किसान भाइयों नमस्कार, छत्तीसगढ़ धान खरीदी से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ आपका हमारे वेबसाइट www.hamargaon.com पर स्वागत है। पिछली पोस्ट में हमने आपसे किसान टोकन तुंहर हाथ योजना के अंतर्गत किसान टोकन जारी करने हेतु app link तथा app में रजिस्ट्रेशन व टोकन जारी करने की पूरी प्रक्रिया आपसे साझा किए थे उम्मीद है आपको उससे मदद जरूर मिला होगा।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के धान बिक्री हेतु टोकन की समस्या को ध्यान में रखते हुए किसान टोकन तुंहर हाथ योजना शुरू किया गया है जिसके माध्यम से किसान भाई घर बैठे ही धान बिक्री हेतु टोकन जारी कर सकते हैं। app जारी होने के साथ ही ऐसा लग रहा था कि अब किसान बिना किसी परेशानी के स्वयं टोकन जारी कर पाएंगे और अपना धान उपार्जन केंद्र में बिक्री कर पाएंगे।
किसान भाई घर बैठे टोकन तो जारी कर सकते हैं परंतु टोकन जारी करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा अन्यथा आपका टोकन निरस्त हो जायेगा । तो आज हम आपको टोकन जारी करने से पहले किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है उससे जुड़ी जानकारी साझा करने जा रहे हैं यदि आप किसान हैं और टोकन जारी करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इस पोस्ट को ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए।
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टोकन जारी करने से पहले रखना होगा सावधानी-
यदि आप किसान है और किसान टोकन तुंहर हाथ ऐप के द्वारा टोकन जारी करने जा रहे हैं उससे पहले आपको लगभग 8 से 10 बातों को ध्यान में रखना होगा, अन्यथा आपका टोकन समिति द्वारा रद्द कर दिया जाएगा | ऐसे में आपको दो से तीन बार तक टोकन काटना पड़ सकता है |
वहीं कोई भी किसान तीन बार से अधिक टोकन नहीं काट सकते ,ऐसे में आपको नीचे दिए बातों को ध्यान में रखकर टोकन जारी करना होगा |
♦ एक टोकन में कितना धान बिक्री कर सकते हैं-
यह किसान के रकबे के पंजीयन के ऊपर डिपेंड करता है। शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार 1 एकड़ में किसान 15 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बिक्री कर सकते हैं। यदि किसान का पंजीकृत धान की मात्रा 1 से 50 क्विंटल तक है तब एक टोकन, 50 से 100 क्विंटल तक दो टोकन, और 100 क्विंटल से अधिक मात्रा में धान बिक्री करने पर बराबर मात्रा में तीन टोकन की आवश्यकता पड़ेगी।
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♦ मौसम खराब होने तथा अवकाश के दिनों में नहीं काटें टोकन-
जो भी किसान app के माध्यम से टोकन जारी करना चाहते हैं,उन्हें मौसम तथा अवकाश के दिनों का ध्यान रखना होगा। यदि मौसम खराब है उस स्थिति में टोकन जारी ना करें। इसी तरह अवकाश के दिनों में भी टोकन जारी नहीं होगा इसलिए टोकन हेतु अप्लाई ना करें।
इसके साथ ही आपको समिति से संपर्क कर हमाल की स्थिति भी पता करना होगा,क्योंकि यदि किसी कारण से समिति में कार्य हेतु उपलब्ध नहीं है उस स्थिति में उस दिन धान की खरीदी नहीं हो पाएगी इसलिए मौसम, अवकाश के दिनों के साथ-साथ हमाल की उपस्थिति के आधार पर ही टोकन जारी करें।
♦ एक दिन में कितना टोकन काट सकते हैं-
शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार किसान टोकन तुंहर हाथ app के माध्यम से एक दिन में एक ही टोकन जारी किया जा सकता है,यदि आप दो टोकन जारी कर चुके हैं, तो उस स्थिति में आपका एक टोकन निरस्त कर दिया जाएगा।
♦ धान बिक्री करने के कितने दिन पहले टोकन जारी करें-
किसान टोकन तुंहर हाथ एप यूजर मैनुअल में जारी दिशा निर्देश के अनुसार किसान आगामी 7 दिवस तक का टोकन जारी कर सकते हैं परंतु बेहतर यह होगा कि यदि आप धान बिक्री करने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले ही टोकन जारी करें। क्योंकि लंबे समय के लिए टोकन जारी करने पर हो सकता है उस दिन अवकाश हो या मौसम खराब हो। इसलिए धान बिक्री हेतु ले जाने के एक दिन पहले ही टोकन जारी करें।
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♦ समिति द्वारा निर्धारित दिनवार /ग्राम वार टोकन काटे-
किसान टोकन तुहर हाथ app के यूजर मैनुअल के अनुसार किसान किसी भी दिन समिति द्वारा निर्धारित धान खरीदी की मात्रा के आधार पर टोकन काट सकते हैं, परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार कई समिति ऐसे हैं जो पिछले वर्ष की भांति संबंधित ग्राम के लिए निर्धारित दिन के लिए ही टोकन जारी कर रहे हैं। निर्धारित दिनवार/ ग्रामवार टोकन जारी करने के संबंध में आदेश जारी होने की बात कही जा रही है।
दूसरी बात यह भी है कि यदि किसी अन्य ग्राम के लिए निर्धारित दिवस में दूसरे ग्राम के किसानों का धान खरीदी किया जाता है तब सभी किसान इसी तरह से धान बिक्री करना शुरू कर देंगे और विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी स्थिति में खरीदी केंद्र में विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए।
इस सम्बन्ध में समिति से स्पष्ट जानकारी जरुर लें कि क्या आपके ग्राम हेतु निर्धारित दिन के लिए ही ऑनलाइन टोकन काट सकते हैं या किसी भी दिन समिति द्वारा उस दिन के लिए निर्धारित धान की मात्र के आधार पर टोकन जारी कर सकते हैं |
♦ दो टोकन निरस्त हो जाने पर क्या करें-
यदि कोई किसान अलग-अलग दिनों में दो टोकन जारी कर चुके हैं परंतु किसी कारण से उनका दोनों टोकन निरस्त किया जा चुका है, तब संबंधित किसान को तीसरी बार में अपनी पूरी धान की मात्रा का टोकन जारी करना होगा। क्योंकि शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार एक किसान अधिकतम तीन बार ही टोकन काट सकते हैं। ऐसे में संबंधित किसान को अंतिम टोकन में ही संपूर्ण पंजीकृत धान की बिक्री करना होगा।
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♦ खरीदी योग्य धान की मात्रा के लिए बारदानों की संख्या कैसे पता करें-
खरीदी योग्य धान की मात्रा के लिए बारदानों की संख्या पता करने के लिए बिक्री योग्य स्थान की मात्रा (क्विंटल में) 0.40 प्रति बार दाने धान की मात्रा का भाग कर देना है, यदि दशमलव में उत्तर आता है तो उसे राउंडअप में अगले पूर्ण संख्या में ले जाना है।
जैसे – 15 क्विंटल ÷0.40 प्रति बारदाने धान की मात्रा (kg ) = 37.5 बारदाने। इससे आप राउंडअप में करेंगे तब 37 बरदाने लगेंगे।
♦ गत दिवस खरीदी की स्थिति के अनुसार काटे टोकन-
यह महत्वपूर्ण बिंदु है यदि आप टोकन जारी करने जा रहे हैं उस स्थिति में आप गत दिवस हुए खरीदी की स्थिति जरूर पता कर लें, क्योंकि हो सकता है गत दिवस किए गए खरीदी के धान का प्रॉपर स्टेकिंग नहीं किया गया हो और धान पढ़ में ही पड़ा हो उस स्थिति में समिति चाहे तो अगले दिन धान खरीदी रोक सकता है।
♦ यदि आप तीसरा टोकन काट रहे हैं तो रखें विशेष सावधानी –
किसी किसान को कितना टोकन काटना पड़ सकता है यह किसान के पंजीकृत धान की मात्रा और समिति द्वारा उस दिन के लिए निर्धारित खरीदी योग्य मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा। यदि किसी किसान का पहला टोकन निरस्त हो चुका है तो उसे दूसरा टोकन काटना पड़ेगा और यदि पहले का दोनों टोकन निरस्त हो चुका है उसी स्थिति में तीसरा टोकन भी काटना पड़ सकता है चाहे धान की मात्रा जितनी भी हो।
यदि कोई किसान तीसरा टोकन जारी कर रहे हैं उस स्थिति में उन्हें विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको उस दिन 2 बातों को ध्यान में रखना होगा।
पहला यह कि आपको अंतिम टोकन में अपने पंजीकृत धान की पूरी मात्रा का टोकन काटना है और दूसरा टोकन काटने से पहले आपको समिति से यह कंफर्म करना पड़ेगा कि उस दिन समिति कितनी मात्रा में धान खरीद रही है।
मान लीजिए समिति उस दिन 900 क्विंटल धान खरीदी कर रही है जिस दिन का आप तीसरा टोकन काटने जा रहे हैं और अन्य किसानों को 850 क्विंटल धान की खरीदी हेतु टोकन जारी किया जा चुका है तब आपको उस दिन का टोकन नहीं काटना है,क्योंकि समिति द्वारा खरीदी हेतु निर्धारित मात्रा 900 क्विंटल में से केवल 50 क्विंटल का ही टोकन जारी किया जा सकता है।
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एक किसान का तीसरा टोकन काटने के बाद भी कुछ क्यूंटल धान की बिक्री बच जा रहा है
तो उसका चौथा token कट सकता है
shayad
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