के लिए क्या क्या चाहिए?
शपथ पत्र
आधार कार्ड
15 वर्ष तक निवास का प्रमाण -घर /भूमि सम्बन्धी दस्तावेज , जन्म प्रमाण पत्र ,rasion कार्ड ,वोटर आईडी कार्ड ,पिता /पालक का सेवा सम्बन्धी प्रमाण |
शैक्षणिक प्रमाण पत्र – कक्षा 5 वीं , 8 वीं , 10 वीं , 12 वीं ,स्नातक ,स्नातकोत्तर ,एमफिल ,तकनीकी विषय का अंकसूची |
अन्य मामलों में 5 निवास का प्रमाण -घर भूमि का दस्तावेज |
मैं अपना सीजी अधिवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
e district cg में जाकर निवास आवेदन पर क्लिक करें फिर ऑनलाइन आवेदन को फिल करें| प्रमाण पत्र बन जाने पर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं |
निवास प्रमाण पत्र बनाने में कितना समय लगता है?
निवास प्रमाण पत्र के लिए १५ दिन का समय निर्धारित है |
aapne bahut hi sanhi jankari dee hai dhanywad .
bhai rajnandgaon jile ka misal rikard online huaa hai kya , aap mujhe bata sakte hai , mai bahut hi jyada pareshan ho gya hu misal rikard ko nikalne ke liy kripya post ka riplai jarur de .
misal ऑनलाइन निकाले का पोर्टल है यदि नहीं निकलता है तो तहसील में आवेदन जमाकर प्राप्त कर सकते हैं