हेलो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का आपका अपना जाना पहचाना वेबसाइट hamargaon.com पर एक बार फिर से स्वागत है , आज हम आपसे नगरीय निकाय के अंतर्गत नगर निगम,नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के समय लगने वाले नामांकन राशि व व्यय सीमा की जानकारी साझा करने जा रहे हैं।
जैसा कि आपको विदित है छत्तीसगढ़ में हाल ही में नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। इस चुनाव में जो भी व्यक्ति अभ्यर्थी के रूप में भाग लेना चाहते हैं, चाहे वह अध्यक्ष पद के लिए हो या फिर पार्षद के लिए उन्हें नामांकन राशि जमा करना पड़ता है। हालांकि यह नामांकन राशि चुनाव के पश्चात वापस कर दिया जाता है।
नगरीय निकाय के अंतर्गत पिछला चुनाव में पार्षदों में से बहुमत के आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था , परंतु इस वर्ष इसमें बदलाव कर दिया गया है , अब पूर्व की भांति अध्यक्ष पद के लिए अलग से प्रत्यक्ष निर्वाचन होना है। इसलिए अध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन राशि जमा करना होगा।
आर्टिकल का नाम | नगरीय निकाय जमानत राशि |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
पद | महापौर ,अध्यक्ष ,पार्षद (नगर पंचायत /नगर पालिका /नगर निगम ) |
लाभ | घर बैठे जमानत राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
ऑफिसियल वेबसाइट | cgsec.gov.in |
ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय अभ्यर्थी व चुनावी दल हेतु जरुरी प्रपत्र
नगरीय निकाय चुनाव हेतु जमानत राशि
पूर्व सरकार द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करते हुए पार्षद में से बहुमत के आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव किए जाने का प्रावधान किया गया था, इसलिए अध्यक्ष पद के लिए कोई जमानत राशि नहीं थी। अब फिर से उस संशोधन को समाप्त करते हुए पूर्व की भांति अध्यक्ष पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया है ,इसलिए अध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन राशि जमा करना होगा।
नगरीय निकाय के अंतर्गत नगर पंचायत के अध्यक्ष पद, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, पद नगर पालिका निगम के महापौर से लेकर पार्षद नगर पंचायत ,पार्षद नगर पालिका, पार्षद नगर पालिका निगम के लिए अलग-अलग जमानत राशि निर्धारित की गई है, जोकि ₹1000 से लेकर ₹20000 तक है।
नगरीय निकाय जमानत राशि जब्त
नगरीय निकाय में जो भी इच्छुक व्यक्ति प्रत्याशी के रूप में भाग लेना चाहता है , उन्हें चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जमानत की राशि वापस कर दी जाती है, परंतु चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक यदि किसी प्रत्याशी को कुल पड़े मतदान के 1/6 फ़ीसदी और से कम वोट प्राप्त होता है , तब उसकी जमानत राशि जप्त हो जाती है, अर्थात जमानत राशि वापस नहीं की जाती।
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय व्यय सीमा
छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है , परंतु नगरीय निकाय में महापौर /अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है , छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा 2011 के जनगणना के आधार पर इस प्रकार है-
नगर पालिका निगम | पांच लाख से अधिक | 25 लाख रूपये |
तीन लाख से पाँच लाख तक | 20 लाख रूपये | |
तीन लाख से कम | 15 लाख रूपये | |
नगरपालिक परिषद | पचास हजार या उससे उपर | 10 लाख रूपये |
पचास हजार से कम | 8 लाख रूपये | |
नगर पंचायत | – | 6 लाख रूपये |
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय जमानत राशि कैसे पता करें
step 1- छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव महापौर / अध्यक्ष या पार्षद का जमानत राशि देखने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके सर्च बार में cgsec.gov.in टाइप कर सर्च करना है | सर्च करते ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा उस पर क्लिक करना है।
step 2- अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा यहां पर आपको बायीं ओर कुछ विकल्प दिखाई देंगे जो कि इस प्रकार है-
आयोग का गठन , संवैधानिक दायित्व, संवैधानिक प्रावधान ,प्रशासकीय संरचना ,सामान्य सांख्यिकी ,निर्वाचन सांख्यिकी ,निर्वाचन अधिनियम ,प्रतिकार भुगतान नियम, प्रतिभूति निक्षेप राशि एवं व्यय सीमा, सूचना का अधिकार ,निर्वाचन प्रतिकों की सूची , निर्वाचन प्रतिवेदन
इन विकल्पों में से आपको प्रतिभूति निक्षेप राशि एवं व्यय सीमा के इंटरफेस पर क्लिक करना है।
step 3- इस पर क्लिक करते ही पुनः दो तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जो कि इस प्रकार है-
पंचायत
नगरीय निकाय
आपको नगरीय निकाय के इंटरफेस पर क्लिक करना है |
इस तरह नगर पंचायत अध्यक्ष ,नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ,नगर पालिका निगम के महापौर, पार्षद नगर पंचायत, पार्षद नगर पालिका, पार्षद नगर निगम के पद हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जमानत राशि स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा।
निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप राशि के कालम के ठीक नीचे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई देगा , जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है इसमें लिखा है कि जहां कोई अभ्यार्थी महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का सदस्य है वहां उसे इस नियम के अधीन उपरोक्त विहित धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप करना आवश्यक होगा | जहां किसी अभ्यर्थी की अभ्यार्थिता को एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र से किसी एक ही स्थान हेतु निर्वाचन के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया हो ,वहां उसे उप नियम (1) के अधीन एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
नगरीय निकाय जमानत राशि के लिए यहाँ क्लिक करें
सारांश
आज के इस आर्टिकल में हमारे द्वारा नगर पंचायत , नगर पालिका परिषद ,नगर पालिका निगम के अध्यक्ष / महापौर से लेकर पार्षद नगर पंचायत ,पार्षद नगर पालिका ,पार्षद नगर निगम के पद हेतु निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप की राशि अर्थात जमानत राशि के संबंध में जानकारी साझा की गई है उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। इस जानकारी को शेयर जरूर करें और जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में साझा कर हमें जरूर बताएं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जमानत राशि 10000 रूपये
जमानत राशि 15000 रूपये
जमानत राशि 20000 रूपये
जमानत राशि 3000 रूपये
जमानत राशि 5000 रूपये
जमानत राशि 1000 रूपये