हेलो फ्रेंड्स ,एक बार फिर से आपका हमारे वेबसाइट पर स्वागत है आज हम आपसे राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किये गये महत्वपूर्ण योजना से जुड़ी जानकारी साझा करने जा रहे हैं ,जिसके तहत गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए राशि दिया जाता है |
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के श्रम विभाग ने 05 जून 2018 को असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए “ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना” शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजना का परिचय
योजना का नाम | ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना |
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शुरुआत की तारीख | 05 जून 2018 |
लागू क्षेत्र | छत्तीसगढ़ राज्य |
लाभार्थी | असंगठित ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक और घरेलू महिला कामगार |
वित्तीय सहायता | ₹50,000/- तक |
कवर की जाने वाली बीमारियां | किडनी रोग, कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, हृदय रोग, एड्स, लकवा |
छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना हेतु आवेदन कैसे करें
योजना के लाभ
- इस योजना के तहत पंजीकृत ठेका श्रमिकों, हमाल श्रमिकों और घरेलू महिला कामगारों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ₹50,000/- तक की चिकित्सा सहायता दी जाएगी।
- योजना में शामिल गंभीर बीमारियाँ:
- किडनी रोग
- कैंसर
- सिकल सेल एनीमिया
- हृदय रोग
- एड्स (HIV/AIDS)
- लकवा (Paralysis)
पात्रता मानदंड
- आवेदक को कम से कम 90 दिन पहले छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को इस योजना का लाभ केवल एक बार प्राप्त होगा।
- यदि आवेदक को राज्य सरकार की किसी अन्य समानांतर योजना का लाभ मिला है, तो वह इस योजना के लिए अयोग्य होगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
1. नए आवेदकों के लिए प्रक्रिया
- छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करना” विकल्प पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करें:
- समूह का नाम: “असंगठित मर्मकार मंडल”
- सेवा का चयन करें: “असंगठित श्रमिक पंजीकरण”
- आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”
- “अगला” पर क्लिक करें।
- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जांच करें और आगे बढ़ें।
- ऑनलाइन “पंजीकरण फॉर्म” भरें और सबमिट करें।
2. पहले से पंजीकृत आवेदकों के लिए प्रक्रिया
- छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” के अंतर्गत “आवेदन करना” विकल्प पर क्लिक करें।
- निम्नलिखित विवरण दर्ज करें:
- समूह का नाम: “असंगठित मर्मकार मंडल”
- सेवा का चयन करें: “योजना”
- आप क्या करना चाहते हैं: “आवेदन”
- “अगला” पर क्लिक करें।
- अपने जिले का नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
- योजना का नाम चुनें और आवश्यक विवरण भरें।
- फॉर्म जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आवेदन फॉर्म
- आधार कार्ड
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- पैन कार्ड (यदि लागू हो)
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा।
- यह केवल गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लागू है।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
- योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलेगा।
निष्कर्ष
यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यदि आप पात्र हैं और योजना के लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –
इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक और घरेलू महिला कामगार ले सकते हैं।
किडनी रोग, कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, हृदय रोग, एड्स और लकवा जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं।
आधार कार्ड, श्रमिक पंजीकरण कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आवेदन फॉर्म आवश्यक हैं।
आप छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
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