रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्कार उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 29.09.2022 को जारी आदेश के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान एवं मक्के को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, इसके लिए किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल पर कराना अनिवार्य होगा।
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पूर्व से पंजीकृत किसानों को पंजीयन की आवश्यकता नही-
खरीफ वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का विक्रय हेतु ऐसे किसान जिन्होंने खरीफ वर्ष 2021-22में न्यूनतम सम्मान समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किए हैं ,उन्हें एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ऐसे धान उत्पादक किसान जिन्होंने खरीफ वर्ष 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु पंजीयन नहीं कराए थे, केवल उन्हीं किसानों को ही नवीन पंजीयन कराना होगा।
किसान पंजीयन हेतु निर्धारित समय सीमा-
खरीफ वर्ष 2022-23 में धान एवं मक्के को ही समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा ,इसके लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत किसान जो अपने रकबे में संशोधन करवाना चाहते हैं , उनके लिए 31 अक्टूबर 2022 तक का समय-सीमा दिया गया है । उक्त तिथि के अंदर पंजीयन तथा रकबे में संशोधन की कार्यवाही की जा सकती है।
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किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन हेतु पात्रता-
छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 28.09. 2022 को जारी आदेश के अनुसार समस्त श्रेणी के भू-धारक एवं वन पट्टाधारी कृषक को पोर्टल में पंजीयन की पात्रता होगी। इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वन पट्टा धारक ,ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो अपने उपलब्ध भूमि में वृक्षारोपण करते हैं, उन्हें पोर्टल में पंजीयन की पात्रता होगी।
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संस्थागत/ रेगहा/ बटाईदार/ लीज /डुबान क्षेत्र के कृषकों का भी करा सकेंगे पंजीयन-
किसको को आवेदन स्वीकृति/ अस्वीकृति होने की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। पंजीयन के उपरांत प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। संस्थागत/ रेगहा /बटाईदार लीज /डुबान क्षेत्र के कृषक भी पंजीयन करा सकेंगे। परंतु प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होगी इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा होटल में पृथक से लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।
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जो भी किसान धान एवं मक्का विक्रय हेतु नवीन पंजीयन कराना चाहते हैं ,उसे निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आधार नंबर की छायाप्रति, कृषि ऋण पुस्तिका, बी-1, बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हेतु आम नागरिकों के लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए नवीन पंजीयन कराने वाले किसानों को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/ ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी के पास फार्म जमा करना होगा।
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