छत्तीसगढ़ ई-रिक्शा सब्सिडी योजना आवेदन 2024 |cg e rickshaw subsidy yojana

जय जोहार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के आम नागरिकों के लिए शुरू किए गए जन कल्याणकारी योजना से जुड़ी जानकारी के साथ एक बार पुनः आपका हमारे वेबसाइट का स्वागत है। आज हम आपसे छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के माध्यम से पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण एवं असंगठित कर्मकार मंडल के पंजीकृत श्रमिकों के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना से जुड़ी जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं, इसलिए पूरी जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ें।

देश की कुल जनसंख्या में 90% से ऊपर श्रमिकों की संख्या है, यह श्रमिक संगठित और असंगठित श्रेणी में आते हैं |असंगठित श्रमिकों को सुनिश्चित रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है। स्थाई रोजगार व नियमित रोजगार नहीं होने के साथ-साथ मूलभूत व कल्याणकारी सुविधाओं के अभाव के कारण इनका जीवन अत्यंत कमजोर हुआ दयनीय होता है।

सामान्य शब्दों में कहें तो श्रमिकों में लगभग ज्यादातर श्रमिक ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन काम करते हैं और उसी से अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। कभी-कभी ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का पैसा बेईमानी भी कर दिया जाता है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संगठित और असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 को संसद द्वारा पारित किया गया है।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना


संसद में पारित इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रति पालन में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम 2010 बनाया गया है। जिसके तहत संगठित और असंगठित कर्मकारों के सामाजिक सुरक्षा हेतु मंडल गठित किया गया है। मंडल द्वारा इन श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना
लाभार्थी छत्तीसगढ़ के भवन एवं अन्य संनिर्माण एवं असंगठित कर्मकार मंडल के पंजीकृत निर्माणी श्रमिक
लाभ भवन एवं अन्य संनिर्माण 1 लाख का सब्सिडी /असंगठित कर्मकार मंडल 50 हजार सब्सिडी
उद्देश्य श्रमिकों को स्वरोजगार में सहयोग करना
पंजीयन भवन एवं अन्य संनिर्माण या असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है |
ऑफिसियल वेबसाइटcg labour


मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना छत्तीसगढ़-


छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण एवं असंगठित कर्मकार मंडल के पंजीकृत श्रमिकों को ई रिक्शा हेतु अनुदान मुहैया कराया जाता है। जिससे कि वे अपने लिए स्वरोजगार तैयार कर सकें। वर्तमान में भवन एवं अन्य संनिर्माण इस योजना का नाम बदलकर दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना कर दिया गया है ,वहीं असंगठित कर्मकार मंडल योजना में इसे ई-रिक्शा सहायता योजना के नाम से जाना जाता है | दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना में सब्सिडी में बदलाव करते हुए राशि में वृद्धि की गई है वहीं ई-रिक्शा सहायता योजना अभी भी 50 हजार का अनुदान दिया जाता है |

छत्तीसगढ़ श्रम कार्ड लिस्ट

ई-रिक्शा सहायता योजना अनुदान-


भवन एवं अन्य संनिर्माण एवं असंगठित कर्मकार मंडल ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पहले छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा ₹50000 अनुदान दिया जाता था, जिससे संशोधित करते हुए अब ₹100000 कर दिया गया है। इस तरह पात्र हितग्राहियों को आवेदन स्वीकृति के पश्चात ई-रिक्शा हेतु ₹100000 अनुदान राशि जारी किया जाता है। असंगठित कर्मकार मंडल ई रिक्शा सहायता योजना में पंजीकृत रिक्शा /ऑटो चालकों को 50 का अनुदान व 10 हजार हितग्राही का अनुदान व शेष बैंक लोन हितग्राही को क़िस्त में जमा करना होता है |

श्रमिक सियान सहायता योजना छत्तीसगढ़


ई रिक्शा सहायता योजना हेतु पात्रता-


भवन एवं अन्य संनिर्माण एवं असंगठित कर्मकार मंडल ई-रिक्शा सहायता योजना के लिए महिला हितग्राहियों को ई-रिक्शा का परिचालन किया जाना अनिवार्य है | दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना में अतिरिक्त राशि ₹50000 की सब्सिडी तब प्रदान नहीं किया जाता जब हितग्राही को रिक्शा का परिचालन करना नहीं आता , अर्थात ₹100000 की सब्सिडी में से केवल ₹50000 का ही सब्सिडी मिलेगा।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण या असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है |

छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए |

आवेदक के पास स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए |

आवेदक का उम्र 18 से 50 वर्ष के बिच होना आवश्यक है |

छत्तीसगढ़ श्रमिक पंजीयन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

आवश्यक दस्तावेज-


हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन प्रमाण प्रति


बैंक से लोन प्राप्त करने संबंधी दस्तावेज की मूल स्कैन प्रति


आधार कार्ड


ड्राइविंग लाइसेंस


बैंक पासबुक


(ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उक्त सभी दस्तावेजों का मूल प्रति स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड करना होगा।)

मुख्यमंत्री ई-रिक्शा हेतु आवेदन कैसे करें –

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण एवं असंगठित कर्मकार मंडल में ई-रिक्शा हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है इसके लिए ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकता है। पंजीकृतश्रमिकों को सबसे पहले ई रिक्शा का क्रय करना होगा और बैंक द्वारा लोन स्वीकृत किए जाने संबंधी दस्तावेज को जिला श्रम आयुक्त/ श्रम पदाधिकारी के पास ऊपर बताए गए दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन स्वीकृत होने पर श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण के हितग्राही के बैंक अकाउंट पर 100000 रूपये की सब्सिडी ट्रांसफर कर दी जाती है |वहीं असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत 50 हजार सब्सिडी ट्रांसफर कर दी जाती है |

योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें


आवेदन हेतु समय सीमा-


यदि कोई भी पंजीकृत श्रमिक ई-रिक्शा हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उसे ई-रिक्शा हेतु बैंक से ऋण राशि स्वीकृत होने के 90 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

मुख्यमंत्री ई-रिक्शा आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें –

जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं ई रिक्शा हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं दी गई है। यदि आप ई रिक्शा सब्सिडी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ऊपर बताए गए अनुसार ऑफलाइन मोड में ही जिला श्रम आयुक्त के पास अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा आवेदन प्रस्तुत करने पर आपको एक आवेदन क्रमांक जारी किया जाएगा, जिससे ध्यान से नोट कर अपने पास रख लेना है।


स्टेप 1- ई-रिक्शा हेतु अपनी आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउजर में जाना है उसके सर्च बॉक्स में cg labour टाइप कर सर्च करना है सर्च करते ही छत्तीसगढ़ श्रम विभाग का ऑफिशल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।


स्टेप 2- श्रम विभाग के ऑफिशल वेबसाइट का होमपेज स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा यहां पर भवन एवं अन्य संनिर्माण के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को भवन एवं अन्य संनिर्माण के इंटरफ़ेस पर क्लिक करना है वहीं असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को असंगठित कर्मकार मंडल क्लिक करना है | क्लिक करते ही भवन एवं अन्य संनिर्माण एवं असंगठित श्रमिक योजना के अंतर्गत दिए गए ऑनलाइन सुविधाओं की सूची दिखाई देगी, यहां पर आपको योजना के अंतर्गत योजना की स्थिति देखे वाले इंटरफेस पर क्लिक करना है।


स्टेप 3- अब पुनः न्यू पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में आपको सबसे पहले योजना का चयन करना है, फिर अपना आवेदन क्रमांक दर्ज कर स्थिति देखें पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा।


उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। हम अपनी वेबसाइट में ऐसे ही उपयोगी जानकारी आप से समय-समय पर साझा करते रहते हैं। ऐसे ही उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहे साथ ही इस जानकारी को कमेंट और शेयर जरूर करें।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ई रिक्शा के लिए आवेदन कैसे करें?

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ई रिक्शा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है ,आवेदन को जिला श्रम आयुक्त कार्यालय में जमा करना होता है |

छत्तीसगढ़ ई रिक्शा के लिए सब्सिडी कितना है ?

छत्तीसगढ़ ई रिक्शा के लिए 1 लाख सब्सिडी मिलता है |

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ई रिक्शा के लिए सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ?

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ई रिक्शा के लिए सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज श्रम पंजीयन ,आधार ,बैंक पासबुक ,ड्राइविंग लाइसेंस |

मुख्यमंत्री ई रिक्शा सब्सिडी कैसे चेक करें ?

cg labour में जाकर योजना की स्थिति चेक करें पर जाना है ,फिर आवेदन क्रमांक दर्ज कर सर्च करना है |

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