Online Building Permission Cg-जय जोहार, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और किसी भी नगरीय निकाय क्षेत्र में घर बनाने की सोच रहे हैं , तो आपके लिए खुशखबरी है ,क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेशवासियों को एक और सौगात दी गई है, जिसके तहत अब मात्र ₹1 के शुल्क पर भवन बनाने हेतु अनुज्ञा (अनुमति) प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी नगर निगम का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है | आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन अनुमति भी प्राप्त कर सकते हैं।
नगरीय निकाय क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त करना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता है , क्योंकि नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना आसान नहीं होता है |भवन निर्माण अनुमति हेतु ऑफलाइन आवेदन करने के लोगों को नियमों के जाल में इतना उलझा दिया जाता है कि लोगों को लेनदेन कर मामले को निपटाना ही पड़ता है |भवन निर्माण अनुमति हेतु ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो जाने से लोगों को अनुमति लेने में बहुत हद तक राहत मिलेगी |
छत्तीसगढ़ शायद पहला ऐसा राज्य है ,जहाँ एक रूपये के शुल्क पर भवन अनुमति के आवेदन किया जा सकता है |आवेदन के बाद भवन मानचित्र का परीक्षण मानव हस्तक्षेप रहित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा । दस्तावेज सही पाए जाने पर ₹1 ऑनलाइन जमा करने पर तुरंत भवन अनुज्ञा प्राप्त हो जाएगी | भवन अनुमति के लिए डिमांड राशि को जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है, इसके बाद सर्टिफिकेट जरी किया जाता है | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बहुत विभागों में पारदर्शिता लाने के मकसद से ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है , ऑनलाइन भवन अनुज्ञा उनमें से एक है |
योजना का नाम | automatic Building Construction Permition system Cg |
लाभार्थी | नगरीय निकाय क्षेत्र के नागरिक |
लाभ | भवन निर्माण हेतु ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकेंगे |
उद्देश्य | भवन अनुज्ञा प्रणाली में पारदर्शिता लाना | |
ऑफिसियल वेबसाइट | bpms.sudacg.in |
1 रूपये के शुल्क पर ऑनलाइन मिल रहा बिल्डिंग परमिशन-
छत्तीसगढ़ सरकार के इस योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हितग्राही को भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भवन मानचित्र का परीक्षण मानव हस्तक्षेप रहित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। दस्तावेज सही पाए जाने पर ₹1 ऑनलाइन जमा करने पर तुरंत भवन अनुज्ञा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद भवन अनुज्ञा के लिए डिमांड शुल्क 30 दिवस के भीतर जमा करना होगा ,फिर सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा । रायपुर ,दुर्ग ,बिलासपुर ,चिरमिरी ,कोरबा अन्य नगर निगम में लोगों को ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति जारी किया जा रहा है |
निगम के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति-
मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन स्कीम के शुभारंभ हो जाने से प्रदेश की जनता को अब अनुज्ञा के लिए नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा | हितग्राही घर बैठे ही पंजीकृत आर्किटेक्ट के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन पोर्टल पर सबमिट करेगा और सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो ऑनलाइन ही बिल्डिंग निर्माण परमिशन भी मिल जाएगा।
ऑनलाइन अनुगज्ञा प्राप्त करने हेतु निर्धारित भूखंड का क्षेत्रफल-
ऑनलाइन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रणाली के अंतर्गत 500 वर्ग मीटर यानी लगभग 5382 वर्गफिट के क्षेत्रफल वाले आवासीय प्लाट के लिए ऑनलाइन अनुज्ञा प्राप्त कर सकेंगे |शहरों में 5000 वर्गफिट बहुत होता है ,एक माध्यम परिवार औसतन 2500 से 3000 वर्गफिट में ही घर बना पाता है ,ऐसे यह योजना माध्यम परिवारों को बहुत हद तक राहत पहुँचाने वाली है |
आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
डायरेक्ट भवन अनुज्ञा में शामिल नगर निगम –
अंबिकापुर
भिलाई
भिलाई चरोदा
बिलासपुर
बिरगांव
चिरमिरी
धमतरी
दुर्ग
जगदलपुर
कोरबा
रायगढ़
रायपुर
राजनांदगांव
रिसाली
भवन निर्माण ऑनलाइन अनुमति हेतु आवश्यक दस्तावेज-
- भू स्वामित्व पंजीकरण दस्तावेज
- b1 और खसरा मैप की अपडेटेड कॉपी
- डायवर्सन सर्टिफिकेट
- स्वीकृत लेआउट की प्रति
- भवन निर्माण अनुमति पत्र (यदि पहले उसी भूमि के लिए अनुमोदित किया गया हो)
- संरचनात्मक डिजाइन का प्रमाण पत्र( 18 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के मामले में)
- साइट तस्वीरें
- चालू वित्तीय वर्ष की नगर पालिका संपत्ति कर रसीद
- नजूल अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि प्रस्तावित भूखंड सरकारी भूमि या आवंटित सरकारी भूमि से जुड़ा हुआ है)
- राजस्व विभाग से सीमांकन रिपोर्ट (प्लाट आकार 500 वर्ग मीटर से अधिक के मामले में)
- कॉलोनी विकास अनुमति (अनुमोदित आवासी कॉलोनी के मामले में)
- आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तावित योजना, सेवा योजना,अनुमान और तकनीकी विनिर्देश कों ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे|
भवन निर्माण ऑनलाइन परमिशन, जमीन मालिक की ओर से आर्किटेक्ट करेंगे आवेदन-
ऑनलाइन भवन अनुमति हेतु आम नागरिकों के लिए लॉगिन की सुविधा नहीं दी गई है,इसके लिए नागरिक /जमीन मालिक की ओर से पंजीकृत आर्किटेक्ट ऑनलाइन आवेदन करेगा । इसके लिए पंजीकृत आर्किटेक्ट bpms.sudacg.in में अपना रजिस्ट्रेशन करेगा ,फिर भवन अनुज्ञा वेबसाइट पर अपने आईडी और पासवर्ड के मदद से लॉगिन करेंगे।फिर जमीं से जुड़ी जानकारी दर्ज /अपलोड करेंगे |
आवेदन अपलोड करने के 48 घंटे बाद अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन का निरिक्षण किया जायेगा ,जिसके बाद रिपोर्ट तैयार होगा |
कब एप्लाई करेंगे-
कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
समय सीमा-
अधिकारी द्वारा वेबसाइट में निरिक्षण के 48 घंटे बाद रिपोर्ट तैयार किया जायेगा |
आवेदन करने के 30 दिवस के अंदर आवेदन को पूरा करना होगा।
जारी किए गए प्रमाण पत्र की वैधता-
भवन अनुमति हेतु जारी सर्टिफिकेट अनुमति जारी होने के दिनांक से 1 साल तक वैध माना जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)-
अब छत्तीसगढ़ में 1 रूपये के शुल्क पर जारी ऑनलाइन जारी होगा ,भवन निर्माण अनुमति bpms.sudacg में करना होगा आवेदन |
चूँकि जमीन /प्लाट से जुड़ा मामला है ,आये दिन फर्जीवाड़ा का शिकायत सामने आते ही रहता है ,इस लिए जमीन मालिक की और से पंजीकृत आर्किटेक्ट आवेदन करेगा |
भवन निर्माण अनुमति के लिए 1 आवेदन शुल्क है ,इसके बाद जमीन के क्षेत्रफल के हिसाब से निर्धारित शुल्क देना होगा |
भवन अनुज्ञा क्या है?
नगरीय निकाय क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है ,इसे ही भवन अनुज्ञा कहते हैं ,
मैं भवन निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन कैसे लिखूं?
अब छत्तीसगढ़ में भवन निर्माण अनुमति के आवेदन लिखने की आवश्यकता नही है ,ऑनलाइन किया जा सकता है |
पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर निकाय क्षेत्र में निर्माण हेतु अनुमति लेना पड़ता है ,अनुमति का उद्देश्य होता है कि आपके निर्माण कार्य से पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है |
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