जय जोहार, छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव से जुड़ी जानकारी के साथ एक बार पुनः आपका हमारे वेबसाइट पर स्वागत है आज हम जानेंगे कि पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने पर नामांकन में आपको कितना राशि जमा करना होता है ? यदि आप भी भविष्य में किसी भी स्टार के लिए प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने की सोच रहे हैं तो आपको इस जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुत महत्व रखती है। पंचायत निर्वाचन लोकतंत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की सहभागिता का आधार है। देश में लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया को समझने में पंचायत निर्वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक तरह से भारतीय राजनीति की शुरुआत पंचायत निर्वाचन से ही शुरू होती है।
वर्तमान में हमारे जितने भी बड़े राजनेता हैं, इन सब की राजनीति की शुरुआत पंचायत स्तर के ही चुनाव से शुरू हुआ है। जो लोग राजनीतिक के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं वह अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत पंचायत चुनाव से कर सकते हैं, पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भाग लेने के लिए नामांकन दाखिल करना होता है नामांकन दाखिल करने पर कुछ जमानत राशि जमा करना पड़ता है, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव | त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जमानत राशि की जानकारी |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के नागरिक जो चुनाव लड़ना चाहते हैं | |
लाभ | पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत हेतु जमानत की राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं | |
ऑफिसियल वेबसाइट | cgsec.gov.in |
पंचायत चुनाव हेतु जमानत राशि-
जैसा कि हम आपको इस आर्टिकल के ऊपर भाग में बात ही चुके हैं, जो भी अभ्यर्थी पंचायत निर्वाचन में प्रत्याशी के रूप में भाग लेना चाहता है उन्हें लोकसभा विधानसभा प्रत्याशी की तरह ही नामांकन दाखिल करना होता है नामांकन दाखिल करने के साथ ही उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राशि जमानत के रूप में जमा करना होता है।
छत्तीसगढ़ में पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के लिए वर्तमान में 50 रुपए से लेकर ₹4000 तक जमानत राशि ली जाती है। चुनाव आयोग इसमें आवश्यकता या समय अनुसार बदलाव कर सकता है।
दिनांक 26/11/2023 की स्थिति में (जमानत राशि की वर्तमान स्थिति के लिए नीचे दिए गये स्टेप्स का पालन करें )-
छत्तीसगढ़ जिला पंचायत हेतु जमानत राशि –
- 4000 रूपये
छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत हेतु जमानत राशि –
- 2000 रूपये
छत्तीसगढ़ सरपंच हेतु जमानत राशि –
- 1000 रूपये
छत्तीसगढ़ पंच हेतु जमानत राशि –
- 50 रूपये
जिला पंचायत ,जनपद पंचायत ,सरपंच ,पंच उम्मीदवारों को दिए जाने वाले चुनाव चिन्ह
पंचायत चुनाव में जमानत जब्त कैसे होती है-
पंचायत चुनाव में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है ,चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद उनकी जमानत की राशि वापस कर दी जाती है | चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक यदि किसी प्रत्याशी को कुल पड़े मतदान के 1/6 फीसदी वोट से कम वोट प्राप्त होता है तो उसका जमानत जब्त हो जाता है ,अर्थात जमा की हुई जमानत की राशि वापस नहीं की जाती है |
छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खर्च सीमा –
यदि कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत /जनपद पंचायत /सरपंच /पंच का चुनाव लड़ता है , तो चुनाव में प्रचार प्रसार ,बैनर पोस्टर , अन्य के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है | किसी भी चुनाव में कोई भी प्रत्याशी एक निर्धारित सीमा तक ही खर्च कर सकता है | प्रत्याशी द्वारा किसी भी चुनाव में कितना खर्च किया जा सकता है ,इसका निर्धारण चुनाव आयोग करता है |
छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जिला पंचायत /जनपद पंचायत /सरपंच /पंच) के लिए राज्य आयोग द्वारा व्यय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है ,अर्थात पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को नहीं देना पड़ता है | अभ्यर्थी अपने सामर्थ अनुसार खर्च कर सकता है |
पंचायत निर्वाचन हेतु जमानत राशि कितनी है –
स्टेप 1- यदि आप छत्तीसगढ़ जिला पंचायत जनपद पंचायत सरपंच या पंच चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भाग लेना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत कितनी जमानत राशि जमा करना होता है, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है उसके सर्च बॉक्स में cgsec. gov. in टाइप कर सर्च करना है सर्च करते ही छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।
स्टेट 2- अब छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा, यदि आप मोबाइल से छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग का वेबसाइट ओपन करते हैं , तो स्क्रॉल कर नीचे की ओर आना है और यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ओपन करते हैं तो आपको बायीं ओर कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि इस प्रकार है-
- संवैधानिक प्रावधान
- प्रशासकीय संरचना
- सामान्य सांख्यिकी
- निर्वाचन सांख्यिकी
- निर्वाचन अधिनियम
- प्रतिकार भुगतान नियम
- प्रतिभूति निक्षेप राशि एवं व्यय सीमा
- सूचना का अधिकार
- निर्वाचन प्रतिकों की सूची
- निर्वाचन प्रतिवेदन
आपको प्रतिभूति निक्षेप राशि एवं व्यय सीमा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप 3- आप जैसे ही प्रतिभूति निक्षेप राशि एवं व्यय सीमा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे , उसके अंतर्गत पुनः दो तरह का ऑप्शन दिखाई देगा।
- पंचायत
- नगरीय निकाय
दोनों ऑप्शन में से आपको पंचायत के आप्शन पर क्लिक करना है |
स्टेप 4- अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित जमानत राशि वाले आदेश का पीडीऍफ़ स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा | इस आदेश का अवलोकन करना है | दिनांक 26/11/2023 की स्थिति में पचायत चुनाव की जमानत राशि इस प्रकार है –
जिला पंचायत – किसी जिला पंचायत के सदस्य के मामले में 4000/- रूपये
जनपद पंचायत – किसी जनपद पंचायत के सदस्य के मामले में 2000/- रूपये
सरपंच – किसी ग्राम पंचायत के किसी सरपंच के मामले में 1000/- रूपये
पंच – किसी वार्ड के पंच के मामले में 50/- रूपये
चुनाव आयोग समय के साथ -साथ इसमें बदलाव कर सकता है |
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जमानत राशि की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) –
छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के लिए जमानत राशि 4000 है |
छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के लिए जमानत राशि 2000 है |
छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए खर्च सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है ,अभ्यर्थी अपने सामर्थ्य अनुसार खर्च कर सकते हैं |
छत्तीसगढ़ में सरपंच चुनाव के लिए खर्च सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है ,अभ्यर्थी अपने सामर्थ्य अनुसार खर्च कर सकते हैं |