ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 275 से से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है वहीं सैकड़ों लोग घायल है। ट्रेन दुर्घटना के शिकार लोगों के जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन क्या आपको पता है ऑनलाइन टिकट बुक करते समय इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (IRCTC ) द्वारा यात्रियों को 1000000 तक का बीमा कवर किया जाता है।
यह बीमा कवर एक्सिडेंटल बीमा कवर होता है और इस सुविधा का लाभ ऑनलाइन टिकट बुक करने पर ही मिलता है , यदि बालासोर ट्रेन दुर्घटना में आहत किसी पैसेंजर द्वारा यह बीमा लिया गया होगा तो शासन की और से दी जाने वाली मुआवजा के साथ -साथ उसे इस बीमा कवर का भी लाभ मिलेगा |
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन एप्लीकेशन या ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने, कैंसिल करने और लाइव स्थिति ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करती है। दिए जाने वाले ₹1000000 तक के बीमा कवर के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करते समय अप्लाई करना होता है। इसके लिए आपको 1 रुपए से भी कम राशि देना होता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन द्वारा मात्र 35-45 पैसे में यात्रियों को ₹1000000 तक का बीमा कवर दिया जाता है। इसके लिए अलग-अलग कंडीशन है।
इंश्योरेंस की राशि-
भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन की ओर से पैसेंजर को मात्र 35-45 पैसे में ₹1000000 तक का बीमा कवर दिया जाता है। ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको मात्र 35-45 पैसे देने होते हैं।
बीमा कवर क्लेम की राशि-
यदि ऑनलाइन टिकट बुक करते समय कोई भी यात्री ट्रैवल इंश्योरेंस लेता है और यदि ट्रेन दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से दिव्यांग हो जाता है तो 100% यानी ₹1000000 का बीमा कवर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 10000 रूपये डेड बॉडी को घर तक पहुँचाने के लिए दिया जाता है |
यदि बीमा कवर लेने वाले यात्री ट्रेन दुर्घटना में आंशिक रूप से स्थाई दिव्यांग हो जाता है तो उसे ₹750000 तक का बीमा कवर मिलता है।
इसी तरह कोई पैसेंजर ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेता है और यदि ट्रेन दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे इलाज के लिए ₹200000 दिया जाता है।
नामिनी की जानकारी फिल करना होता है अनिवार्य –
जानकारों की माने तो टिकट बुक करने के पश्चात ईमेल में s.m.s. के माध्यम से एक लिंक प्राप्त होता है। इस लिंक में बीमा क्लेम के लिए नॉमिनी का नाम और उसका पूरा डिटेल भरना होता है। ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में पैसेंजर या नामिनी को नजदीकी इंश्योरेंस कंपनी में आवश्यक दस्तावेज के साथ क्लेम करना होता है। यदि ट्रेन दुर्घटना में किसी पैसेंजर की मृत्यु हो जाती है और नामिनी दर्ज नहीं किया गया है तो क्लेम नहीं किया जा सकता |
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35-45 पैसे बचाने की न करें गलती –
यदि ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और टिकट बुक करते समय यदि ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है तो जरूर इंश्योरेंस लेना चाहिए, हालांकि हमेशा तो ट्रेन दुर्घटना नहीं होता है पर समय को कोई नहीं जान सकता। इस योजना में यात्री के जिस स्टेशन से ट्रेन टिकट बुक हुआ है और जहाँ तक ट्रेवल करना है उस स्टेशन तक बीमा कवर अप्लाई होता है |