हेल्लो फ्रेंड्स ,एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का आपका अपना जाना पहचाना वेबसाइट hamargaon.com पर स्वागत है ,आज हम आपसे जिस योजना की जानकारी साझा करने जा रहे हैं ,यह योजना स्वसहायता समूहों के लिए स्वरोजगार का एक सुहारा अवसर प्रदान करती है |
जी हाँ ! छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना कके माध्यम से ऋण प्रदान करती है ,जिससे स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने लिए स्व रोजगार तैयार कर सकती है | इस योजना की पूरी जानकारी निचे दी गई है ,जिससे आपको लोन प्राप्त करने में आसानी होगी |
उद्देश्य
छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य महिला स्व-सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने व्यवसाय या उद्यम को सशक्त रूप से संचालित कर सकें। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए कारगर है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने उद्यम के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती हैं।
योजना का नाम | महिला कोष की ऋण योजना |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
लाभार्थी | महिला स्व-सहायता समूहों, यौन उत्पीड़न एवं एच.आई.वी. पीड़ित महिलाएं |
लाभ | आसान किस्तों में ऋण प्राप्त कर सकते हैं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन / जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ महिला कोष |
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पात्रता एवं ऋण की विवरण
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं और महिला स्व-सहायता समूहों को निम्नलिखित शर्तों के साथ ऋण प्रदान किया जाता है:
- पहली बार ऋण: 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का ऋण 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध होगा, जिसे 24 किस्तों में चुकाना होगा।
- दूसरी बार ऋण: 2 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक का ऋण 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर मिलेगा, जिसकी वसूली 60 किस्तों में की जाएगी।
- यह संशोधित योजना 28 सितंबर 2021 से लागू की गई है।
ऋण प्रकार | ऋण राशि | ब्याज दर | भुगतान अवधि |
---|---|---|---|
पहली बार ऋण | 1 लाख से 2 लाख रुपये | 3% वार्षिक साधारण ब्याज | 24 किस्तों में |
दूसरी बार ऋण | 2 लाख से 6 लाख रुपये | 3% वार्षिक साधारण ब्याज | 60 किस्तों में |
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विशेष लाभार्थी वर्ग
योजना के अंतर्गत कुछ विशेष वर्गों को प्राथमिकता दी गई है:
1. यौन उत्पीड़न एवं एच.आई.वी. पीड़ित महिलाएं
ऐसी महिलाएं जो यौन उत्पीड़न या एच.आई.वी. जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उन्हें इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। उनके लिए विशेष प्रावधान इस प्रकार हैं:
- शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।
- पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने पर उन्हें 10,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण मात्र 3% साधारण ब्याज दर पर मिलेगा।
- यदि ये महिलाएं स्वयं का स्व-सहायता समूह बनाती हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपये तक का ऋण 3% साधारण ब्याज दर पर स्वीकृत किया जाएगा।
- यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन के बाद जिला प्रबंधक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
2. तृतीय लिंग (Transgender) हितग्राही
समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना में तृतीय लिंग समुदाय के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। वे भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे और अपनी आजीविका को सशक्त बनाने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं।
योजना का लाभ कैसे उठाएं?
- इच्छुक महिला स्व-सहायता समूह या व्यक्तिगत लाभार्थी जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- जिला कलेक्टर की स्वीकृति के बाद ऋण प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थियों को ऋण की राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए करना होगा और तय समय सीमा में इसकी वापसी सुनिश्चित करनी होगी।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ महिला कोष की यह ऋण योजना महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में भी सहायक होती है। सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का अधिक से अधिक महिलाएं लाभ उठाएं और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना के लिए कौन पात्र है?
महिला स्व-सहायता समूह, यौन उत्पीड़न एवं एच.आई.वी. पीड़ित महिलाएं, और तृतीय लिंग हितग्राही इस योजना के लिए पात्र हैं।
2. इस योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्राप्त किया जा सकता है?
प्रथम बार में अधिकतम 2 लाख रुपये और द्वितीय बार में अधिकतम 6 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध है।
3. ऋण चुकाने की अवधि क्या है?
प्रथम बार लिए गए ऋण की भुगतान अवधि 24 किस्तों में और द्वितीय बार लिए गए ऋण की भुगतान अवधि 60 किस्तों में निर्धारित है।
4. योजना के तहत ब्याज दर क्या है?
सभी ऋणों पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर लागू होती है।
5. आवेदन प्रक्रिया क्या है?
इच्छुक महिलाएं जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। जिला कलेक्टर की स्वीकृति के बाद ऋण स्वीकृत किया जाता है।
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