Cg Electricity Compensation 2024|छत्तीसगढ़ बिजली समस्या पर मुआवजा

जय जोहार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य सहित अन्य राज्यों में भी बिजली सप्लाई करती हैं। इसके बदले विद्युत विभाग द्वारा बिजली खपत के अनुसार उपभोक्ताओं से बिजली बिल लिया जाता है। विद्युत विभाग बिजली सप्लाई करने के साथ-साथ बिजली सप्लाई से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार होता है। विद्युत विभाग का कर्तव्य है कि उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत का निर्धारित समय अवधि में समाधान करे।

यदि कोई उपभोक्ता बिजली सप्लाई से जुड़े किसी समस्या के लिए विद्युत विभाग में शिकायत दर्ज कराता है और विद्युत विभाग इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में समस्या का समाधान नहीं करता है, तो विद्युत विभाग को देरी के लिए उपभोक्ता को मुआवजा देना होता है। उपभोक्ता को दिए जाने वाला मुआवजा समस्या के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है।

छत्तीसगढ़ में आम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है , कि ज्यादातर लोगों को अपने अधिकार की जानकारी ही नहीं होती है या लोग ध्यान नहीं देते ,जिससे कोई भी विभाग अपने मन मुताफिक कार्य करने लगता है | ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों द्वारा उल्टा विद्युत् सुधार करने वाले कर्मचारी को उनके आने जाने का खर्च दिया जाता है |यदि आप एक जागरुक नागरिक हैं तो इस आर्टिकल को पढने के बाद अपने अधिकारों को समझेंगे और आवश्यकता अनुसार मुआवजा भी ले सकेंगे |

विभाग का नाम cspdcl (विद्युत् विभाग )
लाभार्थी cspdcl के सभी उपभोक्ता
लाभ बिजली विभाग किसी भी समस्या का समाधान समय पर पूर्ण नहीं करता है तो मुआवजा ले सकते हैं बिना किसी परेशानी के
उद्देश्य विजली विभाग का जवाबदारी तय करना
ऑफिसियल वेबसाइट cspdcl


बिजली विभाग की सेवा में कमी पर क्षतिपूर्ति-


विद्युत मंडल द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए आयोग द्वारा समय अवधि निर्धारित की है | निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध ना होने पर अथवा सेवा में कमी पाए जाने पर उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। कुछ मुख्य सेवाओं में कमी पाए जाने पर क्षतिपूर्ति राशि का दावा निर्धारित प्रपत्र में किया जा सकता है , यह प्रपत्र वितरण केंद्रों में मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है।

शिकायत का पावती जरुर लें और सुरक्षित रखें –

उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति के लिए फॉर्म जमा करने से पहले एक बात का ध्यान विशेष तौर पर देना चाहिए ,वह यह कि विद्युत् विभाग में की गई शिकायत का पावती जरुर लेना चाहिए ताकि आप यह दावा कर सकें कि आपके समस्या का समाधान आयोग द्वारा निर्धारित दिवस के अंदर नहीं किया गया |

बिजली विभाग की सेवाएं व क्षतिपूर्ति –

1.फ्यूज ऑफ कॉल-


फ्यूज ऑफ कॉल नाम से स्पष्ट होता है फ्यूज से जुड़ी शिकायत। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन स्थिति में फ्यूज ठीक करवाने के लिए इस सेवा की शुरुआत की गई थी।इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए फ्यूज कॉल सेंटर बनाया गया है। जिसमें कॉल कर बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायत किया जा सकता है। यदि फ्यूज कॉल सेंटर में शिकायत करने के बाद भी आपके समस्या का समाधान नहीं होता है ,तो कोई भी उपभोक्ता मुआवजा के लिए सम्बन्धित कार्यालय से निःशुल्क फॉर्म फ्राप्त कर जमा कर सकते हैं |


निर्धारित अधिकतम समय अवधि-


इस सेवा के अंतर्गत शहर एवं कस्बा के लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, 4 घंटे के अंदर विद्युत विभाग के कर्मचारी आपके समस्या का समाधान करेंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर बिजली आपूर्ति की समस्या को ठीक किया जाएगा।


क्षतिपूर्ति की राशि-


फ्यूज ऑफ कॉल सेवा के तहत यदि शहरी एवं कस्बा में 4 घंटे के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर बिजली आपूर्ति की समस्या को ठीक नहीं किया जाता है, तो विद्युत विभाग द्वारा 25 रूपये क्षतिपूर्ति दिया जाता है। शहर क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे से अधिक की चूक होने पर क्षतिपूर्ति की राशि दोगुना हो जाता है अर्थात ₹50 विद्युत विभाग द्वारा आपको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा।

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2. लाइन में व्यवधान-

यदि विद्युत विभाग द्वारा विद्युत सप्लाई के दौरान किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होता है। तो सुधारने के लिए आयोग द्वारा जो समय सीमा निर्धारित किया गया है ,उस अवधि के भीतर लाइन को सुधारा नहीं जाता है ,तब इसके लिए क्षतिपूर्ति निर्धारित किया गया है |


निर्धारित समय अवधि-


शहर एवं कस्बा क्षेत्र में छोटा ब्रेकडाउन 6 घंटे और बड़ा ब्रेकडाउन 24 घंटे निर्धारित किया गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए छोटा ब्रेकडाउन 24 घंटे और बड़ा ब्रेकडाउन 72 घंटे निर्धारित किया गया है ,इससे अधिक अवधि पर मुआवजा के लिए फ्री में आवेदन कर सकते हैं |

क्षतिपूर्ति की राशि-


लाइन व्यवधान की स्थिति में शहर एवं कस्बा क्षेत्र में छोटा ब्रेकडाउन 6 घंटे और बड़ा ब्रेकडाउन 24 घंटे से अधिक होने, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में छोटा ब्रेकडाउन 24 घंटे और बड़ा बेटा 72 घंटे से अधिक होने पर ₹25 मुआवजा का प्रावधान किया गया है।


3.खराब वितरण ट्रांसफार्मर का बदलना-


यदि खराब ट्रांसफार्मर का लिखित शिकायत किया जाता है और लिखित शिकायत के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित समय अवधि में विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर को नहीं बदला जाता है , तब इस स्थिति में मुआवजे के लिए आवेदन जमा किया जा सकता है, आवेदन फार्म बिल्कुल का होता है और सम्बन्धित कार्यालय में ही जमा किया जाता है |


निर्धारित समयावधि-


खराब वितरण ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए आयोग द्वारा विद्युत विभाग के लिए शहरी एवं कस्बा क्षेत्र के लिए 3 दिवस और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7 दिवस का समय निर्धारित किया गया है। जब आप लिखित में आवेदन दर्ज कराते हैं। उसके 3 दिवस के भीतर शहर एवं कस्बा और 7 दिवस के भीतर ग्रामीण क्षेत्र के खराब ट्रांसफार्मर को बदलना होता है।


क्षतिपूर्ति की राशि-


यदि विद्युत विभाग द्वारा लिखित में आवेदन देने के बाद शहर एवं कस्बा क्षेत्र में तीन दिवस के भीतर और ग्रामीण क्षेत्र में 7 दिवस के भीतर ट्रांसफार्मर को नहीं बदला जाता है , तब इसके लिए आपको विद्युत विभाग ₹100 का मुआवजा देता है। इसके लिए फार्म निशुल्क संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।


4.मीटर से संबंधित शिकायत का निराकरण-


यदि आप मीटर लगाने के लिए आवेदन करते हैं या बंद मीटर को बदलने के लिए आवेदन करते हैं, तो विद्युत विभाग का दायित्व होता है , कि आयोग द्वारा निर्धारित दिवस के भीतर आपके मीटर से संबंधित समस्या का समाधान करें, यदि ऐसा नहीं करते है , तब आप इसके लिए मुआवजा हेतु आवेदन कर सकते हैं।


निर्धारित समयावधि-


इसमें मीटर से संबंधित दो तरह के शिकायत होते हैं, पहला मीटर निरीक्षण,जला मीटर बदलना, इसके लिए सात दिवस का समय निर्धारित किया गया है।

बंद मीटर को बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 30 दिवस व शेष क्षेत्र के लिए 15 दिवस का समय निर्धारित किया गया है , उक्त अवधि में विद्युत विभाग को आपके लिखित शिकायत के निर्धारित दिवस के अंदर बंद मीटर को बदलना होगा।

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क्षतिपूर्ति की राशि-


यदि आप मीटर से जुड़े शिकायत विद्युत विभाग के पास करते हैं,तब मीटर निरीक्षण और जला मीटर बदलने का कार्य विद्युत् विभाग 7 दिवस के अंदर पूर्ण करेगा। बंद मीटर बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिन और शेष क्षेत्र में 15 दिन के अंदर यह कार्य पूर्ण करना होगा , यदि यह कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जाता है तो ₹25 एक सप्ताह की देरी के लिए मुआवजा विद्युत विभाग आपको देता है।


5.नए कनेक्शन अथवा अतिरिक्त भार की सुकृति-


यदि आप विद्युत कार्यालय में नया कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं या अतिरिक्त भार की स्वीकृति के लिए आवेदन करते हैं और विद्युत् विभाग समय पर आपके आवेदन पर कार्यवाही नहीं करता है , तो कार्य के अनुसार अलग-अलग मुआवजा राशि विद्युत विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 तरह की सेवाओं के लिए मुआवजा दिया जाता है।


निर्धारित समयावधि-


नए कनेक्शन अथवा अतिरिक्त भार की स्वीकृति के लिए विस्तार कार्य आवश्यक ना हो तो (15 दिन देय राशि के भुगतान के बाद)


विस्तार कार्य किया जाना हो तो कृषि पम्प हेतु जब खेत में पहुंच हो तो 90 दिन देय राशि के भुगतान के बाद और जब खेत में पहुंचना हो तो 180 दिन।


विस्तार कार्य किया जाना हो तो कृषि पंप को छोड़कर अन्य प्रकरण में 60 दिन देय राशि के भुगतान के बाद।


कनेक्शन दिए जाने की प्रक्रिया में देरी किए जाने की दशा में।


क्षतिपूर्ति की राशि-


नए कनेक्शन अथवा अतिरिक्त भार की स्वीकृति के विषय में विस्तार कार्य आवश्यक ना हो ,विस्तार कार्य किया जाना हो तो कृषि पंप के लिए जब खेत में पहुंच हो जब खेत में पहुंच न हो, विस्तार कार्य किया जाना हो तो कृषि पंप को छोड़कर अन्य प्रकरण की स्थिति में कनेक्शन दिए जाने की विभिन्न प्रक्रिया में देरी की दशा में ऊपर बताए गए समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ₹50 प्रति दिन की देरी के लिए मुआवजा दिया जाता है।

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6.उपभोक्ता बिलों की शिकायत का निराकरण-


इसके अंतर्गत दो तरह की सेवाओं के लिए अलग-अलग समय अवधि के अनुसार समस्या का समाधान नहीं होने पर उसके लिए प्रति दिन की देरी के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। उपभोक्ता बिलों की शिकायत निराकरण के संबंध में पहला है अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता ना हो और दूसरा है अतिरिक्त जानकारी आवश्यक हो, तो शहर /कस्बा के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए समस्या समाधान हेतु अलग-अलग समयसीमा निर्धारित है।


निर्धारित समयावधि-


उपभोक्ता बिलों की शिकायत का निराकरण हेतु पहला है यदि अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता ना हो तो इसके लिए 24 घंटे का समय निर्धारित किया गया है , वहीं यदि अतिरिक्त जानकारी आवश्यक हो तो शहर और कस्बा के लिए 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है उक्त अवधि के भीतर विद्युत विभाग उपभोक्ता बिलों की शिकायत का निराकरण करेगा।


क्षतिपूर्ति की राशि-


ऊपर बताए गए समयावधि के अंदर यदि विद्युत विभाग बिजली उपभोक्ता बिलों की शिकायत का निराकरण नहीं करता है तो प्रतिदिन की देरी के लिए ₹50 की दर से मुआवजा दिया जाता है।

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7. विच्छेदित कनेक्शन का भुगतान करने पर संयोजन-


यदि विच्छेद अर्थात कटे हुए कनेक्शन का भुगतान किया जाता है | तो उसके संयोजन के लिए विद्युत विभाग द्वारा समय अवधि निर्धारित किया गया है |उक्त समयावधि में विद्युत विभाग आपके समस्या का समाधान नहीं करता है |तब आयोग द्वारा इसके लिए जुर्माना अर्थात मुआवजा निर्धारित किया गया है।


निर्धारित समय अवधि-


यदि बिजली उपभोक्ता बिल भुगतान से संबंधित शिकायत करता है और शिकायत विच्छेदित अर्थात कटे हुए कनेक्शन का भुगतान से जुड़ा हुआ है तो इसे समाधान करने के लिए शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 72 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।


निर्धारित क्षतिपूर्ति-


यदि विद्युत विभाग द्वारा विच्छेद अर्थात कटे कनेक्शन का बिल भुगतान करने का बिल प्राप्त होता है तो उपभोक्ता के शिकायत के आधार पर विद्युत विभाग ऊपर बताए गए समय अवधि में आपके समस्या का समाधान करेगा , यदि ऐसा नहीं करता है,तब आप प्रतिदिन की देरी के लिए ₹50 के दर से मुआवजा के लिए संबंधित विद्युत कार्यालय में निशुल्क ही आवेदन प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। विद्युत विभाग आपको इसके लिए मुआवजा देती है।


8. औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सुरक्षा राशि की वापसी-


ऊपर बताए गए सभी कार्यों के लिए विद्युत विभाग द्वारा केवल औपचारिकता पूर्ण कर दी जाती है, तो भी आयोग द्वारा इसके लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।


निर्धारित समयावधि-


इसके लिए 60 दिन का समय निर्धारित किया गया है, आप जिस तिथि को संबंधित कार्यालय में लिखित में शिकायत करते हैं , उसी तिथि से यह मान्य होता है |किसी भी सेवा हेतु निर्धारित दिवस के भीतर आपके समस्या का समाधान नहीं होता है ,केवल औपचारिकताएं पूरी कर दी जाती है ,तो सुरक्षा राशि वापसी पर की जाती है साथ ही प्रतिदिन की देरी के लिए ₹50 के दर से मुआवजा विद्युत विभाग देती है।


इससे आगे क्या –


आयोग द्वारा जारी किया गया विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक विनिमय 2006 प्रत्येक वितरण केंद्र में उपभोक्ता के देखने के लिए उपलब्ध है अर्थात कोई भी व्यक्ति विद्युत् वितरण केंद्र में विनिमय 2006 प्राप्त कर इससे जानकारी प्राप्त कर सकता है | जिसमें दिए गये विवरण के अनुसार क्षतिपूर्ति का दावा उपभोक्ता कर सकता है | छतिपूर्ति का भुगतान दावे के प्रस्तुति के 90 दिनों में उपभोक्ता के मासिक बिल में समायोजित कर दिया जाता है। अर्थात मुआवजा को बिल में घटा दिया जाता है | निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति की भुगतान ना होने दशा में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में लिखित शिकायत कर सकता है।

मुआवजा आदेश का PDF डाउनलोड कैसे करें –

स्टेप 1- यदि आप विद्युत् विभाग में शिकायत करके थक चुके हैं ,शिकायत के बाद भी विद्युत् विभाग आपके शिकायत पर कोई सुध नहीं ले रहा है , तो आदेश डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं / सम्बन्धित कार्यालय में अपनी बात रख सकते हैं , इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है और उसके सर्च बॉक्स में cspdcl टाइप कर सर्च करना है ,सर्च करते ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।


स्टेप 2- अब cspdcl के वेबसाइट का होम पेज इस स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा |होम पेज पर बायीं ओर विभिन्न सुविधाओं या सेवाओं का लिस्ट दिखाई देगा।


about cspdcl
merger csptrdcl
bill payment services
TDS submission
customer eSeva
Customer services
customer information
customer grivances


आपको उक्त विकल्पों में से customer information के इंटरफ़ेस पर क्लिक करना है।

स्टेप 3- अब कस्टमर इंफॉर्मेशन के अंतर्गत पुनः 6 से 7 प्रकार का ऑप्शन ओपन हो जाएगा।


outstage information
Urja Mitra rural outstages
electricity tariff
Citizen Charter
compension payment
consumption calculator
safety measures


इन विकल्पों में से आपको compension payment के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

इस तरह सम्बन्धित आदेश का PDF स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा ,इसमें अपनी शिकायत सेवा से जुडी मुआवजा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ,और फॉर्म भर कर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं |

उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा इसी तरह से उपयोगी और जागरूकता से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहे साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें ताकि लोग अपने अधिकारों को जान सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –


बिजली व्यवस्था में मुआवजा क्या है?

बिजली विभाग समय पर कार्य पूरा नहीं करता है तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति देती है |


बिजली व्यवस्था में मुआवजे की आवश्यकता क्यों है?

बिजली व्यवस्था में मुआवजे की आवश्यकता इस लिए है ताकि जवाबदारी तय हो सके |

छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग कितना मुआवजा देती है ?

छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग 25 रूपये से लेकर प्रतिदिन की देरी पर 50 रूपये के दर से मुआवजा देती है |

बिजली विभाग समय पर बिजली ठीक नहीं करता है तो शिकायत कहाँ करें

बिजली विभाग समय पर बिजली ठीक नहीं करता है तो शिकायत उपभोक्ता फोरम में किया जा सकता है |

बिजली विभाग समय पर बिजली ठीक नहीं करता है तो क्या प्रावधान है ?

बिजली विभाग समय पर बिजली ठीक नहीं करता है तो उपभोक्ता मुआवजा ले सकता है |

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