अगर आप एक आम करदाता हैं और आपकी आय टैक्स स्लैब में आती है, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। अगर आपने अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको लेट फीस और पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
क्यों जरूरी है 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करना?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर साल की तरह इस साल भी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तय की है। यह उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी ऑडिटिंग नहीं होती (जैसे कि सैलरीड कर्मचारी, फ्रीलांसर, छोटे व्यापारी आदि)। इस तारीख तक बिना किसी जुर्माने के अपना रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
वार्षिक सैलरी स्लिप डाउनलोड कैसे करें
अगर आप देरी करते हैं, तो:
- ₹5,000 तक की पेनाल्टी लग सकती है
- रिफंड में देरी हो सकती है
- आगे लोन या वीजा आवेदन में समस्याएं आ सकती हैं
- आय छिपाने पर ब्याज और जुर्माना भी लग सकता है
ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- पैन कार्ड और आधार कार्ड
- फॉर्म 16 (सैलरीड कर्मचारियों के लिए)
- बैंक स्टेटमेंट
- टीडीएस डिटेल्स
- निवेश प्रमाण पत्र (80C, 80D आदि)
- अन्य आय का विवरण (FD ब्याज, किराया आदि)
कहां और कैसे करें ITR फाइल?
- www.incometax.gov.in पर जाएं
- लॉगिन करें या रजिस्टर करें
- “e-File” सेक्शन में जाकर “Income Tax Return” चुनें
- आवश्यक विवरण भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें
- रिटर्न वेरिफाई करें – OTP या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए
किन्हें ITR फाइल करना अनिवार्य है?
- जिनकी सालाना आय ₹2.5 लाख से ज्यादा है (नॉन सीनियर सिटीजन)
- फ्रीलांसर, व्यापारी या किसी तरह की आय प्राप्त करने वाले
- अगर टैक्स कट चुका है और रिफंड चाहिए
- विदेशी संपत्ति या आय है
- किसी कंपनी या LLP के डायरेक्टर हैं
समय पर ITR फाइल करने के फायदे
- टैक्स रिफंड जल्दी मिलता है
- आर्थिक पारदर्शिता बनी रहती है
- भविष्य में लोन/क्रेडिट कार्ड में मदद मिलती है
- पेनाल्टी और ब्याज से बचा जा सकता है
निष्कर्ष:
अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई 2025 से पहले जरूर कर लें। यह न केवल कानूनन जरूरी है, बल्कि आपके वित्तीय भविष्य के लिए भी फायदेमंद है। लेट फाइनेंशियल प्लानिंग से बेहतर है समय पर रिटर्न फाइलिंग। आज ही incometax.gov.in पर जाकर प्रक्रिया शुरू करें।