Human Rights Commission Online Complaint | मानव अधिकार आयोग ऑनलाइन शिकायत


हेलो फ्रेंड्स,  मानव अधिकार आयोग में ऑनलाइन कंप्लेंट करने से जुड़ी जानकारी के साथ एक बार पुनः आपका हमारे वेबसाइट पर स्वागत है।  आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी क्यों न हो  यदि कोई व्यक्ति या संस्था आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है, तब आप इसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग के पास कर सकते हैं। आम जीवन में हमें कई तरह की घटनायें देखने को मिलती है, जोकि अमानवीय होता है  ,ऐसे घटनाओं की शिकायत राज्य मानव अधिकार आयोग के पास कर सकते हैं।

इसके अलावा व्यक्ति के निजी और सार्वजनिक जीवन से जुड़े स्वतंत्रता, समानता, गरिमा का मामला या सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के नीतियों और लाभ से संबंधित मामले भी मानव अधिकार उल्लंघन के मामले बन जाते हैं अर्थात सरकारी योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को नहीं मिल पाता है या पात्र व्यक्ति को लाभ देने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न की जाती है। इसके समाधान हेतु मानव अधिकार आयोग के पास शिकायत किया जा सकता है।

योजना का नाम Human Rights Commission Online Complaint
लाभार्थी छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी राज्यों के नागरिक
लाभ किसी तरह की अन्याय होने पर शिकायत कर सकते हैं ,जिससे आयोग इस पर संज्ञान ले कर समाधान करती है।
उद्देश्य लोगों को मानव अधिकार आयोग के बारे में जानकारी हो ताकि आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन शिकायत कर सकें। मानव अधिकारों के हनन पर रोक लगाना।
ऑफिसियल वेबसाइट hrc.cg.gov.in

राष्ट्रिय / राज्य मानव अधिकार आयोग क्या है-

जब ब्रिटिश शासकों से भारत को आजादी मिली उसके पश्चात संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए, इन मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों का विकास और निर्माण में सहायता करना है | इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर सविधान में इसके उपचार का भी प्रावधान किया गया है।

परंतु इसके रोकथाम हेतु एक विशिष्ट आयोग की स्थापना की आवश्यकता पड़ी जो विशेषकर मानव अधिकार के उल्लंघन करने पर उसके निवारण व रोकथाम के लिए कार्य करें। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के अधीन 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। इस आर्टिकल के मदद मदद से राष्ट्रिय या किसी भी राज्य के नागरिक मानव अधिकार आयोग के पास ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं |

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग-

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना 16 अप्रैल 2021 को हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना बाद प्रथम अध्यक्ष के रूप में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम अग्रवाल की नियुक्ति की गई थी और बिहार के पूर्व डीजीपी श्री के एजएकम को अधिसूचना द्वारा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

राष्ट्रिय /राज्य मानव अधिकार आयोग में शिकायत हेतु मामलों का प्रकार-

महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न का शिकायत मानव अधिकार आयोग में किया जा सकता है, परंतु इसके लिए ध्यान रखना होगा कि महिला आयोग ने इसकी शिकायत पहले से ना की गई हो।

महिलाओं के साथ होने वाले शोषण के खिलाफ मानव अधिकार आयोग में शिकायत किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति जनजाति यों पर अत्याचार होने की शिकायत मानव अधिकार आयोग से किया जा सकता है।

बाल विवाह

अपहरण

बलात्कार

हत्या

बंधुआ मजदूरी

बाल मजदूरी

संप्रदायिक हिंसा

मुठभेड़ में मौत

गैरकानूनी बंदी

अवैध गिरफ्तारी

नजरबंदी

प्रताड़ना

पुलिस द्वारा अत्याचार

पुलिस द्वारा गोलीबारी और मुठभेड़

बिजली विभाग के लापरवाही से होने वाली मौतों के मामले

कैदियों का उत्पीड़न

जेल की दशाएं

हिरासत में मौत

अन्य पुलिस ज्यादती

झूठे मामलों में फंसाना

पुलिस प्रशासन के संबंध में

मानव तस्करी

भ्रष्टाचार के मामले

प्रदूषण पर्यावरण से संबंधित मामले

समलैंगिक पुरुषों या महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध

इलाज की लापरवाही से हुई मौत के से संबंधित मामले

वृद्ध जन और उसके परिवार द्वारा पालन-पोषण नहीं करने से संबंधित मामले

शिक्षा का अधिकार

बिजली पानी सड़क

भ्रष्टाचार या उससे जुड़े मामलों में अपराध पंजीकरण ना होने की स्थिति में राज्य मानव आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं।

मानव अधिकार आयोग किस प्रकार के शिकायतों पर विचार नहीं करती-

यदि मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित घटना 1 वर्ष से अधिक हो जाता है।

मामूली या तुच्छ

किसी नौकरी से संबंधित मामले पर संज्ञान में ही लेता है पर यदि सेवानिवृत्ति पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े मामले हैं तो उसके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

संपत्ति अधिकार जो सिविल मामलों से जुड़े हो

अस्पष्ट ,अनिश्चित , गुमनाम

श्रम और औद्योगिक मामलों से संबंधित विवाद

न्यायिक निर्णय या आयोग से संबंधित मामले

न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले

राष्ट्रिय /राज्य मानव अधिकार आयोग के पास कौन शिकायत कर सकता है-

1.आम नागरिक सीधे राज्य मानव आयोग के पास अपना शिकायत दर्ज करा सकता है इसके लिए किसी तरह शुल्क देना नहीं पड़ता है।

2.लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।

3. मानव अधिकार आयोग स्वतः किसी मामलों में संज्ञान ले सकता है।

राष्ट्रिय /राज्य मानव अधिकार आयोग के पास शिकायत करने पर लगने वाले शुल्क-

यदि कोई नागरिक स्वयं से राज्य मानवाधिकार आयोग के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करता है तो उसे किसी भी प्रकार का शुल्क देना नहीं पड़ता है परंतु यदि लोक सेवा केंद्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराता है उसको लोक सेवा केंद्र में लगने वाले शुल्क ₹30 देना पड़ता है।

मानव अधिकार आयोग के पास शिकायत कैसे करें-

स्टेप 1– छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के पास ऑनलाइन शिकायत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में जाना है और उसके सर्च बार में hrc.cg.gov.in टाइप कर सर्च करना है चर्चा करते ही छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग ऑफिशल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा , आपको उस पर क्लिक करना है।

इसके अलावा मानव अधिकार आयोग वेबसाइट का लिंक इस आर्टिकल में उपलब्ध कराया जा रहा है पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद आप दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे मानव अधिकार आयोग के वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो सकते हैं।

स्टेप 2- अब छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। होम पेज को स्क्रोल डाउन कर नीचे की ओर आने पर स्क्रीनशॉट द्वारा दिखाए गए अनुसार एक लिंक दिखाई देगा। इसे कॉपी कर नए विंडो में ओपन कर लेना है। इस लिंक के मदद से किसी भी राज्य के नागरिक अपने राज्य के मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं |

स्टेप 3- इस तरह ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु पेज स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा | सबसे पहले ऊपर में दिए गए लैंग्वेज के ऑप्शन में जाकर हिंदी माध्यम का चयन कर ले , उससे शिकायत दर्ज करने हेतु पूरी जानकारी हिंदी में प्रदर्शित होने लगेगी।

इस पेज में सबसे पहले राज्य का चयन करना है उसके बाद जहां आप शिकायत करना चाहते हैं , वह मानवाधिकार आयोग का नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा , उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (ऑप्शनल ) फील करना है अंत में ओटीपी प्राप्त करें के इंटरफेस पर क्लिक करना है।

अब आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा जिससे दर्ज कर ओटीपी मान्य करें  के इंटरफेस पर क्लिक करना है।

स्टेप 4- अब जो पेज ओपन होगा उसमें निम्नानुसार जानकारी फील करना है-

शिकायतकर्ता का विवरण– नाम, लिंग,पता,पिन कोड, राज्य, जिला।

पीड़ित का विवरण- नाम( यदि शिकायतकर्ता और पीड़ित एक ही है तो दोनों ही जगह एक ही व्यक्ति का नाम आएगा इसके लिए पीड़ित विवरण के ठीक नीचे दिए गए बॉक्स पर टिक कर देना है जिसे सभी जानकारी ऑटोमेटिक फील हो जाएगा),पता,लिंग, धर्म,जाति,पिनकोड,आयु,राज्य जिला,दिव्यांगता।

घटना का विवरण- स्थान, घटना की तिथि, घटना की श्रेणी, उप श्रेणी,घटना की राज्य,जिला,घटना का सारांश या शिकायत।

राहत विवरण- यहां पर आप राज्य मानव अधिकार आयोग से क्या चाहते हैं उसका विवरण दर्ज करना है। मांगी गई राहत,लोक सेवक का नाम और पदनाम, लोक सेवक का पता

सहेजें और सबमिट करें- वेबसाइट पर पीड़ित का विवरण दिखाएं (yes/no), वेबसाइट पर शिकायतकर्ता का विवरण दिखाएं (yes/no), क्या यह किसी न्यायालय/ राज्य एचआरसी के समक्ष दायर किया गया है (yes/no)।

अंत में पूर्वावलोकन के इंटरफेस पर क्लिक कर देना है।

स्टेप 5- अब आपके द्वारा फील किए गए जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा , यदि सुधार योग्य है तो edit पर क्लिक करना है अन्यथा ok पर क्लिक करना है।यदि आपने ok पर क्लिक किया है तो फार्म का अगला हिस्सा जुड़ जाएगा,जो कि दस्तावेज अपलोड करने का होगा।

अब साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है, जो पीडीएफ प्रारूप में होगा और 2 mb से अधिक नहीं होना चाहिए | इसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है फिर अंत में जमा करें पर क्लिक कर देना है।

⇒राष्ट्रिय /राज्यों के मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत दर्ज करने यहाँ क्लिक करें 

इसके बाद अंत में रिफरेंस नंबर स्क्रीन पर प्राप्त होगा जिसे नोट कर रख लेना है इसके अलावा मोबाइल नंबर /ईमेल पर भी यह कंप्लेंट नंबर प्राप्त होगा इसके अलावा शिकायत का पीडीएफ प्रारूप भी आप डाउनलोड कर पाएंगे।

कम्पलेंट नम्बर –

यदि आप मानव अधिकार आयोग से किसी तरह का हेल्प लेना चाहते हैं तो मानव अधिकार आयोग के वेबसाइट में कंप्लेंट नम्बर भी मिल जायेगा |

कंप्लेंट स्टेटस –

ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने के पश्चात समय-समय पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको आपके मामले की स्थिति की जानकारी भेजी जाएगी इसके अलावा आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कंप्लेंट नम्बर होना आवश्यक है |

⇒कंप्लेंट की स्थिति चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करें 

उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा इसी तरह के उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहे साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और वे मानव अधिकार का उल्लंघन होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) –

मानवाधिकार आयोग में शिकायत कैसे करें ऑनलाइन?

इस आर्टिकल में ऑनलाइन शिकायत की पूरी प्रक्रिया बताया गया है |

ह्यूमन राइट में शिकायत कैसे करें?

इस आर्टिकल में बताये गये स्टेप्स का पालन करें |

मानव अधिकार आयोग में कौन कौन शिकायत कर सकता है?

कोई भी आम नागरिक शिकायत कर सकता है ,जिसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है |

क्या कोई व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है?

कोई भी आम नागरिक शिकायत कर सकता है ,जिसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है |

मानवाधिकार में क्या क्या आता है?

इस आर्टिकल को पढ़ें |

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है आपको क्या लगता है?

यह एक स्वायत विधिक संस्था है |

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करता है?

इस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है |

क्या मैं मानवाधिकार आयोग से संपर्क कर सकता हूं?

जी हाँ , इंटरनेट पर टोल फ्री नम्बर .इमेल उपलब्ध है |

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