नमस्कार दोस्तों ,छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी के क्रम में एक और नई जानकारी के साथ आपका हमारे वेबसाइट www.hamargaon.com पर स्वागत हैं । दोस्तों , जमीन से जुड़ी काम के सिलसिले में आप भी कभी न कभी तहसील कार्यालय तो गए ही होंगे ,क्योंकि जमीन का विक्रय ,नामांतरण ,पारिवारिक बंटवारा ,अभिलेख दुरुस्तीकरण जैसे कार्य राजस्व कार्यालय (तहसील ) के माध्यम से ही सम्पन्न होते हैं।
दोस्तों ,छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आम नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है ,जिसके माध्यम से आप भूमि से जुड़ी दान ,विक्रय ,उत्तराधिकार ,बंटवारा ,सह खातेदार जोड़ना / हटाना ,वसीयतनामा ,तबादलानामा ,बालिग़ होना ,सामान्य त्रुटि सुधार जैसे कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन बैठे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानने के लिए इस आर्टिकल को ध्यान से जरूर पढ़ें।
👉 नामान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन –
दोस्तों ,जैसाकि हम अपने ज्यादातर पोस्ट में आपसे कहते हैं ,छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लगभग सभी योजनाओं में ऑनलाइन रिपोर्ट ,ऑनलाइन आवेदन ,आवेदन की स्थिति आदि की सुविधा प्रदान की गई है ,कई कार्य ऐसे हैं ,जिसे कहीं भाग -दौड़ किये बिना ही घर बैठे ऑनलाइन सम्पन्न किया जा सकता हैं।
खेद का विषय यह है कि छत्तीसगढ़ में लोगों को या तो इसकी जानकारी ही नहीं है या जानते हुए भी ऐसा नहीं करना चाहते। दोस्तों ,युवा वर्ग को इन सुविधाओं के बारे में जरूर जानना चाहिए ,क्योंकि ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेने से रिश्वतखोरी जैसे बुराई जो देश को खोखला कर रही है ,इस पर कुछ हद तक लगाम लगेगी।
👉 नामांतरण का प्रकार –
दान ,
विक्रय ,
उत्तराधिकार ,
बंटवारा ,
सह खातेदार जोड़ना / हटाना ,
वसीयतनामा ,
तबादलानामा ,
बालिग़ होना ,
सामान्य त्रुटि सुधार,
वन अधिकार मान्यता पत्रक ,
बंटवारा हेतु बटांकन।
👉ऑनलाइन नामांतरण आवेदन के फायदे –
नामांतरण हेतु ऑनलाइन करने से आपको तहसील का बार -बार चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा |
नामांतरण हेतु ऑनलाइन करने से आवेदन शासन के पोर्टल पर दिखने लगता है ,इस लिए शासन द्वारा निर्धारित दिवस में आपका नामांतरण पूर्ण करना ही होगा |
नामांतरण हेतु ऑनलाइन करने से आपको ऑफलाइन आवेदन की तरह लम्बे समय तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा |
आपका समय और खर्च दोनों की बचत होगी |
👉 नामान्तरण ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज –
दोस्तों , ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन -कौन से लगेगा ,इसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता ,क्योंकि जैसे ही आप अभिलेख दुरुस्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन में कारण चयन करते है ,उसके आधार पर दस्तावेज बदल जाता है। अभिलेख दुरुस्ती में जो पंजीकृत दस्तावेज जो लगता है वह है जमीन का पेपर ,उसके बाद कारण पर निर्भर करेगा कि कौन -कौन से दस्तावेज लगेगा।
मान लीजिये ,यदि आप उत्तराधिकार संबंधी अभिलेख दुरुस्ती कराना चाहते हैं तो आवेदक का आवेदन , मृत्यु प्रमाण पत्र ,वंशवृक्ष की स्वयं से सत्यापित जानकारी , वंशावली के सत्यापन हेतु शपथ पत्र ,मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप जैसे ही कारण (दान ,विक्रय ,उत्तराधिकार ,बंटवारा ,सह खातेदार जोड़ना / हटाना ,वसीयतनामा ,तबादलानामा ,बालिग़ होना ,सामान्य त्रुटि सुधार,वन अधिकार मान्यता पत्रक ,बंटवारा हेतु बटांकन) का चयन करेंगे दस्तावेज का नाम प्रदर्शित होने लगेगा |
👉 दस्तावेज का pdf फाइल –
दोस्तों यदि फॉर्म में नामांतरण का आधार अन्य चयन करते हैं और उसके बाद कारण का चयन करते हैं तब आवश्यक दस्तावेज जिसे pdf फाइल के रूप में अपलोड करना है की सूची दिखाई दिखाई देने लगेगा। सूची में बताये गए दस्तावेज को अलग -अलग से pdf में बदल लेना है और ध्यान ये रखना है कि pdf फाइल का साइज 2 mb से अधिक नहीं होना चाहिए।
👉 नामांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें –
स्टेप 1. सबसे पहले आपको अपने एंड्राइड मोबाइल /लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में जाकर cg bhuiyan nic.in टाइप कर सर्च करना है ,जिससे भुइयां वेबसाइट स्क्रीन पर शो होने लगेगा ,आपको उस पर क्लिक करना है। आपके सुविधा के लिए भुइयां वेबसाइट का लिंक निचे दिया जा रहा है ,सभी स्टेप को ध्यान से पढ़ने के बाद लिंक के माध्यम से सीधे लॉगिन हो सकते हैं।
👉 आवेदन फॉर्म कैसे फिलअप करना है –
(आवेदन फॉर्म एक ही पेज का है परन्तु हम उसे छोटे -छोटे भाग में बाँट कर विस्तार से भरना बता रहे हैं ,जिससे आपको फॉर्म भरने में परेशानी नहीं होगी )
दोस्तों ,31 अगस्त के बाद से पटवारियों का नामांतरण पंजी समाप्त कर दिया गया है ,अब नामांतरण हेतु सीधे ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन फॉर्म को इस तरह से फिलअप करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।
➤ नामांतरण का आधार – पंजीकृत दस्तावेज ,अन्य। पंजीकृत दस्तावेज का चयन खेत /प्लॉट के विक्रय ,दान ,बंटवारा ,वसीयतनामा ,तबादलानामा के लिए ही करना है क्योंकि खेत /प्लॉट के विक्रय ,दान ,बंटवारा ,वसीयतनामा ,तबादलानामा की स्थिति में तीसरे नंबर के इंटरफेस पर रजिस्ट्री का ई-पंजीयन आईडी दर्ज करना पड़ेगा।
लेकिन उत्तराधिकार ,बंटवारा ,वसीयतनामा ,तबादलानामा ,सह खातेदार जोड़ना /हटाना ,बालिग़ होना ,सामान्य त्रुटि सुधार के लिए अन्य का चयन कर सकते हैं ,जिससे ई-पंजीयन आईडी दर्ज नहीं करना पड़ेगा।
(यदि विक्रय /दान के अलावा अन्य प्रकार का नामांतरण है तो नामांतरण का आधार अन्य चयन कर सकते हैं लेकिन यदि नामांतरण का कारण विक्रय या दान है तब आपको पंजीकृत दस्तावेज का चयन करना है। )
➤ नामांतरण का कारण – दान ,विक्रय ,उत्तराधिकार ,बंटवारा ,सह खातेदार जोड़ना / हटाना ,वसीयतनामा ,तबादलानामा ,बालिग़ होना ,सामान्य त्रुटि सुधार,वन अधिकार मान्यता पत्रक ,बंटवारा ,जो भी है चयन करना है।
➤ विलेख में अंकित ई-पंजीयन आईडी नंबर – नामांतरण का कारण विक्रय या दान चयन करते हैं तब ई-पंजीयन आईडी दर्ज करना है।
➤ नामांतरण संबंधी दस्तावेज (pdf फाइल अधिकतम साइज 2 mb )–
दोस्तों यदि फॉर्म में नामांतरण का आधार अन्य चयन करते हैं और उसके बाद कारण का चयन करते हैं तब आवश्यक दस्तावेज जिसे pdf फाइल के रूप में अपलोड करना है की सूची दिखाई देने लगेगा। सूची में बताये गए दस्तावेज को अलग -अलग से pdf फाइल में बदल लेना है और ध्यान ये रखना है कि pdf फाइल का साइज 2 mb से अधिक नहीं होना चाहिए।
अब choose file पर क्लिक कर दस्तावेज को अपलोड करना ,एक दस्तावेज के अपलोड हो जाने पर फिर से choose file पर क्लिक करना है और दूसरे दस्तावेज को अपलोड करना है ,इस प्रकार बारी -बारी से सभी दस्तावेज को अपलोड कर लेना है।
➤ जिला – आवेदक का जिला चयन करना है।
➤ तहसील -आवेदक का तहसील चयन करना है।
➤ ग्राम –आवेदक का ग्राम चयन करना है।
➤ खसरा – यदि प्लाट का नामांतरण कराना चाहते हैं तो किसी एक खसरा जिसका नामांतरण कराना है चयन करना हैं ,परन्तु यदि उत्तराधिकार का आवेदन है तो ऐसी स्थिति में संबंधित का सभी खसरा नंबर बारी -बारी से चयन करना है।
खसरा नंबर चयन करने पर भूस्वामी का नाम शो होने लगेगा तथा उसके सभी खसरा नंबर भी शो होने लगेगा। यदि उत्तराधिकार का आवेदन किये हैं तो सभी खसरे पर टिक कर लेना है।
➤ प्रस्तावित भूस्वामी की जानकारी –
प्रस्तावित भूस्वामी की जानकारी के अंतर्गत आवेदक अर्थात उत्तराधिकार का नाम ,पिता /पति ,लिंग ,पता ,मोबाइल नंबर ,वर्ग ,जाति ,आधार क्रमांक दर्ज करना है। चूँकि उत्तराधिकार एक से अधिक हो सकते हैं इस लिए प्रस्तावित भू स्वामी जोड़ें पर क्लिक कर बारी -बारी से सभी उत्तराधिकार का नाम ,पता आदि दर्ज करते जाना है।
➤ मोबाइल नंबर –
आवेदन पूर्ण रूप से भर लेने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर otp प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। अब दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर otp प्राप्त हो जायेगा तथा otp प्रविष्ट करने का पॉपअपनुमा इंटरफेस स्क्रीन पर शो होने लगेगा। otp दर्ज कर otp प्रविष्ट करें पर क्लिक करना है।
👉नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु यहां क्लिक करें 👈
अन्य उपयोगी जानकारी –
👉 डिजिटल हस्ताक्षरित बी-1 खसरा घर बैठे डाउनलोड कैसे करें
👉 बी-1 खसरा के डिजिटल हस्ताक्षर को घर बैठे वैलिड कैसे करें
👉 नरेगा जॉब कार्ड सूची में अपना नाम कैसे ढूंढें तथा काम का व्यौरा पता करें
👉 प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें
👉 मनरेगा की मजदूरी दर ,कार्य दिवस ,भुगतान की पूरी जानकारी घर बैठे पता करें
👉 राजस्व न्यायालय में प्रकरण रिपोर्ट कैसे चेक करें
👉 छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान के जमीन का सरकारी रेट पता करें
दोस्तों ,इस प्रकार आप तहसील कार्यालय जाये बिना ही नामांतरण के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।,यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अपना विचार या सुझाव जरूर भेजें। नामांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन में कोई परेशानी होती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में परेशानी का कारण लिखकर हमें भेज सकते हैं ,हम शीघ्र ही आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –
- राजस्व न्यायालय क्या होता है?
राजस्व न्यायलय में राजस्व से जुडी मामलों का निपटन किया जाता है ,जैसे दान ,विक्रय ,उत्तराधिकार ,बंटवारा ,सह खातेदार जोड़ना / हटाना ,वसीयतनामा ,तबादलानामा ,बालिग़ होना ,सामान्य त्रुटि सुधार,वन अधिकार मान्यता पत्रक ,बंटवारा हेतु बटांकन आदि | राजस्व न्यायलय में राजस्व बोर्ड से लेकर नायब तहसीलदार तक के अधिकारी आते हैं | इसमें राजस्व मामलों के पंजीयन करने से लेकर निराकरण तक सभी कार्यवाहियाँ की जाती है |
- राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है?
जिला कलेक्टर
- राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता है?
राजस्व सचिव
- राजस्व अधिकारी कौन बन सकता है?
upsc या cg psc पास करने वाला राजस्व अधिकारी बनता है |
- जमीन का नामांतरण कैसे होता है छत्तीसगढ़?
छत्तीसगढ़ में नामान्तरण के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन किया जा सकता है ,ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया www.hamargaon.com में जाकर देख सकते हैं |
- नामांतरण के लिए क्या करें?
छत्तीसगढ़ में नामान्तरण के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन किया जा सकता है ,ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया www.hamargaon.com में जाकर देख सकते हैं |
- जमीन का नामांतरण कैसे किया जाता है?
रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण के लिए तहसील में ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आवेदन करना होता है |
- नामांतरण कितने दिन में हो जाता है?
छत्तीसगढ़ में आवेदन तिथि से 90 दिन के अंदर नामान्तरण पूर्ण हो जाता है |
- दादा परदादा के नाम से जमीन को अपने नाम कैसे करें?
तहसील में जाकर आवेदन कर सकते हैं या नामांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
- अपने पिता की जमीन अपने नाम कैसे करें?
पिता यदि जीवित है और नामान्तरण की सहमती देता है ,ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ,ऑनलाइन की जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है |
- प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करें?
पहले रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण करना होता है ,फिर नामान्तरण के लिए तहसील में ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आवेदन करना होता है
bahut achha hain aapka lekh. CG Rojgar Panjiyan sambandhit lekho ke https://www.apnadaily.co/2020/10/e-rojgar-panjiyan-cg.html par jaye
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thanks
BHAII namtransfer online me kharch kitna ata h
aapka lekh padhkar maine on line namantaran ka farm dalne ki koshish ki par nahi hua panjiyan last me documents ki pdf lagaye bolta hai. panjikrit vikray ki sthiti me bhi documents dene hai kya? yadi haa to kya kya bataye.
ye sab dekh kar kabhi kabhi lagta hai ye on line kam hota hai aisa public ko bewkoof banane ko bolte bas hai hota kuchh nahi.
धन्यवाद
इसका पोस्ट बना है कृपया साईट में जाकर देखें
सर जब फॉर्म को भरना शुरू करेंगे तो दिखायेगा क्या क्या डाकुमेंट लगेगा
होता है चाहे आम आदमी करे या विभाग का कर्मचारी जानकारी ऑनलाइन के बाद ही प्रक्रिया आगे बढती है
2 माह हो गया
ऑनलाइन नामांतरण आवेदन किये, किंतु अभी तक कोई भी खसरा नंबर का नामांतरण नहीं हुआ है।
ऐसे में हम क्या उपाय करे सर…
kasra no. choose karne ke baad bh swami ka option nahi aa raha hai in case of reason is Sales.
Kindly upload the format of documents to be uploaded
Can u upload the specimen of documents to be uploaded
vasiyatnama main aavedak ka aavedan main kya likhna hai. koi format hai kya
Mere plot ka registry office se hi namantaran ke liye aadesh parit ho chuka hai, teshil se bhi istihar parit ho chuka hai, main kreta bhi tehsil main hajir ho chuka hun, fir bhi abhi tak kaam nahin hua hai, iske aage ab kya karna chahiye?
Namantaran ke liye 03 mahine ka samay nirdharit kiya gaya hai. 03 mahine me dastawej durust ho jaana chahiye.
thanks
सर एक बार आवेदन फॉर्म को ओपन करेंगे तो अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज का नाम प्रदर्शित होगा
फॉर्म ओपन करते ही डाक्यूमेंट का नाम दिखेगा
ऑनलाइन फॉर्म में ही ऑप्शन दिया गया है वसीयत का
धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए
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समान्य त्रुटि सुधार का ऑफ़सन नहीं आ रहा hai
kisamen truti hai sir