अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना इंटर कास्ट मैरिज स्कीम-छत्तीसगढ़। inter caste marriage scheme-chhattisgarh
दोस्तों नमस्कार, आज हम आप लोगों को एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि समाज में एक क्रांतिकारी परम्परा को जन्म देती है।समाज में हो रही बदलाव को एक नई दिशा देती है। यह एक ऐसी योजना है जो समाज में व्याप्त उंच नीच ,जाति प्रथा की भावना को मिटाकर समाज में समता लाता है |
जी हाँ दोस्तों आज हम अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं।समाज के सोंच में बदलाव लाने व अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और जो अंतरजातीय विवाह कर लिए हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया।जिसके अंतर्गत ऐसे जोड़े जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किए हैं उन्हें शासन की ओर से नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को 3 लाख रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 50 हजार रुपये और अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा 2.50 (दो लाख पचास हजार ) रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।
यदि अनुसूचित जाति ,जन जाति के लड़की से कोई पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग का लड़का शादी करता है तो भी यह प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।
छत्तीसगढ़ अंतर जाति विवाह योजना–
छत्तीसगढ़ अंतरजातीय विवाह योजना छत्तीसगढ़ शासन की महती योजनाओं में से एक है।
इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को 50 हजार रुपये और अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा 2लाख 50 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त ऊंच नीच,जाति प्रथा की भावना को मिटाकर समाज में समता लाना है।
अंतर जाति विवाह योजना का उद्देश्य-
अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज में व्याप्त ऊंच-नीच,छुआछूत, जाति-पाती के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म कर समाज में समता लाना।इसी समतापूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है।ताकि समाज में समरसता स्थापित किया जा सके।
छत्तीसगढ़ अन्तर जाति विवाह योजना के लिए पात्रता–
1.इस योजना का लाभ लेने वाले जोड़े छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
2.इस योजना का लाभ उन्ही जोड़े को मिलेगा जो अंतरजातीय विवाह करता है।
3.अनुसूचित जाति का लड़का पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लड़की से शादी करता है तो इस योजना का लाभ ले सकता है।
4.अनुसूचित जाति के लड़की से कोई पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग का लड़का शादी करता है तो भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
5.अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े का कोर्ट मेरिज होना आवश्यक है।
6.इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 50 हजार रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाना है।
7.अम्बेडकर फाउंडेशन के द्वारा 2लाख 50 हजार प्रोत्साहन राशि दिया जाना है।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज–
1.आधार कार्ड
2.राशन कार्ड
3.जाति प्रमाण पत्र
4.पासपोर्ट साइज फोटो
5.परिवार का आय प्रमाण पत्र
अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना फार्म-
उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग जिला कार्यालय ( सहायक आयुक्त ) कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है।जिलाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन का जांच किया जाता है।जिलाधिकारी के द्वारा चयनित जोड़े को अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि प्रदान की जाती है।इस सम्बंध में अधिक जानकारी के लिए आप sc, st कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट में सम्पर्क कर सकते हैं।
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विवाह प्रमाण पत्र बनवाने ऑनलाइन आवेदन करें घर बैठे ही।
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Chhattisgarh sarkar ne hame abhi tak antar jati vivah anudan diya hai.9month ho raha hai document sc,st office kondagaon me jama kiya huaa.
abhi abhi news me aayaa thaa ek damptti ko CM ke hathon 250 laakh milaa hai
Sir parivar ke aay praman Patra me parivar ke sabhi sadsyo ka aay praman Patra chahiye Kya? Please reply me
nahi mukhiya ka
Application apply kiye hai par ab tak koi bhi suchna Mila nahi hai jankari kaha se milega
Vivah pramad patr banwane ke liye kaha par aawedan krna hoga sir or jaati niwas banwane ke liye bhi kuch upaye bataiye sir
APPLICATION NUMBER KE ADHAR PR
TAHSIL KARYALAY
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