आज हम आपको छत्तीसगढ़ सरकार के ऐसी महती योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिस योजना के द्वारा निर्धन परिवार के बेटियों का शादी कराया जाता है।उस योजना का नाम है” मुख्यमंत्री कन्यादान योजना।”
यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं और निर्धन परिवार के अंतर्गत आतें तथा आप के पुत्रियां है तो आप निश्चिंत हो जाइए,क्योकिं छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजाना शुरू किया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन परिवार के बेटियों का विवाह सरकारी खर्चे करना है।जिससे शादी में होने वाले फिजूल खर्चे के बोझ से बचा जा सके। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 15000 रुपये की आर्थिक सहयोग दिया जाता है जिसे अब बढ़ाकर 30000 रुपये कर दिया गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन परिवार के बेटियों का विवाह सरकारी खर्चे करना है।जिससे शादी में होने वाले फिजूल खर्चे के बोझ से बचा जा सके। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 15000 रुपये की आर्थिक सहयोग दिया जाता है जिसे अब बढ़ाकर 30000 रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
इस योजना की शुरुवात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी के द्वारा किया गया था ।इस योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसी भी निर्धन परिवार के बेटियों की शादी सरकारी खर्चे पर कराया जाता है।
इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 15000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि मुहैया कराया जाता था जिसे अब बढ़ाकर 30000 रुपये कर दिया गया है।मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के द्वारा अब तक कई बेटियों की शादी कराया जा चुका है।
यदि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और निर्धन गरीब परिवार के अंतर्गत आते हैं तो अब आपको अपनी बेटियों की शादी करने के लिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नही है।आपको बस बेटियों के लिए वर ढूंढना है और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने आवेदन मात्र करना है।यदि आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको इससे सम्बन्धित सारी जानकारियाँ मिल जाएगी।इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद भी यदि आपके मन मे कोई सवाल रह जाता है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।इसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है।हम शीघ्र ही आपके सवालों का जवाब देंगे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन कहाँ करें
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,पर्यवेक्षक,बाल विकास परियोजना अधिकारी,जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ,सम्बन्धित जिला कलेक्टर के पास सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
लाभार्थी की योग्यता तथा उम्र
इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटी जिसकी उम्र 18 से अधिक हो।
इस योजना के लिए पात्र है।इस योजना के लाभार्थी के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नही है,बस छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
⇒स्थाई निवास प्रमाण पत्र
⇒आधारकार्ड
⇒किसान कार्ड
⇒राशनकार्ड
⇒खाता क्रमांक
⇒मोबाइल न. ,फ़ोटो आदि।
आर्थिक सहायता राशि
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 15000 रुपये आर्थिक सहयोग दिया जाता था, पर अब उसे बढ़ाकर 30000 रुपये कर दिया गया है।
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Good इन्फॉर्मेशन
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MAHILA AVM BAL VIKAS VIBHAG VALON SE PTAA KIJIYE