documents required for RC transfer -हेलो फ्रेंड्स, समय के साथ-साथ लोगों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है। जीवन स्तर में सुधार के अलावा समय की पाबंदी ने लोगों की सोच को प्रभावित किया है। लोग नया साइकिल लेने के स्थान पर पुराना दुपहिया वाहन लेना पसंद करते हैं। इसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो न्यू फोर व्हीलर एफर्ट नहीं कर पाते हैं , वे सेकंड हैंड अर्थात पुरानी गाड़ी ही खरीदना पसंद करते हैं। पुरानी गाड़ी खरीदने या बेचने के दौरान ओनरशिप ट्रांसफर कराना बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं करने पर खरीददार और बेचने वाले दोनों को कई तरह से नुकसान उठाना पड़ता है।
पुरानी या यूज्ड गाड़ियों का खरीद और बिक्री का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति जब पुरानी या यूज्ड बाइक या कार खरीदी करता है तो उसे आरटीओ से उस गाड़ी को अपने नाम पर करवाना पड़ता है। वही गाड़ी के वर्तमान मालिक का दायित्व होता है, कि वाहन बिक्री के पश्चात वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर हुआ की नहीं ध्यान देना चाहिए। इसके लिए संबंधित आरटीओ में आवेदन करना होता है। आरटीओ में आवेदन के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करना होता है। सभी दस्तावेज सहीं होने के पर निर्धारित प्रक्रिया के बाद वाहन मालिक का नाम बदल दिया जाता है अर्थात RC TRANSFER हो जाता है।
आज हम ओनरशिप ट्रान्सफर हेतु लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी साझा करने जा रहे हैं ,जिसके मदद से आपको ओनरशिप ट्रान्सफर में मदद जरुर मिलेगी | एक बार फिर आपका हमारे वेबसाइट में स्वागत हैं ,आज हम आपको RC TRANSFER में लगने वाले सभी दस्तावेजों की सूची बताने जा रहे हैं ,इस लिए पूरी जानकारी ध्यान से जरुर पढ़ें |
आर्टिकल का नाम | rc ट्रान्सफर के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज लिस्ट |
विभाग | परिवहन विभाग |
लाभार्थी | देश के सभी नागरिक |
लाभ | वाहन नाम ट्रान्सफर हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची देख सकते हैं / फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं | |
वेबसाइट | cg transport |
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ओनरशिप ट्रांसफर क्या है –
जब कोई सेकंड हेंड वाहन खरीदा जाता है तो उसके पहले से पंजीकृत मालिक के स्थान पर खरीददार को वहन के मालिक के रूप में परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है |इस प्रक्रिया को ओनरशिप ट्रान्सफर कहा जाता है | ओनरशिप ट्रान्सफर के अलग अलग प्रक्रिया है |
सामान्य प्रक्रिया
वाहन मालिक के मृत्यु के बाद ट्रान्सफर
नीलामी में ख़रीदे गये वाहन का ओनरशिप ट्रान्सफर
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ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होने के नुकसान-
यदि कोई भी व्यक्ति पुरानी या यूज़ गाड़ी बेचता है, तो उस गाड़ी को खरीदने वाले व्यक्ति से तत्काल ओनरशिप ट्रांसफर कराने हेतु आवेदन करने को कहना चाहिए, क्योंकि आरसी ट्रांसफर नहीं होने पर वर्तमान वाहन मालिक को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ सकता है।
यदि वाहन क्रय करने वाला व्यक्ति गाड़ी का आरसी ट्रांसफर नहीं करवाया है और इस बीच कहीं पर वाहन का दुर्घटना हो जाता है , तो पुलिस आरटीओ रिकॉर्ड के आधार पर गाड़ी के वास्तविक ओनर को पकड़ लेगी। यदि कोई व्यक्ति आपसे आपकी गाड़ी खरीदता है और उसका आरसी या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कराता है और उस गाड़ी का इस्तेमाल किसी अवैधानिक गतिविधि में करने लगता है , ऐसे वाहन का पकड़े जाने पर आरटीओ रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस वाहन मालिक तक पहुंच जाएगी।
कोई व्यक्ति पुरानी या यूज्ड वाहन खरीदता है और नाम ट्रान्सफर नहीं कराता है ,इस बीच वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है ,जिसमें जान माल का नुकसान हो जाता है , ऐसे में वाहन इन्सुरेंस का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है ,जिसके नाम पर गाड़ी होता है |
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ओनरशिप जरूर ट्रांसफर कराएँ –
पुरानी या यूज्ड वाहन खरीदी या बिक्री करने पर RC TRANSFER /ओनरशिप ट्रान्सफर जरुर कराना चाहिए |ओनरशिप ट्रान्सफर नहीं कराने से होने वाले नुकसान के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं |
सामान्य बिक्री की स्थिति में RC transfer हेतु आवश्यक दस्तावेज –
- पंजीकरण का प्रमाणपत्र
- बीमा का प्रमाण पत्र
- नियंत्रण में प्रदूषण का प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड (विक्रेता और खरीदार) या फॉर्म 60
- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट
- क्रेता की जन्मतिथि का प्रमाण
- पते का प्रमाण
- आरसी बुक
- क्रेता का वचन
- पासपोर्ट साइज फोटो
- कर निकासी प्रमाणपत्र
वाहन मालिक के मृत्यु के पश्चात् RC TRANSFER हेतु आवश्यक दस्तावेज –
- फॉर्म 31
- पंजीकरण का प्रमाणपत्र
- बीमा का प्रमाण पत्र
- पंजीकृत मालिक के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र
- नियंत्रण में प्रदूषण का प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड (उत्तराधिकारी) या फॉर्म 60
- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट
- उत्तराधिकारी की जन्मतिथि का प्रमाण
- पते का प्रमाण
- विक्रेता के हस्ताक्षर से पहचान
- आवेदक और मृतक के अन्य सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा घोषणा
- प्रपत्र 20 पर वाहन का सत्यापन
- आरसी बुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- उत्तराधिकार का प्रमाण
सार्वजनिक नीलामी में ख़रीदे गए वाहन का RC TRANSFER हेतु आवश्यक दस्तावेज –
- फॉर्म 32
- पंजीकरण का प्रमाणपत्र
- बीमा का प्रमाण पत्र
- नीलामी आयोजित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसके पक्ष में वाहन की बिक्री की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र या आदेश; और
- वाहन की नीलामी को अधिकृत करने वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आदेश की प्रमाणित प्रति
- नियंत्रण में प्रदूषण का प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड (विक्रेता और खरीदार) या फॉर्म 60
- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट
- क्रेता की जन्मतिथि का प्रमाण
- पते का प्रमाण
- क्रेता का वचन
- आरसी बुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
RC transfer हेतु फॉर्म डाउनलोड कैसे करें –
ट्रांसपोर्ट विभाग केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है ,इस लिए आप चाहे किसी भी राज्य के वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करें ,पुरे देश के लिए मान्य होगा |ओनरशिप ट्रान्सफर के लिए जो- जो फॉर्म आपको दिल्ली में लगेगा वही फॉर्म आपको केरल में भी लगेगा ,इस लिए किसी किसी भी राज्य के transport विभाग के वेबसाइट से RC ट्रान्सफर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं |
स्टेप 1-आरसी ट्रांसफर या ओनरशिप ट्रांसफर फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल लिया लैपटॉप के ब्राउज़र में जाना है और उसके सर्च बॉक्स में cg transport टाइप कर सर्च करना है। सर्च करते ही छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा आपको उस पर क्लिक करना है।
जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, परिवहन विभाग भारत सरकार के अधीन होता है, इसलिए आप केंद्र सरकार ट्रांसपोर्ट विभाग के वेबसाइट या राज्यों के वेबसाइट से ओनरशिप ट्रांसफर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं , जो की सभी स्टेट के लिए मान्य होगा।
स्टेप 2- अब छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा होम पेज में ही आपको स्क्रीनशॉट द्वारा दिखाए गए अनुसार forms and affidivits के इंटरफेस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही forms and affidivits इंटरफेस पर क्लिक करते हैं उसके अंतर्गत download e-forms का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है।
स्टेप 3- अब ट्रांसपोर्ट विभाग छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत सभी प्रकार के फॉर्म डाउनलोड हेतु स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा, चुंकि आपको ओनरशिप ट्रांसफर हेतु फॉर्म डाउनलोड करना है इसलिए getting started के अंतर्गत Document require for transfer of ownership वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही ओनरशिप ट्रांसफर या आरसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी यहां पर आपको download here का ऑप्शन मिलेगा जिस क्लिक कर फॉर्म 29 और 30 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
ओनरशिप ट्रान्सफर हेतु आवश्यक दस्तावेज व फॉर्म डाउनलोड यहाँ से करें
उम्मीद है आज का यह जानकारी आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही उपयोगी जानकारी हम अपने वेबसाइट के माध्यम से समय-समय पर साझा करते रहते हैं। इसलिए आप हमारे वेबसाइट का नियमित विजिट जरूर करते रहें साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि लोग उसके बारे में जान सके यदि इससे जुड़ी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न –
पुरानी गाड़ी नाम करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
गाड़ी नाम करवाने के लिए फॉर्म 29 ,30 के गाड़ी का पंजीयन ,बिमा ,क्रेता के पते के प्रमाण ,शुल्क ,फोटो आदि की जरूरत होती है |
वाहन के स्वामित्व को बदलने के लिए मुझे क्या चाहिए?
वाहन के स्वामित्व को बदलने के लिए फॉर्म 29 ,30 के गाड़ी का पंजीयन ,बिमा ,क्रेता के पते के प्रमाण ,शुल्क ,फोटो आदि की जरूरत होती है |
पुरानी गाडी खरीदने पर परिवहन विभाग में गाड़ी मालिक का नाम ट्रान्सफर कराना होता है ,जिससे वाहन खरीदार के नाम पर हो जाता है ,इसे RC ट्रान्सफर भी कहते हैं |
किसी तरह की दुर्घटना होने पर rto रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस कार्यवाही करती है | बिमा आदि क्लेम के लिए rc ट्रान्सफर होना जरुरी होता है |
वाहन खरीददार और विक्रेता के बिच नाम ट्रान्सफर हेतु समझौता फॉर्म होता है |