आम आदमी बीमा योजना। aam aadami bima yojana

हमारा देश विशाल होने के साथ-साथ एक घनी आबादी वाला देश है।यहाँ की एक और विशेषता यह भी है कि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक देश है।हमारे देश मे प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात चुनाव होता है और आम आदमी अपने वोट के द्वारा अपने पसंद के प्रत्याशियों को चुनकर देश चलाने के लिए भेजता है।

चुना हुआ प्रतिनिधि यदि देश और आम जनता के हितों के अनुसार कार्य नही करती तो पाँच वर्ष के पश्चात जनता इसे सत्ता से हटा देती है।यही कारण है कि चुने हुए प्रत्येक जन प्रतिनिधि जनता के हितों के लिए कार्य करती है।

हमारे देश मे अधिकांश लोग गॉवों में रहते हैं।गॉव में लोग कृषि कार्य तथा उससे जुड़े कार्यों को करते हैं।गॉव में ज्यादातर गरीब-मजदूर रहते हैं जो सीमित साधनों में ही गुजर-बसर करते हैं।यही कारण है कि शासन की अधिकांश योजनाओं का नाम और क्रियान्वयन इन ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से किया जाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,सांसद आदर्श ग्राम योजना,स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि। वर्तमान समय में लोगों के जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ है। बढ़ते जनसँख्या के कारण आवागमन के साधनों में वृद्धि हुई है।आज किसी के पास समय नही है चारो ओर भागमभाग है ,जिससे आए दिन दुर्घटनाएँ होती रहती है।

ऐसे दुर्घटनाओं में किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य का मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है।भारत सरकार के द्वारा जीवन बीमा निगम के सहयोग से ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना “आम आदमी बीमा योजना” लागू की गई है।इस योजना के द्वारा किसी भूमिहीन परिवार के मुखिया या कमाने वाले सदस्य का दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से अपंग जो जाता है उस स्थिति में इस बीमा योजना का लाभ मिलता है।




 

आम आदमी बीमा योजना क्या है

नाम से ही स्पष्ट है आज आदमी बीमा ,मतलब जो बीमा भारत के किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए लागू हो,चाहे वह भारत के किसी भी राज्य का रहने वाला हो।बस ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया या कमाने वाला सदस्य होना चाहिए।आम आदमी बीमा योजना का लाभ ले सकता है। ऐसे कमाने वाले सदस्य या मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है,या पूर्ण रूप से अपँग हो जाती है तो यह बीमा का लाभ मिलता है।

आम आदमी बीमा के लिए पात्रता
 
1) जिसके साथ दुर्घटना होता है उसका उम्र 18-59 के बीच होना चाहिए।
 
2) गरीबी रेखा के अंतर्गत चिन्हांकित परिवार का सदस्य होना चाहिए।
 
3)भूमिहीन परिवार का मुखिया या कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए।

⚫भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष- 100 तथा राज्य शासन द्वारा-100 ।कुल -200 भुकतान किया जाता है,अर्थात इसके लिए आम आदमी को किसी भी प्रकार का प्रीमियम भुकतान नही करना पड़ता है।
 
आम आदमी बीमा का लाभ 
 
आम आदमी बीमा योजना का लाभ इस प्रकार है
 
●दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो मरने वाले के परिवार को- 75,000 रु.।
●दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तब भी-75,000रु।

●दुर्घटना में यदि किसी का एक आँख, एक हाथ या पैर अक्षम हो जाता है तब-37500 रु।
 
आम आदमी बीमा के लिए आवेदन कैसे करें
 
आम आदमी बीमा के लिए आवेदन नोडल एजेंसी से आवेदन प्राप्त कर आवेदन में मांगी गई जानकारी के अनुसार आवेदन को भरकर आधार कार्ड,वोटर आईडी,राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र,थाना में एफआईआर का फोटो कॉपी आदि के साथ नजदीकी एल आई सी कार्यालय में जमा करें।
 
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