छत्तीसगढ़ पेंशन योजनाएँ | cg pension schemes

जय जोहार, छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से जुड़ी जानकारी के क्रम में आज हम आपसे छत्तीसगढ़ पेंशन योजनाओं से जुड़ी जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जिसके मदद से आप यह जान पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन-कौन सी पेंशन योजनाएं चल रही है और उसके लिए पात्रता क्या क्या है, यदि आप किसी पेंशन योजना के लिए पात्रता रखते हैं, तो आवेदन कहां कर सकते हैं, इन सब की जानकारी इस आर्टिकल में आपको मिलेगी।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वृद्ध व्यक्ति, विधवा, परित्यक्त, दिव्यांग सभी के लिए पेंशन योजना संचालित की जा रही है, परंतु जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इस आर्टिकल में सभी प्रकार के पेंशन योजनाओं के बारे में बताया गया है, आप जिस योजना के लिए आप पात्र पाते हैं, योजना के लिए आपको बताए गए आवेदन प्रक्रिया अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

वृद्ध जन,विधवा, परित्यक्त,दिव्यांग योजना का पेमेंट स्टेटस चेक करें


छत्तीसगढ़ पेंशन योजना cg pension scheme –


छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध जन,विधवा, परित्यक्त,दिव्यांग जनों के लिए अलग-अलग पेंशन योजना शुरू की गई है। सांची किसी भी तरह से असहाय लोगों को आर्थिक मदद मिल सके। पेंशन योजना से असहाय लोगों को आर्थिक मदद तो मिलती ही है साथ ही उन्हें मानसिक रूप से मजबूती भी प्रदान करती है।

1.मुख्यमंत्री पेंशन योजना-


योजना का उद्देश्य-


छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2018-19 से सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 में प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सर्वे सूची के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दिया जाता है। यह पेंशन योजना वर्तमान में संचालित राष्ट्रीय एवं राज्य की पेंशन योजना के अतिरिक्त योजना हैं।


मिलने वाले लाभ-


इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा पर तक महिलाओं को ₹350 प्रति माह राज्य सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाता है।


इस योजना के लिए पात्रता-


छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।


7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को इसका लाभ मिलता है।


18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाह के पश्चात परित्यक्त महिलाओं को उसके लिए पात्र माना जाता है।


ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सर्वे सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है साथ ही उसका वचन सूचकांक के कम से कम 1 सूचकांक वाले परिवारों की सूची में सम्मिलित होना जरूरी है।


आवेदन प्रक्रिया-


इस योजना के लिए नगरी निकाय या ग्राम पंचायतों में आवेदन करना होता है ग्राम पंचायत या नगरी निकाय अनुशंसा के साथ आवेदन को संबंधित निकायों/ जनपद पंचायतों को भेजती है,संबंधित जनपद पंचायत को स्वीकृति अस्वीकृति का अधिकार है।

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2.सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना-


योजना का उद्देश्य-


सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों व ऐसे व्यक्ति जिनका हाइट कम है अर्थात बौने हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है।


मिलने वाले लाभ-


इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पात्र दिव्यांग व्यक्ति एवं बने व्यक्तियों को प्रति माह ₹350 की दर से पेंशन प्रदान करती है।


सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता-


छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।


6 से 17 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे जो अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी।


18 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे।


इसी तरह बौने व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।


आवेदन प्रक्रिया-


यह योजना नगरी निकाय अवर ग्राम पंचायत दोनों ही क्षेत्रों में संचालित है इस योजना के लिए ग्राम पंचायत या नगरी निकाय में आवेदन करना होता है ग्राम पंचायत या नगरी निकाय के द्वारा अनुशंसा के साथ आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायतों में भेजा जाता है उसके पश्चात नगरी निकायों या जनपद पंचायतों को स्वीकृति व अस्वीकृति का अधिकार है।

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3.सुखद सहारा योजना-


योजना का उद्देश्य-


सुखद सहारा योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग प्रदान करना है।


इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ-


सुखद सहारा योजना के अंतर्गत विधवा अथवा परित्यक्त महिलाओं को प्रति माह ₹350 की दर से राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्रदान किया जाता है।


इस योजना के लिए पात्रता-


18 से 39 आयु वर्ग की विधवा महिला इसके लिए पात्र होंगे।


इसी तरह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलाओं को भी इसके लिए पात्र माना जाएगा।


आवेदन प्रक्रिया-


सुखद सहारा योजना के अंतर्गत नगरी निकाय अथवा ग्राम पंचायतों में आवेदन करना होता है ग्राम पंचायत या नगरी निकाय अनुशंसा के साथ आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायत को भेजती है। फिर संबंधित निकायों या जनपद पंचायत प्राप्त आवेदन को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करती है।

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4.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना-


योजना का उद्देश्य-


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से जीवनयापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने में सहयोग प्रदान करना है।


इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ-


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष के वृद्ध जनों को ₹350 प्रति माह किधर से पेंशन दिया जाता है,जिसमें केंद्र के द्वारा 200 और राज्य के द्वारा ₹150 अंशदान शामिल होता है।


25 वर्ष या उससे ऊपर के वृद्ध जनों को ₹650 प्रति माह के दर से पेंशन दिया जाता है।


इस योजना के लिए पात्रता-


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन इसके लिए पात्र होंगे।


आवेदन प्रक्रिया-


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए नगरी निकाय अथवा ग्राम पंचायतों में आवेदन करना होता है ग्राम पंचायत या नगरी निकाय अनुशंसा के साथ आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायतों को अग्रेषित करती है संबंधित ग्राम पंचायत प्राप्त आवेदन का जांच करती है उसके पश्चात स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करती है।

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5.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना-


योजना का उद्देश्य-


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है।


इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ-


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को प्रतिमाह ₹350 की दर से पेंशन दिया जाता है जिसमें ₹300 केंद्र सरकार और ₹50 राज्य सरकार का अंशदान होता है।


इस योजना के लिए पात्रता-


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के विधवा महिलाएं पात्र होंगे।


आवेदन प्रक्रिया-


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए नगरी निकाय अथवा ग्राम पंचायतों में आवेदन करना होता है ग्राम पंचायत या नगरी निकाय अनुशंसा के साथ आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायतों को अग्रेषित करती है संबंधित ग्राम पंचायत प्राप्त आवेदन का जांच करती है उसके पश्चात स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करती है।


6.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त जन पेंशन योजना-


योजना का उद्देश्य-


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहू दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है।


इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ-


इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को प्रतिमाह ₹500 की दर से पेंशन दिया जाता है जिसमें केंद्र के द्वारा ₹300 और राज्य के द्वारा ₹200 अंशदान शामिल होता है।


इस योजना के लिए पात्रता-


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुत ज्ञानी व्यक्ति पात्र होंगे।


आवेदन व चयन प्रक्रिया-


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए ग्राम पंचायत या नगरी निकाय में आवेदन करना होता है संबंधित नगरी निकाय अथवा ग्राम पंचायत द्वारा अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र को जनपद पंचायतों को प्रेषित की जाती है संबंधित नगरी निकाय या जनपद पंचायत प्राप्त आवेदन की जांच करती है उसके पश्चात स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करती है।

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7.राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना-


योजना का उद्देश्य-


राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाने पर जिसकी कमाई से परिवार का गुजारा चलता हो, के परिवार के वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना।


मिलने वाले लाभ-


इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के वारिस मुख्य को एकमुश्त ₹20000 प्रदान की जाती है।


हितग्राहियों की पात्रता-


गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर बारिश मुखिया को आर्थिक सहायता दी जाती है।


मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होने पर ही पात्र माना जाता है।


आवेदन तथा चयन प्रक्रिया-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए नगरी निकाय अथवा ग्राम पंचायतों में आवेदन करना होता है ग्राम पंचायत या नगरी निकाय अनुशंसा के साथ आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायतों को अग्रेषित करती है संबंधित ग्राम पंचायत प्राप्त आवेदन का जांच करती है उसके पश्चात स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान करती है।


यदि आपके लिए चुनावों में से किसी भी योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो आप इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों में आवेदन कर सकते हैं।

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उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा यह जानकारी आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि लोगों को मुक्त पेंशन योजनाओं तथा उसके लाभ हुआ पात्रता से जुड़ी जानकारी मिल सके और वे इसका लाभ ले सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –


छत्तीसगढ़ में विधवा पेंशन कितना मिलता है?

छत्तीसगढ़ में विधवा पेंशन 350 रूपये मिलता है |


छत्तीसगढ़ में वृद्धा पेंशन कितना मिलता है?

छत्तीसगढ़ में वृद्धा पेंशन 79 वर्ष तक 350 और 80 वर्ष से या उपर 600 रूपये मिलता है |


वृद्धा पेंशन कितनी उम्र में होती है?

वृद्धा पेंशन की उम्र 60 से शुरू होती है |



छत्तीसगढ़ पेंशन लिस्ट कैसे देखें?

ह्ग्मारे वेबसाइट में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |



वृद्धा पेंशन के लिए कौन पात्र है?

वृद्धा पेंशन के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध पात्र है |

2 thoughts on “छत्तीसगढ़ पेंशन योजनाएँ | cg pension schemes”

  1. आप जितने भी पेंशन के बारे में बताए है उन सभी का लिंक साझा कर देते तो और भी अच्छा होता।
    ताकि लोग उस लिंक के जरिए उस स्कीम का लाभ उठा सके।

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    • इन योजनाओ के लिए ऑनलाइन आवेदन cg edistrict में जाकर कर सकते हैं या पंचायत में आवेदन कर सकते हैं

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