छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का खर्च कितना? स्टाम्प ड्यूटी और फीस की पूरी जानकारी

क्या आप छत्तीसगढ़ में घर, फ्लैट या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं?

अगर हां, तो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये दोनों चार्ज आपके प्रॉपर्टी खरीदने की कुल लागत को प्रभावित करते हैं। कई लोग इन अतिरिक्त खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में बजट बढ़ जाता है।

इस गाइड में, हम छत्तीसगढ़ में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज 2025 की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे आप इन पर टैक्स बचा सकते हैं।

योजना का नाम प्रापर्टी स्टाम्प ड्यूटी की गणना
राज्य छत्तीसगढ़
लाभ इस आर्टिकल के मदद से अपने प्रापर्टी रजिस्ट्री खर्च कम कर सकते हैं
उद्देश्य लोगों को जानकारी प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट epanjiyan cg

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स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है?

स्टाम्प ड्यूटी सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक कानूनी टैक्स है, जो प्रॉपर्टी खरीदते समय चुकाना पड़ता है। यह आपकी प्रॉपर्टी की सर्कल रेट या खरीद मूल्य (जो भी अधिक हो) के आधार पर तय होता है।

छत्तीसगढ़ में स्टाम्प ड्यूटी की दरें (2025 अपडेट)

छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की है:

  • पुरुषों के लिए – प्रॉपर्टी मूल्य का 5%
  • महिलाओं के लिए – प्रॉपर्टी मूल्य का 4%
  • संयुक्त स्वामित्व (पति-पत्नी) – प्रॉपर्टी मूल्य का 4%

महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम रखी गई है ताकि उन्हें संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

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रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या होता है?

रजिस्ट्रेशन चार्ज वह शुल्क होता है, जो प्रॉपर्टी को आधिकारिक रूप से आपके नाम पर पंजीकृत करने के लिए लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में यह सभी खरीदारों के लिए समान है:

रजिस्ट्रेशन चार्ज: प्रॉपर्टी मूल्य का 4%

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की कुल लागत

प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको कुल कितना खर्च करना होगा? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं:

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उदाहरण: 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज

खरीदारस्टाम्प ड्यूटीरजिस्ट्रेशन चार्जकुल खर्च
पुरुष₹2.5 लाख (5%)₹2 लाख (4%)₹4.5 लाख
महिला₹2 लाख (4%)₹2 लाख (4%)₹4 लाख
संयुक्त स्वामित्व (पति-पत्नी)₹2 लाख (4%)₹2 लाख (4%)₹4 लाख

इस तरह, पुरुषों की तुलना में महिला खरीदारों को ₹50,000 की बचत होती है!

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कैसे भरें?

आप इन शुल्कों का भुगतान दो तरीकों से कर सकते हैं:

1 ऑनलाइन भुगतान:

  • SHCIL (Stock Holding Corporation of India Limited) ई-स्टाम्पिंग पोर्टल के माध्यम से
  • राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट से

2 ऑफलाइन भुगतान:

  • अधिकृत स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से
  • बैंक या ट्रेजरी ऑफिस में

ऑनलाइन भुगतान सुविधाजनक और समय बचाने वाला होता है, इसलिए इसे प्राथमिकता दें!

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क्या कोई अतिरिक्त खर्च भी लगता है?

हां, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज के अलावा, कुछ अतिरिक्त शुल्क भी होते हैं:

दस्तावेज शुल्क: ₹60 प्रति पेज
वकील/डीड ड्राफ्टिंग शुल्क: ₹5,000 – ₹15,000 (अनुमानित)
नो एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट (NEC) शुल्क: ₹500 – ₹2,000

जरूरी दस्तावेजों की सूची

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर आईडी
बिक्री अनुबंध (Sale Agreement)
प्रॉपर्टी की पिछली डीड (अगर पहले से रजिस्टर्ड है)
संपत्ति कर रसीद (Property Tax Receipt)
बिजली-पानी का बिल (पते के प्रमाण के रूप में)
बैंक लोन अप्रूवल लेटर (अगर लोन लिया है)

सभी दस्तावेजों को मूल और फोटोकॉपी में लेकर जाएं।

क्या स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स बचाया जा सकता है?

हां, आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत आप ₹1.5 लाख तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं।

  • यह छूट केवल रहने के मकसद से खरीदी गई प्रॉपर्टी पर लागू होती है।
  • व्यावसायिक (कमर्शियल) संपत्तियों पर यह लाभ नहीं मिलता।

अगर आप होम लोन लेते हैं, तो ब्याज भुगतान पर अलग से टैक्स छूट भी मिल सकती है!

महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखें

2024 के स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज ये हैं, लेकिन अक्टूबर 2025 में दरों में बदलाव हो सकता है, इसलिए सरकारी वेबसाइट से अपडेट लेते रहें।
प्रॉपर्टी का सर्कल रेट जानने के लिए छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
संपत्ति खरीदने से पहले कानूनी जांच जरूर करवाएं ताकि कोई विवाद न हो।
अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ आपका बजट सही रहेगा, बल्कि आप टैक्स बचत के भी योग्य बन सकते हैं।

अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो पहले अपना बजट प्लान करें, सरकारी वेबसाइट पर अपडेट देखें और भुगतान की प्रक्रिया समझें। क्या आपके मन में कोई सवाल है? नीचे कमेंट में पूछें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं!

छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q1: छत्तीसगढ़ में 2024 में स्टाम्प ड्यूटी कितनी है?

पुरुषों के लिए 5%, महिलाओं के लिए 4%, और संयुक्त स्वामित्व (पति-पत्नी) के लिए 4% है।

Q2: रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना देना होगा?

छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन चार्ज 4% है, जो सभी खरीदारों पर लागू होता है।

Q3: क्या स्टाम्प ड्यूटी में कोई छूट मिल सकती है?

हां, अगर प्रॉपर्टी महिला के नाम पर रजिस्टर होती है, तो स्टाम्प ड्यूटी 1% कम लगेगी।

Q4: स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस कहां और कैसे भरें?

इसे आप SHCIL ई-स्टाम्पिंग पोर्टल से ऑनलाइन भर सकते हैं या किसी अधिकृत स्टाम्प विक्रेता से ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं।

Q5: क्या स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स छूट मिलती है?

हां, आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत आप ₹1.5 लाख तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं।

Q6: क्या PMAY के तहत प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी कम लगेगी?

नहीं, PMAY में स्टाम्प ड्यूटी की छूट नहीं है, लेकिन होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है।

Q7: छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कितने दिन में पूरा होता है?

आमतौर पर 2 से 5 दिन लगते हैं, अगर सभी दस्तावेज पूरे हों।

Q8: क्या बिना रजिस्ट्रेशन के संपत्ति खरीद सकते हैं?

नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के प्रॉपर्टी का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता, और यह अवैध माना जाता है।

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