मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना पात्रता ,आवेदन प्रक्रिया | mvssy cg online

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जय जोहार, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी जानकारी के साथ एक बार फिर से आपका हमारे वेबसाइट पर स्वागत है। आज हम आपसे छत्तीसगढ़ शासन के उस जन कल्याणकरी  योजना से जुड़ी जानकारी साझा करने जा रहे हैं , जिसका नाम है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण और वातावरण में बदलाव के कारण कई दुर्लभ बीमारियों का जन्म हो रहा है। जिसका इलाज बहुत ही महंगा होता है,ऐसे में आम लोग दुर्लभ बीमारियों के महंगे इलाज खर्च को वहन नहीं कर पाते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से दुर्लभ बीमारियों के इलाज में आने वाले व्यय से राहत दिलाने के लिए संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है इस योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य शासन के द्वारा पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का नाम मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना
लाभार्थी छत्तीसगढ़ के नागरिक
लाभ दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम ₹2000000 तक इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है।
ऑफिसियल वेबसाइट dkbssy.cg.nic.in

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मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना छत्तीसगढ़-

जिस गति से स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हो रही है उसी गति से नए-नए दुर्लभ बीमारियों का भी जन्म हो रहा है, जिसका इलाज बहुत ही महंगा होता है। गरीब और पिछड़े लोग ऐसे महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। राज्य शासन द्वारा लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेष सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत की गई है।

राज्य शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम ₹2000000 तक इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है।

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मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत-

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा की गई है। इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए मरीजों को अपना घर, जमीन तक बेचना पड़ता है | कई मरीज तो इलाज में लगने वाले अत्यंत ही अधिक राशि के डर से इलाज ही नहीं करा पाते  | इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू किया जा रहा है। मुझे भरोसा है कि बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत मिलने वाली लाभ-

जैसा कि ऊपर बता ही चुके हैं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत सिन्हा की दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम ₹2000000 तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। देश में दिल्ली और छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है, जो अपने नागरिकों को इलाज के लिए इतनी बड़ी राशि प्रदान करती है।

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दुर्लभ बीमारियों की सूची जिसके लिए सहायता प्रदान की जाती है –

1. लिवर प्रत्यारोपण
2. किडनी प्रत्यारोपण
3. फेफड़ों का प्रत्यारोपण
4. ह्रदय व फेफड़ों का प्रत्यारोपण
5. ह्रदय रोग ( जिसका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
6. हीमोफीलिया( जिसका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
7. कैंसर ( जिसका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
8. अप्लास्टिक एनीमिया ( जिसका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
9. कोकलियर इंप्लांट्स ( जिसका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)
10. एसिड अटैक विक्टिम्स
11. विभिन्न प्रकार के हर बीमारी जिसका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो।

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए पात्रता-

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ लेने के लिए प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवार जो कि छत्तीसगढ़ का निवासी हो आवेदन के लिए पात्र हैं।

⇒योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें 

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया-

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है यदि ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं , तब आपको नोडल एजेंसी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में निर्धारित प्रपत्र में जमा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज-

1.  मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत निर्धारित आवेदन पत्र।
2. पंजीकृत औषधालय चिकित्सा संस्थान से चिकित्सा पर संभावित व्यय का प्राक्कलन।
3. मरीज की समस्त जांच रिपोर्ट।
4. मरीज के आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र की कॉपी।
5. अंत्योदय अथवा प्राथमिकता राशन कार्ड की प्रतिलिपि
6. आपात स्थिति में (संबंधित चिकित्सालय द्वारा प्रमाणित व दुर्घटना MLC की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि) होने पर प्राप्त प्रकरण भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर राज्य नोडल एजेंसी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

उपचार हेतु अधिकृत अस्पताल-

मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत राज्य राज्य के बाहर पंजीकृत चिकित्सालय में उपचार कराने पर ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा।

  • राज्य में राज्य के बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय |
  • राज्य राज्य के बाहर स्थित पंजीकृत निजी चिकित्सालय।
  • सीजीएचएस के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालय।
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⇒मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना आवेदन फॉर्म के लिए यहाँ क्लिक करें 

ज्यादातर लोग स्वास्थ्य गत समस्याओं से जूझते रहते हैं , कभी -कभी दुर्लभ बीमारी का इलाज कराते -कराते सब कुछ बिक जाता है ,फिर भी इलाज पूरा नहीं हो पाता है | मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हो सकता है ,दुर्लभ बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए वरदान साबित हो जाय ,लोगों को कुछ आर्थिक राहत मिल जाय | इस लिए इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरुर करें |

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