namantaran panji -पिछले कुछ सालों से हमारे देश में डिजिटलिकरण को काफी बढ़ावा मिला है, लोग डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल में पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हुए हैं, यही कारण है, कि शासन भी सरकारी कामकाज में डिजिटलिकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकारी कामकाज से जुड़े विभिन्न प्रकार का रिपोर्ट (दस्तावेज) ऑनलाइन देखा/ प्राप्त किया जा सकता है, वर्तमान में शासकीय कार्यों से जुड़े बहुत से दस्तावेज आपको ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जायेगा, | छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खासकर जमीन के मामलों में सभी दस्तावेजों को आम लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे निशुल्क ही डाउनलोड किया जा सकता है।
यदि आप नामांतरण पंजी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए ही है। समय-समय पर बहुत से लोगों का कमेंट प्राप्त होते रहता है, कि छत्तीसगढ़ में नामांतरण पंजी डाउनलोड करने की कोई तरीका हो तो जरूर बताएं। आज हम आपको नामांतरण पंजी डाउनलोड करने के तरीका बताने जा रहे हैं, जिसके मदद से आपने खेत या प्लॉट का नामांतरण पंजी आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।
किसी भी भूखंड के b1 खसरा,खतौनी, अधिकार अभिलेख,मिसल के साथ-साथ नामांतरण पंजी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जिस किसी भी भू खंड का नामांतरण हुआ है और उस जमीन पर घर या अन्य निर्माण के लिए जमीन मालिक को बैंक से लोन लेना है या किसी अन्य राजस्व कार्य को सम्पन्न करना है ,तो उसे नामांतरण पंजी की जरूरत पड़ती है।
जय जोहार, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का आपका अपना जाना पहचाना वेबसाइट hamargaon.com पर स्वागत है , जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं ,इस आर्टिकल के मदद से आप अपने खेत या प्लाट का नामांतरण पंजी डाउनलोड कर सकते हैं।
नामांतरण पंजी क्या है-
वर्तमान में जब हम कोई खेत या प्लाट खरीदते हैं,तो उसकी रजिस्ट्री कराना होता है, रजिस्ट्री हो जाने के बाद नामांतरण के लिए तहसील में आवेदन करना होता है। तहसीलदार द्वारा रजिस्ट्री स्टांप पेपर तथा अन्य दस्तावेजों के आधार पर संबंधित जमीन के पूर्व मालिक के नाम को हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज करता है। नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात ही आप उस जमीन का वास्तविक हकदार होते हैं अर्थात वह जमीन आपके नाम पर हो जाता है और आपको नामांतरण आदेश जारी करता है |
नामांतरण या संशोधन पंजी एक प्रकार का सरकारी रजिस्टर होता है। सन् 2018 के पहले नामान्तरण की सभी कार्यवाही नामान्तरण पंजी पर होता था , जब कोई व्यक्ति खेत या प्लाट क्रय करता था, पटवारी नामांतरण पंजी पर उल्लेख कर तहसीलदार के पास प्रस्तुत करता था ,सभी आवश्यक दस्तावेज सहीं होने और जमीन विवादित नहीं होने पर तहसीलदार उस पंजी पर हस्ताक्षर कर देता था |इस पंजी को ही नामांतरण पंजी कहते हैं। जमीन विवादित होने की स्थिति में विवाद के समाधान के बाद नामान्तरण पंजी पर हस्ताक्षर किया जाता था |
नामान्तरण पंजी किस भूखंड का डाउनलोड कर सकते हैं –
यदि कोई व्यक्ति सन् 2018 या उससे पहले खेत या प्लाट खरीदी किया है ,तो वह ऑनलाइन ही नामान्तरण पंजी डाउनलोड कर सकता है ,क्योंकि 2018 के बाद नामान्तरण पंजी को हटा दिया गया है ,अब नामान्तरण आदेश जारी किया जाता है |इस लिए 2018 के पहले रजिस्ट्री हुए किसी भी भूखंड का नामान्तरण पंजी डाउनलोड किया जा सकता है |
नामांतरण पंजी के लाभ-
नामांतरण पंजी b1 खसरा,खतौनी,नक्शा, मिसल की तरह ही जमीन का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यदि आपने 2018 के पहले कोई जमीन क्रय किया है और आपको उस जमीन पर लोन की आवश्यकता है , तो बैंक में आपसे नामान्तरण आदेश पूछा जायेगा ,चूँकि 2018 से पहले नामान्तरण आदेश जारी नहीं होता था ,नामान्तरण को नामान्तरण पंजी पर दर्ज किया जाता था ,इस लिए आपको बैंक में नामान्तरण पंजी प्रस्तुत करना होगा ,जोकि ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं |
नामान्तरण पंजी और नामान्तरण आदेश में अंतर –
नामान्तरण पंजी और नामान्तरण आदेश लगभग एक ही है ,पहले नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण आदेश पारित किया जाता था ,आज कल नामान्तरण आदेश जारी किया जाता है |वर्तमान में नामान्तरण पंजी का वही मूल्य है ,जो नामान्तरण आदेश का है |
छत्तीसगढ़ नामान्तरण पंजी हेतु आवश्यक जानकारी –
खसरा नम्बर
छत्तीसगढ़ नामान्तरण पंजी कैसे निकालें –
स्टेप 1-ऑनलाइन नामांतरण पंजी निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है और उसके सर्च बॉक्स में bhuiya cg टाइप कर सर्च करना है,सर्च करते ही छत्तीसगढ़ भू अभिलेख का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।
स्टेप 2- अब भुइयाँ : छत्तीसगढ़ भू अभिलेख के वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आम नागरिकों तथा विभागीय अधिकारीयों के लिए दिए गये विभिन्न सुविधाओं का लिस्ट दिखाई देगा | होम पेज में आपको नागरिक सेवाएं के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में से नामांतरण पंजी प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप 3- अब नामांतरण पंजी रिपोर्ट का पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में सबसे पहले आपको अपने जिले का चयन करना है,उसके पश्चात तहसील फिर ग्राम और अंत में खसरा क्रमांक दर्ज कर रिपोर्ट देखें के इंटरफेस पर क्लिक करना है।
स्टेप 4- इस तरह खसरा क्रमांक के आधार पर संबंधित भूमि का नामांतरण पंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, इस नामांतरण पंजी में आप नामांतरण क्रमांक, संबंधित भूखंड का खसरा क्रमांक तथा उसका क्षेत्रफल, प्रमाणीकरण अधिकारी का संक्षिप्त आदेश एवं तिथि आदि देख सकते हैं। आप आवश्यकता अनुसार इस नामांतरण पंजी को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर उपयोग में ला सकते हैं।
उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा, हम अपने वेबसाइट में छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी जानकारी समय-समय पर आपसे साझा करते रहते हैं , इसलिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहें , साथ ही इस उपयोगी जानकारी को सभी लोगों को शेयर करने में हमारी मदद जरूर करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं सीजी में अपना भूमि पंजीकरण ऑनलाइन कैसे देख सकता हूं?
जी हाँ , भुइयां वेबसाइट में जाकर नामान्तरण पंजी के आप्शन पर क्लिक करना है और खसरा नम्बर दर्ज कर सबमिट करना है |
जमीन क्रय करने पर तहसील कार्यालय में उस जमीन का मालिकाना हस्तांतरण कराना होता है ,2018 से पहले यह ककरी नामान्तरण पंजी पर दर्ज करना होता था |
छत्तीसगढ़ नामान्तरण पंजी प्रिंट करने के लिए भुइयां वेबसाइट में जाकर नामान्तरण पंजी के आप्शन पर क्लिक करना है और खसरा नम्बर दर्ज कर सबमिट करना है |
छत्तीसगढ़ नामान्तरण आदेश तहसीलदार जारी करता है |
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