divyang vivah yojana cg | दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़

निःशक्त/दिव्यांग प्रोत्साहन योजना-छत्तीसगढ़।आवेदन कब,कहाँ और कैसे करें।divyang vivah protsahan yojana


दोस्तों नमस्कार, छत्तीसगढ़ शासन के योजनाओं की ऑनलाइन सुविधा की जानकारी के क्रम में आज हम एक नई योजना के बारे में आप लोगों को बतानें जा रहे हैं,जो कि हमारे दिव्यांग भाई-बहनों के लिए कुछ हद तक मददगार साबित हो सकता है। शासन द्वारा दिव्यांग विवाह पर जोड़े को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है , ताकि दिव्यांग विवाह को प्रोत्साहन मिल सके व विवाहित जोड़ा सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें |

जी हाँ दोस्तों आज हम आपको छत्तीसगढ़ निःशक्त विवाह योजना के बारे में बताने जा रहे हैं।निःशक्त विवाह योजना के अंतर्गत विवाह करने वाले जोड़े में कोई एक निःशक्त की श्रेणी में आता है,तो उसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है |

यदि लड़का और लड़की दोनों दिव्यांगता के श्रेणी में आते हैं तो 50-50 हजार रुपये  अर्थात 1लाख रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।
दोस्तों आप इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें,क्योंकि हम इस आर्टिकल में निःशक्त विवाह योजना की पूरी जानकारी जैसे- इस योजना का उद्देश्य क्या है,इसका लाभ कौन-कौन ले सकते हैं,आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी,कहाँ आवेदन करना है आदि की पूरी जानकारी बताने वाले हैं।

छत्तीसगढ़ निःशक्त विवाह योजना-

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिव्यांग भाई बहनों के वैवाहिक जीवन की नई शुरुवात के लिए एक योजना का शुरुवात किया गया है, जिसके अंतर्गत यदि शादी करने वाले जोड़े में से कोई एक दिव्यांग है तो राज्य शासन के द्वारा 50 हजार और यदि शादी करने वाले जोड़े में से दोनों दिव्यांग हैं तो राज्य शासन द्वारा 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।ईसे ही निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का नाम दिया गया है।इस प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य नव विवाहित जोड़े को सामाजिक पुनर्वास के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।

छत्तीसगढ़ निःशक्त विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ-

इस योजना के अंतर्गत निःशक्त दम्पत्ति में, किसी एक का दिव्यांग होने पर 50 हजार और दोनों के दिव्यांग होनें पर 1 लाख रुपये एकमुश्त दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता-

1.छत्तीसगढ़ निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए किसी एक जो दिव्यांग हो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।

2.दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए।

3.लड़के का उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 45 से ज्यादा नही होना चाहिए ।

4.लड़की का उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष से ज्यादा नही होना चाहिए।

5.आयकर दाता की श्रेणी में नही आना चाहिए।

6.विवाह के छः महीने के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।

7.विवाह करने वाले दम्पत्ति में पुरूष का विवाह पहली बार हो रहा हो,दूसरी शादी में मान्य नही होगा।

1 .दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना ऑफलाइन आवेदन 

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना ऑफलाइन आवश्यक दस्तावेज-

1.आधारकार्ड।
2.राशनकार्ड।
3.दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
4. विवाह प्रमाण पत्र-पार्षद,सरपंच के द्वारा जारी किया हुआ मान्य होगा।
5. पासपोर्ट फोटो।
6.विवाह का फोटो।
7.आयु प्रमाण पत्र।
8.जाति प्रमाण पत्र।
9आय प्रमाण पत्र।

ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करते ही फार्म का pdf फाइल खुल जायेगा।उसे डाउनलोड कर प्रिंट करा लेना है। 


ऑफ़लाइन आवेदन कब और कहाँ और कैसे करें-

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले हितग्राही को विवाह के छः महीने के अंदर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन फार्म को प्रिंट कराकर सभी जानकारी को भर लेना है।अब आवेदन को संयुक्त संचालक/उप संचालक समाज कल्याण जिला कार्यालय में जमा करना है। जमा करने का रसीद जरूर प्राप्त कर लेना है।

चयन प्रक्रिया-

आवेदन जमा करने के बाद संयुक्त संचालक/उप संचालक समाज कल्याण की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा यह राशि स्वीकृत किया जाता है।

2.दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन –

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना  ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेज-

* आयु का प्रमाण पत्र -(अंकसूची आधार कार्ड अथवा अन्य ऐसा प्रमाण पत्र जो शासन द्वारा स्वीकार्य हो pdf फाइल  1mb )

* विवाह प्रमाण पत्र-( विवाह किसी धार्मिक रीति से संपन्न हुआ है अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र pdf फाइल  1mb)

* जाति प्रमाण पत्र-( अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु pdf फाइल  1mb)

* विवाह की वैधता को प्रमाणित करने के लिए अन्य कोई साथ है यदि हो ( वैवाहिक कार्यक्रम से संबंधित कोई दस्तावेज अपलोड किया जा सकता है, जैसे शादी कार्ड pdf फाइल  1mb )

*करार विलेख -( जुडिशियल स्टांप कागज पर होगा, शपथ पत्र भी कर सकते हैं pdf फाइल  1mb)

*मूल निवास प्रमाण पत्र- ( pdf फाइल  1mb)

*दिव्यांगता प्रमाण पत्र-( pdf फाइल  1mb)

*आय प्रमाण पत्र- ( pdf फाइल  1mb)

*वर एवं वधू की वैवाहिक प्रमाणित फोटो-(100kb, jpg/jpeg /tif /png )

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना  ऑनलाइन आवेदन कैसे करें –

स्टेप 1-छत्तीसगढ़ दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके सर्च बार में sw.cg.nic.in टाइप कर सर्च कर देना है | सर्च करते ही छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग का अफसर वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।

स्टेप 2- अब छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट का होम पर जिस प्रिंटर प्रदर्शित होने लगेगा होम पेज में नीचे की ओर आने पर विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु पंजीयन का इंटरफ़ेस दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इस योजना में केवल दिव्यांग व्यक्तियों का ही विवाह प्रोत्साहन हेतु आवेदन किया जा सकता है।


स्टेप 3- अब विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन का फार्म स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा इसे आपको 4 स्टेट में पूरा करना है-

वर संबंधी- आवेदन के पहले भाग में आपको वर का संपूर्ण विवरण दर्ज करना है फार्म में जो ताराकन (*)का निशान है उस कालम को भरना अनिवार्य है।
पति का पूरा नाम-
विवाह के पूर्व का पता-
जाति वर्ग संबंधी विवरण-
मोबाइल नंबर-
पति के पिता का विवरण-
विवाह विवरण-
दो जिम्मेदार व्यक्ति के नाम तथा पते जिनकी उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ है-
अंत में आगे बढ़े पर क्लिक करना है।


वधू संबंधी- आवेदन के दुसरे भाग में आपको वधु का संपूर्ण विवरण दर्ज करना है फार्म में जो ताराकन (*)का निशान है उस कालम को भरना अनिवार्य है।
पत्नि का पूरा नाम-
विवाह के पूर्व का पूरा पता-
जाति वर्ग संबंधी विवरण-
पत्नि के पिता का विवरण-
विवाह विवरण-
अंत में आगे बढ़ने के इंटरफ़ेस पर क्लिक करना है।


दस्तावेज अपलोड- इस भाग में वर और वधु दोनों का दस्तावेज अपलोड करना है। जैसा कि ऊपर बता ही चुके हैं सभी दस्तावेजों को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है इसके लिए संबंधित दस्तावेज के सामने दिए गए choose file पर क्लिक करना है और उसके बाद अपलोड करें पर क्लिक कर देना इस तरह बारी-बारी से सभी दस्तावेजों को अपलोड करते जाना है। उसके बाद अंत में वर-वधू का वैवाहिक प्रमाणित फोटो अपलोड करना है फिर आगे बढ़े के इंटरफेस पर क्लिक करना है।


सुरक्षित करें- अंत में फार्म का अंतिम पेज सुरक्षित करें का पेज ओपन हो जाएगा इस पेज में आपको घोषणा पत्र के सामने बने बॉक्स पर टिक मार्क करना है, उसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को फील कर सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है।
इस तरह आप का फार्म ऑनलाइन सुरक्षित हो जाएगा और आपको एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा जिसे अपने पास नोट कर सुरक्षित रख लेना है।

⇒दिव्यांग प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें 

यह जानकारी दिव्यांग भाई-बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी है,इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सके। यदि दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तब नहीं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपना सवाल भेज सकते हैं। इसी तरह से उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहें |

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दोस्तों इस जानकारी को हमारे दिव्यांग भाई-बहनों तक जरूर पहुँचाएँ,इसके लिए आपको इस आर्टिकल को अधिक से अधिक शेयर करना पड़ेगा तो दोस्तों इस आर्टिकल को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।इस योजना के सम्बंध में यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।धन्यवाद दोस्तों

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)-

QUE-निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?

ANS- दिव्यांग व्यक्ति विवाह को बढ़ावा देने और विवाह के बाद दंपत्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है |

QUE-निःशक्त का अर्थ क्या है?

ANS- जो शारीरक या मानसिक रूप से सामान्य न हो निशक्तता की श्रेणी में आता है |

QUE-प्रोत्साहन योजना का मतलब क्या होता है?

ANS- शासन द्वारा किसी कार्य को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है ,इसे ही प्रोत्साहन योजना कहा जाता है |

QUE-दिव्यांगों के लिए नई योजना क्या है?

ANS- छत्तीसगढ़ दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना |

QUE- दिव्यांग प्रोत्साहन योजना में सरकारी कितनी राशि देती हैं |

ANS- दम्पत्ति में से एक दिव्यांग है तो 50 जहर रूपये और दोनों दिव्यांग हैं तो 1 लाख रूपये |

QUE- दिव्यांग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन हेतु वेबसाइट कौन सा है ?

ANS- sw.cg.nic.in

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